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                <title>Solicitor General Tushar Mehta - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
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                <description>Solicitor General Tushar Mehta RSS Feed</description>
                
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                <title>नाबालिग को धमकाने के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, यूपी-दिल्ली पुलिस से मांगा कार्रवाई और सुरक्षा का पूरा ब्योरा</title>
                                    <description><![CDATA[विरोध-प्रदर्शन मामले में 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को धमकाने और उसके घर पर पथराव की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने इसे अस्वीकार्य बताते हुए उत्तर प्रदेश और दिल्ली पुलिस से दर्ज प्राथमिकी, जांच प्रगति और पीड़ित परिवार की सुरक्षा पर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/supreme-court-demands-strict-action-from-up-delhi-police-on-the/article-165235"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2024-04/supreme-court--3.jpg" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। विरोध-प्रदर्शन से जुड़े एक मामले में 14 वर्षीय लड़की को कथित तौर पर धमकाने और उसके घर पर पथराव किए जाने के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि किसी नाबालिग या उसके परिवार को आपराधिक मामले में कार्रवाई से रोकने के लिए भयभीत करना स्वीकार नहीं किया जा सकता।</p>
<p>अदालत ने उत्तर प्रदेश और दिल्ली पुलिस से मामले में दर्ज एफआईआर, लड़की और उसके परिजनों की सुरक्षा तथा आरोपियों के खिलाफ उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है। पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से लड़की की शिकायत पर तत्काल उचित कार्रवाई और सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा।</p>
<p>सुनवाई के दौरान बताया गया कि प्रदर्शन के दौरान लड़की के पिता से कथित मारपीट का एक वीडियो सामने आया था। इस मामले में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई है। वकील ने लड़की के घर पर पथराव और पुलिस कार्रवाई में कथित लापरवाही का मुद्दा उठाया। कोर्ट ने स्थानीय पुलिस को घटना की अलग से जांच करने और परिवार को आवश्यक सुरक्षा देने का निर्देश दिया।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 10 Sep 2026 16:26:41 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur NM]]></dc:creator>
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                <title>सुप्रीम कोर्ट ने CJP के 5 सितंबर दिल्ली मार्च पर रोक से किया इनकार, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश</title>
                                    <description><![CDATA[सुप्रीम कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के 5 सितंबर को प्रस्तावित दिल्ली मार्च पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि प्रदर्शन से अप्रिय स्थिति होने का कोई ठोस आधार नहीं है। CJP अपनी मांगों को लेकर इंडिया गेट से पुलिस मुख्यालय तक मार्च निकालेगी।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/supreme-court-refuses-to-ban-cjps-5th-september-delhi-march/article-164307"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-08/cjp.png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से 5 सितंबर को प्रस्तावित दिल्ली मार्च पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि ऐसा मानने के लिए फिलहाल कोई ठोस आधार नहीं है कि प्रदर्शन से अनिवार्य रूप से अप्रिय स्थिति पैदा होगी। अदालत ने प्रशासन से कानून-व्यवस्था बनाए रखने और प्रदर्शन से जुड़े सभी पक्षों से नियमों के दायरे में रहने की अपेक्षा जताई।</p>
<p>मार्च पर रोक की मांग सेवानिवृत्त दिल्ली पुलिस अधिकारी राजेंद्र सिंह की याचिका में की गई थी। याचिकाकर्ता ने आगामी BRICS सम्मेलन का हवाला देते हुए राजधानी में बड़े प्रदर्शन की अनुमति नहीं देने की मांग की थी। CJP का कहना है कि सरकार ने आंदोलन के दौरान उठाई गई चार मांगों में से तीन अब तक पूरी नहीं की हैं। इनमें छात्रों के परिवारों को मुआवजा, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज FIR वापस लेना और पुलिस-RAF की कार्रवाई पर माफी शामिल है। संगठन ने इन्हीं मुद्दों को लेकर 5 सितंबर को फिर मार्च निकालने का ऐलान किया है।</p>
<p>प्रस्तावित मार्च इंडिया गेट से शुरू होकर नई दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक जाएगा। इसमें कथित NEET अनियमितताओं के बाद जान गंवाने वाले छात्रों के परिजनों के शामिल होने की भी बात कही गई है। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि प्रदर्शन से जुड़ी FIR वापस लेने के लिए अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट में आवेदन किया गया है। इससे पहले 20 जुलाई के प्रदर्शन में पुलिस कार्रवाई के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट पांच सदस्यीय समिति गठित कर चुका है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 31 Aug 2026 16:30:09 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur NM]]></dc:creator>
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                <title>राजा रघुवंशी हत्याकांड: सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, मेघालय सरकार की मांग पर तुरंत रोक लगाने से इनकार</title>
                                    <description><![CDATA[सुप्रीम कोर्ट ने राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत पर तत्काल रोक लगाने की मेघालय सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपी फिलहाल बाहर रहेगी, लेकिन जमानत रद्दीकरण पर अंतिम फैसला बाद में होगा। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को स्वीकार करते हुए 'जमानत नियम है, जेल अपवाद' के सिद्धांत को दोहराया और अगली सुनवाई अगले गुरुवार के लिए तय की।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/raja-raghuvanshi-murder-case-big-relief-for-sonam-raghuvanshi-from/article-158752"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-07/021.png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि शीर्ष अदालत ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि प्रथम दृष्टया यह मामला ऐसा नहीं लगता जिसमें गिरफ्तारी के आधार न बताए गए हों, फिर भी चूंकि सोनम पहले से जमानत पर बाहर है, इसलिए फिलहाल उस आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा।</p>
<p>जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की पीठ ने स्पष्ट किया कि जमानत रद्द करने का अंतिम फैसला मामले की सुनवाई के दौरान किया जाएगा। अदालत ने यह भी कहा कि अपराध गंभीर होने के बावजूद भारतीय न्याय व्यवस्था में जमानत नियम है, जबकि जेल अपवाद।</p>
<p>सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय सरकार की जमानत रद्द करने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई और सोनम रघुवंशी को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई अगले गुरुवार को होगी। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दावा किया कि हाई कोर्ट का जमानत आदेश गिरफ्तारी से जुड़े एक तकनीकी त्रुटि के आधार पर दिया गया था।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 03 Jul 2026 13:23:59 +0530</pubDate>
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