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                <title>rejected - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
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                <description>rejected RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका खारिज</title>
                                    <description><![CDATA[ उच्चतम न्यायालय ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मुकदमे में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत देने के झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका को खारिज कर दी।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/eds-petition-against-the-bail-of-jharkhand-chief-minister-hemant/article-86227"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2023-06/hemant.jpeg" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मुकदमे में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत देने के झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका सोमवार को खारिज कर दी।</p>
<p>न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय का फैसला बहुत ही तर्कसंगत है।</p>
<p>पीठ ने अपने आदेश में कहा कि हम उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। हम स्पष्ट करते हैं कि उच्च न्यायालय की ओर से की गई टिप्पणियों का निचली अदालत में (इस मामले में) सुनवाई करते समय कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।</p>
<p>ईडी ने उच्च न्यायालय के 28 जून के जमानत आदेश की वैधता पर सवाल उठाते हुए शीर्ष न्यायालय में अपील की थी।</p>
<p>ईडी की याचिका में दलील दी गई थी श्री सोरेन को जमानत देने वाला उच्च न्यायालय का आदेश अवैध था और उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी कर गलती की कि उनके (मुख्यमंत्री) खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है।</p>
<p>न्यायमूर्ति रोंगोन मुखोपाध्याय की उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें विस्तारपूर्वक सुनने के बाद जमानत का आदेश पारित किया था।</p>
<p>ईडी ने 31 जनवरी को सोरेन को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें केंद्रीय जांच एजेंसी की हिरासत और उसके बाद फिर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। गिरफ्तारी के तुरंत बाद इस्तीफा देने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता को उच्च न्यायालय के जमानत आदेश के बाद पिछले दिनों फिर से राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 29 Jul 2024 16:48:45 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>Swati Maliwal Case : बिभव कुमार की जमानत याचिका खारिज</title>
                                    <description><![CDATA[आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल द्वारा कथित मारपीट के आरोप में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री के पूर्व पीए बिभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/swati-maliwal-case-bibhav-kumars-bail-plea-rejected/article-79570"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2024-05/bibhav-kumar.png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल द्वारा कथित मारपीट के आरोप में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री के पूर्व पीए बिभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। </p>
<p>बिभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल के घर से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद बिभव कुमार ने तीस हजारी कोर्ट में पेश किया गया जहां उन्होने जमानत के लिए याचिका लगाई थी। तीस हजारी कोर्ट द्वारा इस जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। बिभव कुमार इसके बाद जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते है। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 27 May 2024 18:14:10 +0530</pubDate>
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                <title>मथुरा की शाही मस्जिद को हटाने की याचिका खारिज</title>
                                    <description><![CDATA[उच्चतम न्यायालय ने मथुरा की विवाद शाही मस्जिद हटाने और वहां भगवान श्री कृष्ण जन्म स्थल घोषित करने का निर्देश देने की मांग वाली एक जनहित याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/petition-to-remove-mathuras-royal-mosque-rejected/article-66042"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2024-01/royal-masjid.png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मथुरा की विवाद शाही मस्जिद हटाने और वहां भगवान श्री कृष्ण जन्म स्थल घोषित करने का निर्देश देने की मांग वाली एक जनहित याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।</p>
<p>न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने वकील महेक माहेश्वरी की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि इसमें दिए गए तथ्यात्मक विवादित सवालों के मद्देनजर इस मामले में अदालत का दखल देना उचित हीं होगा।</p>
