<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>        <rss version="2.0"
            xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
            xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
            xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
            <channel>
                <atom:link href="https://dainiknavajyoti.com/jail/tag-8107" rel="self" type="application/rss+xml" />
                <generator>Dainik Navajyoti Rising Rajasthan RSS Feed Generator</generator>
                <title>jail - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
                <link>https://dainiknavajyoti.com/tag/8107/rss</link>
                <description>jail RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>सावधान: मधुमक्खियों का छत्ता तोड़ा तो 3 साल की जेल</title>
                                    <description>
                        <![CDATA[शेरगढ़ सेंचुरी सहित जंगलों में मधुमक्खियों को नुकसान पहुंचाने पर होगी कार्रवाई।]]>
                    </description>
                
                                    <content:encoded>
                        <![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/caution--breaking-a-beehive-could-lead-to-3-years-in-jail/article-149402"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-04/122200-x-60-px)-(1)14.png" alt=""></a><br /><p>कोटा। जंगल में मधुमक्खियों का छत्ता तोड़ना अब महंगा पड़ सकता है। ऐसा करने वालों को सीधे जेल की हवा खानी पड़ सकती है, क्योंकि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मधुमक्खियां भी संरक्षित वन्यजीवों में शामिल हैं। वन विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि मधुमक्खियों के छत्ते को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। दरअसल, वन्यजीव विभाग ने शेरगढ़ सेंचुरी में तेजी से घट रही मधुमक्खियों की संख्या को बढ़ाने के लिए निगरानी तंत्र मजबूत किए हैं। सेंचुरी व जंगलों में मधुमक्खियों के छत्ते को तोड़ने व नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की वनकर्मियों को निर्देश जारी किए हैं।</p>
<p><strong>सेंचुरी व जंगल में मधुमक्खियों का छत्ता तोड़ना अपराध</strong><br />डीएफओ अनुराग भटनागर ने बताया कि जंगल, केवल शेर, बाघ, पैंथर, भालू या हिरण का ही घर नहीं है, बल्कि चींटी से लेकर मधुमक्खी तक हर जीव का प्राकृतिक आवास है और सभी को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में संरक्षण प्राप्त है। इसके बावजूद कई लोग चोरी-छिपे जंगलों में जाकर मधुमक्खियों के छत्ते तोड़ देते हैं, जो कि गंभीर वन अपराध की श्रेणी में आता है। हालांकि, यह एक्ट केवल सेंचूरी व जंगलों में ही प्रभावी होगा।</p>
<p><strong>3 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान</strong><br />उन्होंने बताया कि शेरगढ़ सेंचुरी सहित अन्य वन क्षेत्रों में यदि कोई व्यक्ति मधुमक्खियों का छत्ता तोड़ता है तो यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का उल्लंघन की श्रेणी में आता है। इस पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 29 के तहत 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। वहीं, वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास को नुकसान पहुंचाने, वन्यजीवों को परेशान करने और छेड़छाड़ करने जैसी धाराओं में मामला दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कानून में स्पष्ट प्रावधान है कि जंगल में रहने वाले किसी भी छोटे या बड़े जीव को नुकसान पहुंचाना वन्यजीव संरक्षण कानून का गंभीर उल्लंघन है।</p>
<p><strong>पर्यावरण व खाद्य श्रृंखला की महत्वपूर्ण कड़ी मधुमक्खी</strong><br />वैज्ञानिकों का मानना है कि मधुमक्खियां पर्यावरण और खाद्य श्रृंखला की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। यदि मधुमक्खियां नहीं रहेंगी तो परागण नहीं होगा, फसलें नहीं उगेंगी और धीरे-धीरे जीवन संकट में पड़ जाएगा। यदि मधुमक्खियां नहीं रहेंगी तो फसलों का उत्पादन प्रभावित होगा और पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए मधुमक्खियों की रक्षा करना केवल कानून का पालन नहीं, बल्कि मानव जीवन की सुरक्षा भी है।</p>
<p><strong>एक छत्ते में 50 हजार मधुमक्खियां व उनके अंडे होते हैं</strong><br />उन्होंने बताया कि पहले के लोग मधुमक्खी का छत्ता टेक्निक से तोड़ते थे। वो केवल ऊपर ऊपर से शहद निकालते थे और रानी मक्खी को नहीं मारते थे। आजकल शहद निकालने के लिए लोग पूरे छत्ते को तोड़ देते है। एक छत्ते में 50 हजार मधुमक्खियां व उनके अंडे होते हैं। छत्ता तोड़ने से सभी मर जाते हैं। हम शेरगढ़ अभ्यारण के अलावा भैंसरोडगढ़ सेंचुरी, अभेडा बायोलॉजिकल पार्क व कोटा जू में भी मधुमक्खियों के बॉक्स लगाने के प्रयास कर रहे हैं।</p>
<p><strong>इनका कहना है</strong><br />सेंचुरी के अंदर कोई भी मधुमक्खियों के छत्ते को तोड़ता है या उनके प्राकृतिक आवास को नुकसान पहुंचाता है तो उसके खिलाफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की धारा-29 के तहत कार्रवाई की जाएगी जिसमें तीन साल तक की सजा का प्रावधान है।<br /><strong>-अनुराग भटनागर, डीएफओ वन्यजीव विभाग कोटा</strong></p>]]>
                    </content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>कोटा</category>
                                    

