<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>        <rss version="2.0"
            xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
            xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
            xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
            <channel>
                <atom:link href="https://dainiknavajyoti.com/traffic-challan/tag-78466" rel="self" type="application/rss+xml" />
                <generator>Dainik Navajyoti Rising Rajasthan RSS Feed Generator</generator>
                <title>traffic challan - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
                <link>https://dainiknavajyoti.com/tag/78466/rss</link>
                <description>traffic challan RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>ट्रैफिक चालान की रकम अब होगी ऑनलाइन जमा, नहीं लगाने पड़ेंगे ऑफिसों के चक्कर </title>
                                    <description><![CDATA[प्रदेश में अब ट्रैफिक चालान की रकम सिर्फ ऑनलाइन ही जमा की जाएगी। चालान की कार्रवाई का पूरा रिकॉर्ड भी ऑनलाइन रहेगा। यानी कि चालान में नकद लेन-देन खत्म कर दिया गया है। राज्य सरकार की इस नई व्यवस्था को लेकर सोमवार को राजपत्र में अधिसूचना जारी कर दी गई।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/traffic-challan-amount-will-now-be-deposited-online-no-need/article-152142"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2025-12/traffic-challan.png" alt=""></a><br /><p>जयपुर। प्रदेश में अब ट्रैफिक चालान की रकम सिर्फ ऑनलाइन ही जमा की जाएगी। चालान की कार्रवाई का पूरा रिकॉर्ड भी ऑनलाइन रहेगा। यानी कि चालान में नकद लेन-देन खत्म कर दिया गया है। राज्य सरकार की इस नई व्यवस्था को लेकर सोमवार को राजपत्र में अधिसूचना जारी कर दी गई। परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग के संयुक्त सचिव ओमप्रकाश बुनकर की ओर से जारी अधिसूचना में स्पष्ट है कि अब चालान की राशि नकद में जमा नहीं होगी। वाहन के मालिक (ड्राइवर) को जुर्माना ऑनलाइन पोर्टल के जरिए भरना होगा। इसके लिए ई-चालान और आईटीएमएस पोर्टल का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे भुगतान की प्रक्रिया सरल और रिकॉर्ड आधारित रहेगी।</p>
<p><strong>अफसरों की जिम्मेदारी भी तय</strong><br />राज्य सरकार ने चालान कार्रवाई और विवाद निपटारे के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय कर दी है। अब हेड कांस्टेबल से ऊपर के पुलिस अधिकारी और परिवहन विभाग के अधिकृत अधिकारी चालान मामलों में कार्रवाई कर सकेंगे। </p>
<p><strong>राजपत्र में जारी हुई नई अधिसूचना</strong><br />परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने 27 अप्रैल को राजस्थान राजपत्र में यह अधिसूचना जारी की है। यह आदेश केंद्रीय मोटर वाहन नियमए 1989 के नियम 167 के तहत लागू किया गया है। सरकार का उद्देश्य चालान प्रक्रिया को एक समान और डिजिटल बनाना है।</p>
<p><strong> विवाद की सुनवाई भी विभाग के तय अधिकारी करेंगे</strong><br />अधिसूचना में यह भी साफ किया गया है कि अगर किसी ड्राइवर को चालान पर आपत्ति है या वह उसे चुनौती देना चाहता है, तो उसकी सुनवाई तय स्तर के अधिकारी करेंगे। परिवहन विभाग में जिला परिवहन अधिकारी (डीटीओ) स्तर के अधिकारी और पुलिस विभाग में डिप्टी एसपी या असिस्टेंट कमिश्नर स्तर के अधिकारी शिकायतों का निपटारा करेंगे। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

                <link>https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/traffic-challan-amount-will-now-be-deposited-online-no-need/article-152142</link>
                <guid>https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/traffic-challan-amount-will-now-be-deposited-online-no-need/article-152142</guid>
                <pubDate>Thu, 30 Apr 2026 10:45:13 +0530</pubDate>
                                    <enclosure
                        url="https://dainiknavajyoti.com/media/2025-12/traffic-challan.png"                         length="1499512"                         type="image/png"  />
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur PS]]></dc:creator>
                            </item>

            </channel>
        </rss>
        