<p>इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2023 में माहेश्वरी की इस याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय के फैसले को शीर्ष अदालत के समक्ष चुनौती दी थी।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 05 Jan 2024 13:21:39 +0530</pubDate>
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            <item>
                <title>तत्कालीन राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति की जमानत खारिज</title>
                                    <description><![CDATA[  एसीबी मामलात जयपुर की विशेष अदालत ने पांच लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे  राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा के तत्कालीन कुलपति रामावतार गुप्ता की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है । ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/the-bail-of-the-then-vc-of-rajasthan-technical-university-rejected/article-10554"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-05/rtu-vc-jamanat-kharij-kota.jpg" alt=""></a><br /><p>कोटा । एसीबी मामलात जयपुर की विशेष अदालत ने पांच लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे  राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा के तत्कालीन कुलपति रामावतार गुप्ता की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है । अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी पर रिश्वत लेने का गंभीर आरोप है । फिलहाल मामले में अनुसंधान चल रहा है, ऐसे में केस के इस स्तर पर आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता ।<br /><br />जमानत याचिका में कहा गया कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है । इसके अलावा प्रकरण की ट्रायल पूरी होने में काफी समय लगेगा। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए, जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि आरोपी ने इंजीनियरिंग कॉलेज की सीटें बढवाने, निरीक्षण कमेटी को मैनेज करने और बिना रुकावट काम करने के लिए दस लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी । उल्लेखनीय है कि एसीबी ने पांच मई को पांच लाख रुपए रिश्वत लेते हुए तत्कालीन  राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति को  जयपुर से  गिरफ्तार किया था। प्रकरण में अनुसंधान चल रहा है । ऐसे में यदि आरोपी को जमानत दी गई तो वो साक्ष्य को प्रभावित कर सकता है । दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है ।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                            <category>कोटा</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 27 May 2022 13:09:27 +0530</pubDate>
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                            </item>
            <item>
                <title>चने में मिट्टी व कंकड़ बताकर खरीद केंद्र पर किया फेल</title>
                                    <description><![CDATA[नगर के गौण मंडी यार्ड में चल रही समर्थन मूल्य चना खरीद में भी किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूरदराज से किसान टोकन का मैसेज आने के बाद महंगा डीजल जलाकर खरीद केंद्र पर आते हैं। यहां उनकी सही चने की फसल को मिट्टी व कंकड़ बताकर नापास किया जा रहा है।

]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/rejected-at-the-purchase-center-by-saying-that-there-were-soil-and-pebbles-in-gram/article-10490"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-05/chane-mei-mitti-..sultanpur-k1.jpg" alt=""></a><br /><p>सुल्तानपुर। नगर के गौण मंडी यार्ड में चल रही समर्थन मूल्य चना खरीद में भी किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूरदराज से किसान टोकन का मैसेज आने के बाद महंगा डीजल जलाकर खरीद केंद्र पर आते हैं। यहां उनकी सही चने की फसल को मिट्टी व कंकड़ बताकर नापास किया जा रहा है।<br /><br />बुधवार को समर्थन मूल्य चना खरीद केंद्र पर 15 से अधिक किसानों की चने की जिंस में मिट्टी व कंकड़ बताकर नापास कर दिया। जिस पर किसानों ने हंगामा कर दिया। सूचना मिलते ही सुल्तानपुर नायब तहसीलदार महेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और किसानों से जानकारी ली। किसानों ने बताया कि समर्थन मूल्य चना खरीद केंद्र पर उनकी सही चने की जिंस को भी मिट्टी कंकड़ बताकर नापास किया जा रहा है और वापस भिजवाया जा रहा है। जबकि सफाई के बाद ही खरीद केंद्र पर लेकर आते है। खरीद केंद्र पर मौजूद चोमा मालियान निवासी हीरालाल, कोटडादीप सिंह निवासी हेमंत पारेता, बड़ौद से फरीद मोहम्मद व पीपल्दा बिरम निवासी लेखराज मीणा ने बताया कि समर्थन मूल्य पर चना का बेचान किया था। जहां सहकारी समिति द्वारा वेयरहाउस में माल जमा करवाने पर वहां सर्वेयर द्वारा उनकी सही चना फसल को भी नापास कर दिया। ऐसे में दोबारा खरीद केंद्र पर बुलाया गया।  