                <link>https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/caution--breaking-a-beehive-could-lead-to-3-years-in-jail/article-149402</link>
                <guid>https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/caution--breaking-a-beehive-could-lead-to-3-years-in-jail/article-149402</guid>
                <pubDate>Tue, 07 Apr 2026 14:46:19 +0530</pubDate>
                                    <enclosure
                        url="https://dainiknavajyoti.com/media/2026-04/122200-x-60-px%29-%281%2914.png"                         length="1263988"                         type="image/png"  />
                
                                    <dc:creator>
                        <![CDATA[kota]]>
                    </dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>रांची की जेल में जमकर नाचे कैदी : जेलर और जमादार निलंबित, वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप </title>
                                    <description>
                        <![CDATA[जेल प्रशासन ने आनन-फानन में वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई की।  ]]>
                    </description>
                
                                    <content:encoded>
                        <![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/panic-in-ranchi-jail-prisoners-jailer-and-jamadar-danced-vigorously/article-131643"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2025-11/111-(2).png" alt=""></a><br /><p>रांची। झारखंड की राजधानी रांची के भगवान बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में कुछ कैदियों का डांस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर जेल आईजी के निर्देश पर जेलर देवनाथ राम और जमादार विनोद कुमार सस्पेंड कर दिया गया। </p>
<p>इसके साथ ही दिनेश वर्मा को नया जेलर बनाया गया है। वीडियो वायरल होने के बाद जेल महकमे में हड़कंप हो गया। जेल प्रशासन ने आनन-फानन में वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई की।  </p>]]>
                    </content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

                <link>https://dainiknavajyoti.com/bharat/panic-in-ranchi-jail-prisoners-jailer-and-jamadar-danced-vigorously/article-131643</link>
                <guid>https://dainiknavajyoti.com/bharat/panic-in-ranchi-jail-prisoners-jailer-and-jamadar-danced-vigorously/article-131643</guid>
                <pubDate>Fri, 07 Nov 2025 11:27:27 +0530</pubDate>
                                    <enclosure
                        url="https://dainiknavajyoti.com/media/2025-11/111-%282%29.png"                         length="288042"                         type="image/png"  />
                
                                    <dc:creator>
                        <![CDATA[Jaipur ]]>
                    </dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>नौ वर्षीय बालिका से छेड़छाड़ के 72 वर्षीय आरोपी  को पांच साल की  कैद </title>
                                    <description>
                        <![CDATA[ बालिका को  टॉफी का लालच देकर  कमरे में  बुलाया था।]]>
                    </description>
                
                                    <content:encoded>
                        <![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/72-year-old-accused-sentenced-to-five-years-imprisonment-for-molesting-a-nine-year-old-girl/article-125836"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2024-04/court-hammer04.jpg" alt=""></a><br /><p>कोटा। नौ वर्षीय मासूम बालिका से  छेड़छाड़ करने के एक साल पुराने मामले में बुधवार को पोक्सो क्रम संख्या-चार कोर्ट के न्यायाधीश विक्रम सिंह ने आरोपी बुजुर्ग को दोषी करार देते हुए पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने आरोपी महेश दत्त (72) पुत्र नाथूलाल निवासी अनंतपुरा थाना क्षेत्र   पर  सात हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। <br /> <br />विशिष्ट लोक अभियोजक वंदना नागर ने बताया कि पीड़ित बालिका की मां ने  आरोपी के खिलाफ 3 मई 2024 को   अनंतपुरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया था कि उसकी नौ वर्षीय पुत्री शाम को छह बजे अपने घर के बाहर खेल रही थी तभी आरोपी ने उसे टॉफी देकर अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ छेड़छाड़ की। बालिका ने आपबीती अपनी दादी और मां  को बताई । इसके बाद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया । मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ और पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया था। पुलिस अनुसंधान के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए न्यायालय में चालान पेश किया। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की और से कई गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 72 वर्षीय बुजुर्ग आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए सात हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। <br />  </p>]]>
                    </content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>कोटा</category>
                                    

