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                <title> Traffic Rules - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
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                <description> Traffic Rules RSS Feed</description>
                
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                <title>ट्रैफिक चालान की रकम अब होगी ऑनलाइन जमा, नहीं लगाने पड़ेंगे ऑफिसों के चक्कर </title>
                                    <description><![CDATA[प्रदेश में अब ट्रैफिक चालान की रकम सिर्फ ऑनलाइन ही जमा की जाएगी। चालान की कार्रवाई का पूरा रिकॉर्ड भी ऑनलाइन रहेगा। यानी कि चालान में नकद लेन-देन खत्म कर दिया गया है। राज्य सरकार की इस नई व्यवस्था को लेकर सोमवार को राजपत्र में अधिसूचना जारी कर दी गई।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/traffic-challan-amount-will-now-be-deposited-online-no-need/article-152142"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2025-12/traffic-challan.png" alt=""></a><br /><p>जयपुर। प्रदेश में अब ट्रैफिक चालान की रकम सिर्फ ऑनलाइन ही जमा की जाएगी। चालान की कार्रवाई का पूरा रिकॉर्ड भी ऑनलाइन रहेगा। यानी कि चालान में नकद लेन-देन खत्म कर दिया गया है। राज्य सरकार की इस नई व्यवस्था को लेकर सोमवार को राजपत्र में अधिसूचना जारी कर दी गई। परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग के संयुक्त सचिव ओमप्रकाश बुनकर की ओर से जारी अधिसूचना में स्पष्ट है कि अब चालान की राशि नकद में जमा नहीं होगी। वाहन के मालिक (ड्राइवर) को जुर्माना ऑनलाइन पोर्टल के जरिए भरना होगा। इसके लिए ई-चालान और आईटीएमएस पोर्टल का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे भुगतान की प्रक्रिया सरल और रिकॉर्ड आधारित रहेगी।</p>
<p><strong>अफसरों की जिम्मेदारी भी तय</strong><br />राज्य सरकार ने चालान कार्रवाई और विवाद निपटारे के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय कर दी है। अब हेड कांस्टेबल से ऊपर के पुलिस अधिकारी और परिवहन विभाग के अधिकृत अधिकारी चालान मामलों में कार्रवाई कर सकेंगे। </p>
<p><strong>राजपत्र में जारी हुई नई अधिसूचना</strong><br />परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने 27 अप्रैल को राजस्थान राजपत्र में यह अधिसूचना जारी की है। यह आदेश केंद्रीय मोटर वाहन नियमए 1989 के नियम 167 के तहत लागू किया गया है। सरकार का उद्देश्य चालान प्रक्रिया को एक समान और डिजिटल बनाना है।</p>
<p><strong> विवाद की सुनवाई भी विभाग के तय अधिकारी करेंगे</strong><br />अधिसूचना में यह भी साफ किया गया है कि अगर किसी ड्राइवर को चालान पर आपत्ति है या वह उसे चुनौती देना चाहता है, तो उसकी सुनवाई तय स्तर के अधिकारी करेंगे। परिवहन विभाग में जिला परिवहन अधिकारी (डीटीओ) स्तर के अधिकारी और पुलिस विभाग में डिप्टी एसपी या असिस्टेंट कमिश्नर स्तर के अधिकारी शिकायतों का निपटारा करेंगे। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 30 Apr 2026 10:45:13 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur PS]]></dc:creator>
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                <title>राजस्थान में नया ट्रैफिक नियम लागू : अब ऑनलाइन ही भरना होगा चालान, पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर</title>
                                    <description><![CDATA[ट्रैफिक चालान व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल। अब नकद भुगतान बंद कर केवल ऑनलाइन माध्यम से ई-चालान और आईटीएमएस पोर्टल पर जुर्माना जमा होगा। हेड कांस्टेबल से ऊपर के अधिकारी ही कार्रवाई करेंगे। शिकायतों की सुनवाई तय होगी। व्यवस्था 27 अप्रैल की अधिसूचना के तहत लागू की गई।
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jodhpur/new-traffic-rules-implemented-in-rajasthan-now-challan-will-have/article-152094"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-04/111200-x-600-px)-(1)58.png" alt=""></a><br /><p>जोधपुर। राजस्थान में अब ट्रैफिक चालान भरने का तरीका पूरी तरह बदल गया है। राज्य सरकार ने नई व्यवस्था लागू करते हुए चालान की राशि नकद जमा करने पर रोक लगा दी है। अब वाहन मालिकों को जुर्माना केवल ऑनलाइन माध्यम से ही भरना होगा। नई व्यवस्था के तहत ई-चालान और आईटीएमएस (इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम) पोर्टल के जरिए भुगतान किया जाएगा। इससे पूरी प्रक्रिया डिजिटल और रिकॉर्ड आधारित होगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और विवाद की स्थिति में आसानी से जांच संभव होगी। अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय सरकार ने चालान कार्रवाई और उससे जुड़े विवादों के निपटारे के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय कर दी है। अब हेड कांस्टेबल से ऊपर के पुलिस अधिकारी और परिवहन विभाग के अधिकृत अधिकारी ही चालान मामलों में कार्रवाई कर सकेंगे।</p>
<p>चालान को लेकर यदि किसी को आपत्ति या शिकायत होती है तो निर्धारित अधिकारी उसकी सुनवाई करेंगे। इससे आम लोगों को प्रक्रिया समझने और अपनी समस्या का समाधान पाने में आसानी होगी। राजपत्र में जारी हुई अधिसूचना परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने 27 अप्रैल को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। यह व्यवस्था केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 167 के तहत लागू की गई है।</p>
<p> </p>
<p> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जोधपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 29 Apr 2026 17:02:32 +0530</pubDate>
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