जब समस्या को लेकर क्रय विक्रय सहकारी समिति में मुख्य व्यवस्थापक संदीप जैन के पास जाते हैं तो वह कभी कार्यालय में मिलते ही नहीं हैं। साथ में ही खरीद केंद्र पर आकर तक नहीं देखते। ऐसे में काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं खरीद केंद्र अधिकारियों ने बताया कि वह किसानों का हरसम्भव माल खरीद कर रहे है। लेकिन वेयर हाउस में सर्वेयर द्वारा माल नापास करने से परेशानी आ रही है। <br /><br /><strong>पत्र लिखकर की सर्वेयर लगाने की मांग</strong><br />किसानों के आक्रोश के बाद सुल्तानपुर क्रय विक्रय सहकारी समिति व्यवस्थापक महेश शर्मा द्वारा क्षेत्रीय प्रबंधक राजफैड कोटा को समर्थन मूल्य खरीद केंद्र पर सर्वेयर नियुक्त करने को लेकर पत्र लिखा। उन्होंने बताया कि समर्थन मूल्य चना खरीद केंद्र पर जिंस की गुणवत्ता की जांच करने को लेकर के लिए सर्वेयर नियुक्त किया जाए जो कि एफएक्यू क्वालिटी की जिंस का निर्धारण कर सके। क्योंकि समिति कर्मचारियों को गुणवत्ता जांच का किसी भी तरह से प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। ऐसे में खरीद गुणवत्ता मापदण्ड सही नही होने पर वैयर हाउस से जिंस वापसी के आसार बने रहते हैं। इससे किसान भी परेशान होते हैं तो वहीं समिति का भी आर्थिक नुकसान होता है। उन्होंने जिस पैनल से वेयरहाउस में सर्वेयर नियुक्त किया गया है उसी पैनल से खरीद केंद्र परिसर पर भी सर्वेयर नियुक्त करने की मांग की है। ताकि केंद्र पर किसानों को परेशानी न हो। <br /><br /><strong>पानी-बिजली की नहीं है कोई व्यवस्था</strong><br />नरसिंहपुरा से चना फसल लेकर पहुंचे किसान कालूलाल ब्रह्मानंद मानव ने बताया कि खरीद केंद्र पर गौण मंडी प्रशासन की ओर से शीतल पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मजबूरन बाहर दुकानों पर जाकर बोतल कर पानी पीना पड़ता है। इसके साथ ही खरीद केंद्र पर दिन के समय बिजली नहीं आने के चलते वहां लगे सीसीटीवी कैमरे भी शो पीस साबित हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दे रहा। मंगलवार को समस्याएं सामने आने पर नायब तहसीलदार महेंद्र सिंह द्वारा तुरंत समस्याओं का समाधान करने के लिए निर्देशित किया। <br /><br /><strong>अब तक 460 किसानों की हुई चना तुलवाई</strong><br />गौरतलब है कि किसान संगठनों द्वारा काफी प्रयास करने के बाद 29 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर चना खरीद शुरू हुई थी। जहां सुल्तानपुर खरीद केंद्र पर कुल 964 किसानों ने चना बेचान को पंजीकरण करवाया है। इनमें से शनिवार को 810 किसानों को टोकन के मैसेज जारी कर दिए गए हैं। वही सोमवार तक कुल 460 किसानों का 19 हजार कट्ठा चना खरीदा जा चुका है। जानकारी मुताबिक यहां पर 1 दिन में 60 किसानों को चना बेचान के टोकन जारी हो रहे हैं। जिनमें से महज 40 किसान खरीद केंद्र पर पहुंच रहे हैं। इसमें भी आधे से ज्यादा किसानों की चना मे कंकड़ बता कर उसे नापास किया जाने से किसान खासा परेशान है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>कोटा</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 26 May 2022 15:14:20 +0530</pubDate>
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            <item>
                <title>उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में नहीं होगी बढ़ोतरी</title>
                                    <description><![CDATA[राजस्थान राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने जारी किया टैरिफ : स्थाई शुल्क बढ़ोतरी का प्रस्ताव खारिज]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/619f3363046e0/article-2714"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2021-11/electricity-grid-energy.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>जयपुर</strong>। राजस्थान राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली कम्पनियों की याचिकाओं पर टैरिफ जारी कर दिया है। इसमें आम उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली दरों में फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। बिजली कम्पनियों के उपभोक्ताओं के लिए फिक्स चार्ज बढ़ाने के प्रस्ताव को भी आयोग ने खारिज कर दिया है। आयोग की टैरिफ में घरेलू, अघरेलू, सार्वजनिक स्ट्रीट लाइट, कृषि, लघु, माध्यम और बड़े उद्योग और मिश्रित भार ईवी चार्जिंग स्टेशन और ट्रैक्शन लोड के उपभोक्ताओं को राहत दी है। इन श्रेणियों के लिए मौजूदा छूट भी लागू रहेगी।  जयपुर, अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम ने वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2023-24 के लिए टैरिफ याचिकाएं लगाई थी। इन याचिकाओं पर आए आपत्ति-सुझावों के बाद और आयोग की बैठकों के बाद फैसला हुआ। आयोग ने वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 पर विचार किया। इसमें मौजूदा टैरिफ दरों के राजस्व आंकलन के हिसाब से जयपुर और अजमेर डिस्कॉम सरप्लस और जोधपुर डिस्कॉम घाटे में सामने आया। <br /> <br /> <strong>छूट लागू रहेगी</strong><br /> आयोग ने राहत देने के पीछे कोविड का प्रभाव, फिक्स चार्ज से संभावित व्यावहरिक कठिनाई और राजस्व अंतराल का हवाला दिया है। सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ में बढ़ोतरी नहीं हुई। इन श्रेणियों के लिए मौजूदा छूट भी लागू रहेगी। बीपीएल श्रेणी और सिलिकोसिस पीड़ित परिवार उपभोक्ताओं के लिए छूट लागू रहेगी। <br /> <br /> <strong>बड़े उपभोक्ताओं पर लगेगा सरचार्ज</strong><br /> बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए पिछली बार दी गई छूट के वांछित परिणाम नहीं मिलने पर खपत के आधार पर सरचार्ज की व्यवस्था की गई है। अब बड़े उद्योगों को रात 12 से  सुबह छह बजे तक 15 फीसद छूट मिलेगी और सुबह छह से दस बजे तक पांच प्रतिशत सरचार्ज लगेगा। आयोग ने व्हीलिंग शुल्क और क्रॉस सब्सिडी शुल्क के सरचार्ज भी तय किए हैं।