                <link>https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/72-year-old-accused-sentenced-to-five-years-imprisonment-for-molesting-a-nine-year-old-girl/article-125836</link>
                <guid>https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/72-year-old-accused-sentenced-to-five-years-imprisonment-for-molesting-a-nine-year-old-girl/article-125836</guid>
                <pubDate>Thu, 04 Sep 2025 15:28:17 +0530</pubDate>
                                    <enclosure
                        url="https://dainiknavajyoti.com/media/2024-04/court-hammer04.jpg"                         length="40961"                         type="image/jpeg"  />
                
                                    <dc:creator>
                        <![CDATA[kota]]>
                    </dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को बीस साल की कठोर कैद </title>
                                    <description>
                        <![CDATA[स्कूल से घर आ रही थी रास्ते में आरोपी  ने उसे रोक कर धमकी दी।
]]>
                    </description>
                
                                    <content:encoded>
                        <![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/twenty-years-rigorous-imprisonment-to-the-accused-of-raping-a-minor/article-124322"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2024-01/court-hammer04.jpg" alt=""></a><br /><p>कोटा । नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में पोक्सो क्रम संख्या-चार के न्यायाधीश विक्रम सिंह  ने आरोपी को दोषी मानते हुए बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश  ने आरोपी पवननाथ (20)  निवासी बापू कॉलोनी, हाल निवास छगन जी की बाडी, जुल्मी रोड, रामगंजमंडी को 57 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। <br /> <br />विशिष्ट लोक अभियोजक वंदना नागर ने बताया कि 15 वर्षीय  पीड़िता ने 9 सितंबर 2023 को कोटा ग्रामीण पुलिस थाना  में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दी थी। जिसमें बताया  था कि वह कक्षा 8  की छात्रा है 4 सितंबर  को दोपहर करीब एक बजे  स्कूल से घर आ रही थी रास्ते में आरोपी पवननाथ ने उसे रोक कर धमकी दी कि अगर उसके साथ   नहीं गई तो उसके  परिजनों को खत्म कर देगा। डर के कारण पीड़िता  पवन के साथ चली गई। वह उसे  डरा-धमकाकर एक बन्द अस्पताल के अन्दर ले गया  जहां उसके साथ दुष्कर्म किया और घर  भेज दिया । साथ  ही धमकी दी कि अगर इस बारे में किसी को बताया तो पीड़िता  व उसके परिजनों को  जान से खत्म कर देगा। पीड़िता ने  8 सितंबर की शाम को हिम्मत करके  माता-पिता को आपबीती बताई, माता-पिता व बड़ा भाई उसे साथ लेकर थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आए । </p>
<p>पीड़िता की  रिपोर्ट पर  पुलिस ने धारा 376 (2) (एन), 506 आईपीसी तथा पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने आरोपी को दोषी मानते हुए 15 दिसंबर को चालान पेश किया।  ट्रायल के दौरान न्यायालय ने  प्रसंज्ञान लिया। इस दौरान न्यायालय में अभियोजन पक्ष की और से कई गवाहों के बयान करवाए गए। न्यायालय ने आरोपी पवननाथ को दोषी मानते हुए बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 57 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया । </p>]]>
                    </content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>कोटा</category>
                                    

                <link>https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/twenty-years-rigorous-imprisonment-to-the-accused-of-raping-a-minor/article-124322</link>
                <guid>https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/twenty-years-rigorous-imprisonment-to-the-accused-of-raping-a-minor/article-124322</guid>
                <pubDate>Thu, 21 Aug 2025 17:22:49 +0530</pubDate>
                                    <enclosure
                        url="https://dainiknavajyoti.com/media/2024-01/court-hammer04.jpg"                         length="40961"                         type="image/jpeg"  />
                
                                    <dc:creator>
                        <![CDATA[kota]]>
                    </dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>यमन में निमिषा प्रिया की फांसी की सजा स्थगित, हत्या के आरोप में है जेल में बंद</title>
                                    <description>
                        <![CDATA[यमन की जेल में बंद केरल के पल्लकड़ की निमिषा प्रिया की फांसी की सजा स्थगित हो गई है]]>
                    </description>
                
