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                <title>Supreme Court India - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
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                <description>Supreme Court India RSS Feed</description>
                
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                <title>सुप्रीम कोर्ट ने किया फांसी की प्रक्रिया बदलने से इनकार, कहा- केंद्र सरकार बना सकती है वैकल्पिक तरीकों पर विशेषज्ञ समिति </title>
                                    <description><![CDATA[सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड की फांसी प्रक्रिया को बदलने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार चाहे तो विशेषज्ञ समिति बनाकर फांसी के कम दर्दनाक विकल्पों पर विचार कर सकती है और भविष्य में नए वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर समीक्षा का रास्ता खुला रहेगा।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/supreme-court-refused-to-change-the-process-of-hanging-and/article-163249"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2024-04/supreme-court1.jpg" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मौत की सजा के निष्पादन के लिए फांसी की प्रक्रिया को हटाने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए उसे खारिज कर दिया है लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में इस मुद्दे पर पुनर्विचार का रास्ता खुला रहेगा पीठ ने मंगलवार को कहा कि उसका यह फैसला केंद्र सरकार के एक विशेषज्ञ समिति के गठन के रास्ते में आड़े नहीं आएगा। केंद्र सरकार निष्पादन प्रक्रिया का व्यापक मूल्यांकन करने के लिए विशेषज्ञ पैनल बना सकती है और इस बात पर विचार कर सकती है कि क्या कोई वैकल्पिक तरीका मानवीय गरिमा की संवैधानिक आवश्यकता को बनाए रखते हुए दर्द और पीड़ा को कम कर सकता है।</p>
<p>न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354(5) को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर अपना फैसला सुनाया। यह धारा फांसी की प्रक्रिया से मृत्युदंड को निष्पादित करने का प्रावधान करती है। वरिष्ठ अधिवक्ता ऋषि मल्होत्रा की इस याचिका में फांसी के स्थान पर जहरीले इंजेक्शन, गोली मारने, बिजली के झटके देने या गैस चैंबर जैसे तरीकों को अपनाने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि फांसी की प्रक्रिया से अत्यधिक दर्द और लंबे समय तक पीड़ा होती है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 18 Aug 2026 16:10:31 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur NM]]></dc:creator>
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                <title>राजा रघुवंशी हत्याकांड: सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, मेघालय सरकार की मांग पर तुरंत रोक लगाने से इनकार</title>
                                    <description><![CDATA[सुप्रीम कोर्ट ने राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत पर तत्काल रोक लगाने की मेघालय सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपी फिलहाल बाहर रहेगी, लेकिन जमानत रद्दीकरण पर अंतिम फैसला बाद में होगा। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को स्वीकार करते हुए 'जमानत नियम है, जेल अपवाद' के सिद्धांत को दोहराया और अगली सुनवाई अगले गुरुवार के लिए तय की।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/raja-raghuvanshi-murder-case-big-relief-for-sonam-raghuvanshi-from/article-158752"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-07/021.png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि शीर्ष अदालत ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि प्रथम दृष्टया यह मामला ऐसा नहीं लगता जिसमें गिरफ्तारी के आधार न बताए गए हों, फिर भी चूंकि सोनम पहले से जमानत पर बाहर है, इसलिए फिलहाल उस आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा।</p>
<p>जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की पीठ ने स्पष्ट किया कि जमानत रद्द करने का अंतिम फैसला मामले की सुनवाई के दौरान किया जाएगा। अदालत ने यह भी कहा कि अपराध गंभीर होने के बावजूद भारतीय न्याय व्यवस्था में जमानत नियम है, जबकि जेल अपवाद।</p>
<p>सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय सरकार की जमानत रद्द करने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई और सोनम रघुवंशी को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई अगले गुरुवार को होगी। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दावा किया कि हाई कोर्ट का जमानत आदेश गिरफ्तारी से जुड़े एक तकनीकी त्रुटि के आधार पर दिया गया था।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 03 Jul 2026 13:23:59 +0530</pubDate>
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