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 25 Nov 2021 12:42:33 +0530</pubDate>
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                <title>जोशी के घर बेरोजगार का धरना पुलिस को नामंजूर</title>
                                    <description><![CDATA[17 दिन से शहीद स्मारक पर  बेरोजगारों का महापड़ाव जारी]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/%E0%A4%9C%E0%A5%8B%E0%A4%B6%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%98%E0%A4%B0-%E0%A4%AC%E0%A5%87%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%A7%E0%A4%B0%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%B8-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%82%E0%A4%9C%E0%A5%82%E0%A4%B0/article-2025"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2021-10/whatsapp-image-2021-10-30-at-12.59.44.jpeg" alt=""></a><br /><p>जयपुर। प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं में गैर जमानती सख्त कानून का अध्यादेश जल्द से जल्द लाने, सभी विभागों में नई भर्तियां निकलवाने, सभी लंबित भर्ती को पूरा करवाने और रीट SI भर्ती की निष्पक्ष CBI  से जांच से करवाने और पेपरलीक के दोषी सभी अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके पूरे मामले का खुलासा करने सहित बेरोजगारों की विभिन्न मांगो को लेकर लगातार 17 दिन से शहीद स्मारक पर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ बैनर तले बेरोजगारों का महापड़ाव जारी है। वहीं सुबह मुख्य सचेतक महेश जोशी के घर के बहार उपेन यादव के अनशन पर बैठने के बाद पुलिस में हड़कंप मच गया। हालांकि इसके बाद मुख्य सचेतक महेश जोशी के घर के  बाहर से उपेन यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया। हालांकि पुलिस ने कुछ देर बाद उपेन यादव को हिरासत से छोड़ दिया। उपेन यादव वापस शहीद स्मारक धरना स्थल पर पहुँचकर कहा कि बेरोजगारो की मांगों को लेकर  आर-पार की लड़ाई कांग्रेस सरकार से जारी रहेगी और जल्द हजारों की संख्या में उत्तर प्रदेश राजस्थान कांग्रेस के खिलाफ कूच करेंगे और शहीद स्मारक धरना स्थल पर ही बिना खाना खाए काली दिवाली मनाएंगे।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 30 Oct 2021 17:43:35 +0530</pubDate>
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                <title>जीएसटी चोरी के मामले में कंपनी निदेशक की जमानत अर्जी खारिज</title>
                                    <description><![CDATA[मिराज प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक विनयकांत आमेटा की जमानत अर्जी को खारिज]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/617d28f04b67f/article-2024"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2021-10/justice_hammer_concept.jpg" alt=""></a><br /><p>जयपुर। अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-4 महानगर द्वितीय ने करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी के मामले में मिराज प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक विनयकांत आमेटा की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा की आरोपी पर बड़ी कर चोरी का आरोप है। ऐसे में उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता है। जमानत अर्जी में अधिवक्ता हरीश त्रिपाठी ने बताया कहा गया की उसे मामले में झूठा फंसाया गया है। विभाग ने जीएसटी की गणना भी गलत की है। विभाग ने फैक्ट्री में उत्पाद के खाली पड़े रैपर के आधार पर जीएसटी की गणना कर 869 करोड़ रुपए की कर चोरी बताई है। जबकि कर की गणना उत्पाद के बिक्री होने के बाद की जानी चाहिए थी। इसके अलावा प्रार्थी कंपनी में वेतनभोगी कर्मचारी है। कर चोरी से उसे कोई फायदा नहीं होने वाला था। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए। जिसका विरोध करते हुए विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि विभाग ने आरोपी के खिलाफ बड़ी कर चोरी पकड़ी है। इसलिए आरोपी को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। गौरतलब है की डीजीजीआई ने गत दिनों आरोपी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद विशेष न्यायालय ने आरोपी को जेल भेज दिया था।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 30 Oct 2021 17:30:02 +0530</pubDate>
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