                                    <content:encoded>
                        <![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/nimisha-priyas-death-sentence-in-yemen-is-lodged-in-jail/article-120550"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2025-07/news-(2)21.png" alt=""></a><br /><p>नयी दिल्ली। यमन में हूतियों के नियंत्रण वाली राजधानी सना में हत्या के जुर्म में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को दी जाने वाली मौत की सज़ा टाल दी गई है। सूत्रों ने मंगलवार को यहां बताया कि भारतीय अधिकारियों के प्रयासों से निमिषा प्रिया की सजा टल गई है। भारतीय अधिकारी वहां के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में थे।</p>
<p>सूत्रों ने कहा कि पता चला है कि यमन के स्थानीय अधिकारियों ने 16 जुलाई को निमिषा प्रिया को दी जाने वाली मौत की सज़ा स्थगित कर दी है।  भारत सरकार इस मामले की शुरुआत से ही पीड़ित पक्ष के साथ समुचित व्यवहार के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। सरकार हाल में निमिषा के परिजनों को यमन में दूसरे पक्ष के साथ सहमति का कोई रास्ता निकालने की कोशिश करने और सजा को टलवाने के प्रयासों में विशेष तरीके से सहयोग कर रही थी।</p>
<p>सूत्रों ने कहा कि “ मामले के संवेदनशील होने के बावजूद भारतीय अधिकारी लगातार स्थानीय जेल अधिकारियों और अभियोजक कार्यालय के साथ संपर्क में रहे, जिसके कारण निमिषा प्रिया की मौत की सजा टलवाने में सफलता मिली।”</p>
<p>इस बीच, कुछ रिपोर्टों के अनुसार निमिषा के कानूनी सलाहकारों ने उसकी माफी के लिए लगभग 8.5 करोड़ रुपए (10 लाख डॉलर) की पेशकश की थी, जिसे स्थानीय प्रथा के अनुसार ‘खूंबहा’ कहा जाता है। गौरतलब है कि केरल की 37 वर्षीय नर्स को यमन के एक नागरिक की हत्या के आरोप में दोषी ठहराया गया है।</p>
<p>केरल के पलक्कड़ ज़िले की निवासी निमिषा नर्सिंग प्रशिक्षण पूरा करने के बाद 2011 में यमन चली गई थी। उसे 2017 में अपने ‘व्यापारिक सहयोगी’ तलाल अब्दो महदी की कथित हत्या के आरोप में गिरफ़्तार किया गया था। 3 साल बाद 2020 में यमन की एक अदालत ने उसे इस मामले में मौत की सज़ा सुनाई थी।</p>]]>
                    </content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

                <link>https://dainiknavajyoti.com/bharat/nimisha-priyas-death-sentence-in-yemen-is-lodged-in-jail/article-120550</link>
                <guid>https://dainiknavajyoti.com/bharat/nimisha-priyas-death-sentence-in-yemen-is-lodged-in-jail/article-120550</guid>
                <pubDate>Tue, 15 Jul 2025 14:38:57 +0530</pubDate>
                                    <enclosure
                        url="https://dainiknavajyoti.com/media/2025-07/news-%282%2921.png"                         length="123072"                         type="image/png"  />
                
                                    <dc:creator>
                        <![CDATA[Jaipur]]>
                    </dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>दस साल पुराना हत्या के प्रयास का मामला -   दोषियों को 10-10  साल की कठोर कैद </title>
                                    <description>
                        <![CDATA[ आरोपी गोली मार कर  फरार हो गए थे।]]>
                    </description>
                
                                    <content:encoded>
                        <![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/ten-years-old-case-of-attempted-murder---10-10-years-rigorous-imprisonment-to-the-accused/article-118120"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2025-06/news50.png" alt=""></a><br /><p>कोटा ।  एडीजे क्रम 4 के न्यायाधीश ने हत्या के प्रयास में दो आरोपियों को दोषी मानते हुए दस-दस  साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए अर्थ दंड से दंडित किया है। साजीदेहड़ा निवसी जुबेर (39)पुत्र मोहम्मद इस्माइल  और शिवपुरा  निवासी शाहिद खान उर्फ चिल्ली (39) पुत्र मुश्ताक अली  को 20-20  हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। <br /> अपर लोक अभियोजक ने बताया कि परिवादी अब्दुल हनीफ ने  महावीर नगर पुलिस थाने में रिपोर्ट दी थी कि 17 अगस्त 2015 को रात करीब सवा दस बजे होटल पर नौकर दिनेश व शाहरुख के साथ  खाना खिला रहा था। उसी समय शाहिद उर्फ चिल्ली अन्य तीन साथियों के साथ बाइक से होटल पर आया । उसने  खाने का आर्डर दिया तथा शराफत भाई के बारे में पूछा और उनसे बात करने की इच्छा जताई। इसके बाद मैंने अपने फोन से शाहिद  की  शराफत भाई से बात करवाई। उसने उन्हें होटल  बुलाया  10-15 मिनट में शराफत भाई आ गए। इसके बाद शराफत भाई और  शाहिद  उर्फ चिल्ली बातचीत कर रहे थे। एक-दो मिनट बाद शराफत भाई के चिल्लाने की आवाज आई तो देखा कि उन लोगों ने जान से मारने की नियत से शराफत भाई को गोली मार दी और फरार हो गए ।उनके पेट में गोली लगी थी। उन्हें अस्पताल ले गएऔर पुलिस को सूचना दी । <br />पुलिस ने हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने अनवर उर्फ गुड्डू, शाहिद खान उर्फ  चिल्ली, आरिफ हुसैन व जुबेर को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर  से कई गवाहों के बयान दर्ज करवाए । न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जुबेर, शाहिद खान उर्फ चिल्ली को दोषी मानते हुए दस-दस साल के कारावास की सजा सुनाते हुए 20-20 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। <br /> </p>]]>
                    </content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>कोटा</category>
                                    

                <link>https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/ten-years-old-case-of-attempted-murder---10-10-years-rigorous-imprisonment-to-the-accused/article-118120</link>
                <guid>https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/ten-years-old-case-of-attempted-murder---10-10-years-rigorous-imprisonment-to-the-accused/article-118120</guid>
                <pubDate>Sat, 21 Jun 2025 17:27:02 +0530</pubDate>
                                    <enclosure
                        url="https://dainiknavajyoti.com/media/2025-06/news50.png"                         length="224209"                         type="image/png"  />
                
                                    <dc:creator>
                        <![CDATA[kota]]>
                    </dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>छह साल पुराना मामला : हत्या के प्रयास में दो आरोपियों को 5-5 साल की कैद </title>
                                    <description>
                        <![CDATA[पिस्टल से गोली चलाई लेकिन साइड में झुक जाने से  गोली ट्यूबलाइट में लगी ।]]>
                    </description>
                
                                    <content:encoded>
                        <![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/six-year-old-case--two-accused-sentenced-to-5-years-imprisonment-each-for-attempt-to-murder/article-116272"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2023-10/hogh-cort-chandigarh-court-hammer1457186614-821.jpg" alt=""></a><br /><p>कोटा। गोली मारकर हत्या करने के प्रयास में अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश महिला उत्पीड़न क्रम एक की न्यायाधीश श्वेता शर्मा ने साढे छह साल पुराने मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल के साधारण कारावास की सजा सुनाते हुए 11-11 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। पुलिस ने न्यायालय में दीपक थापा पुत्र टेक बहादुर, मयंक उर्फ विकास सेन , शुभम मेहरा उर्फ देवेन्द्र मेहरा पुत्र चंद्र मोहन और विष्णु शर्मा पुत्र जगदीश प्रसाद को दोषी मानते हुए चालान पेश किया था, न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद शुभम मेहरा उर्फ देवेन्द्र मेहरा और विष्णु शर्मा पुत्र जगदीश शर्मा को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। </p>
<p>विशिष्ट लोक अभियोजक बलराम मीणा ने बताया कि 17 अगस्त 2018 को फरियादी इमरान खान ने पुलिस थाना कुन्हाड़ी में रिपोर्ट दी थी जिसमें बताया  था कि वह करीब सात बजे जयपुर गोल्डन के पास एक चाय की दुकान पर चाय पीने गया था और काउंटर के पास खड़ा था। तभी शुभम मेहरा उर्फ देवेन्द्र अपने एक अन्य साथी के साथ बाइक पर आया और उसने  जान से मारने के लिए इमरान पर पिस्टल से गोली चलाई लेकिन साइड में झुक जानेसे  गोली ट्यूबलाइट में  लगी इससे वह बाल-बाल बच गया। उसके दुकान पर खड़े होने की सूचना शुभम को दीपक थापा ने दी थी। दीपक थापा पांच मिनट पहले ही उसे देखकर गया था उसके जाने के पांच मिनट बाद ही शुभम आ गया और वारदात को अंजाम दिया। मामले में पुलिस ने आरोपी दीपक थापा, मयंक उर्फ विकास सेन ,शुभम मेहरा उर्फ देवेन्द्र मेहरा और विष्णु शर्मा के खिलाफ धारा 307 , 120 बी तथा आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया था।  ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष से 12 गवाहों के बयान करवाए गए। इस पर न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी शुभम मेहरा उर्फ देवेन्द्र और विष्णु शर्मा को दोषी मानते हुए पांच-पांच साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है । न्यायालय ने दोनों आरोपियों को 11-11 हजार रुपए के जुमार्ने से दंडित किया है। </p>]]>
                    </content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>कोटा</category>
                                    

                <link>https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/six-year-old-case--two-accused-sentenced-to-5-years-imprisonment-each-for-attempt-to-murder/article-116272</link>
                <guid>https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/six-year-old-case--two-accused-sentenced-to-5-years-imprisonment-each-for-attempt-to-murder/article-116272</guid>
                <pubDate>Tue, 03 Jun 2025 16:43:52 +0530</pubDate>
                                    <enclosure
                        url="https://dainiknavajyoti.com/media/2023-10/hogh-cort-chandigarh-court-hammer1457186614-821.jpg"                         length="22355"                         type="image/jpeg"  />
                
                                    <dc:creator>
                        <![CDATA[kota]]>
                    </dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>गांजा तस्कर  को 7 वर्ष का कठोर कारावास, गश्त एवं चेकिंग के दौरान  8 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद  </title>
                                    <description>
                        <![CDATA[शनिवार को न्यायालय एनडीपीएस कोटा के न्यायाधीश रामपाल सिंह ने  पांच साल पुराने गांजा तस्करी के मामले में  गांजा तस्कर  को सात वर्ष के कठोर कारावास एवं 75 हजार रुपए जुमार्ने की सजा से दंडित किया है]]>
                    </description>
                
                                    <content:encoded>
                        <![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/ganja-smuggler-sentenced-to-7-years-rigorous-imprisonment/article-115986"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2025-05/news-(5)24.png" alt=""></a><br /><p>कोटा। शनिवार को न्यायालय एनडीपीएस कोटा के न्यायाधीश रामपाल सिंह ने पांच साल पुराने गांजा तस्करी के मामले में  गांजा तस्कर  को सात वर्ष के कठोर कारावास एवं 75 हजार रुपए जुमार्ने की सजा से दंडित किया है।विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र सिंह निर्भय ने बताया कि  20 जनवरी 2020 को विज्ञान नगर थानाधिकारी शहर  में गश्त एवं चेकिंग के दौरान एक शख्स को एक बैग के साथ  डिटेन  किया था। नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम मांगीलाल पुत्र आनंदीलाल निवासी ग्राम मोरपा थाना सुल्तानपुर जिला कोटा बताया।</p>
<p>बैग की तलाशी ली तो उसमें  8 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद हुआ।जिसे पुलिस ने जब्त कर मांगीलाल को धारा  8/20 एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार किया । अनुसंधान के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण में कुल 10 गवाह लेखबद्ध करवाएऔर कुल 41 दस्तावेज प्रदर्शित करवाएं। न्यायालय ने मामले में निर्णय देते हुए आरोपी मांगीलाल को दोषी मानते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास  75 हजार जुमार्ने की सजा से दंडित किया।</p>]]>
                    </content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>कोटा</category>
                                    

                <link>https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/ganja-smuggler-sentenced-to-7-years-rigorous-imprisonment/article-115986</link>
                <guid>https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/ganja-smuggler-sentenced-to-7-years-rigorous-imprisonment/article-115986</guid>
                <pubDate>Sat, 31 May 2025 18:09:17 +0530</pubDate>
                                    <enclosure
                        url="https://dainiknavajyoti.com/media/2025-05/news-%285%2924.png"                         length="311895"                         type="image/png"  />
                
                                    <dc:creator>
                        <![CDATA[kota]]>
                    </dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>अफीम तस्कर को पांच वर्ष की जेल, 50 हजार जुमार्ना</title>
                                    <description>
                        <![CDATA[ट्रेन के जनरल कोच से  मय बैग डिटेन किया था।
]]>
                    </description>
                
                                    <content:encoded>
                        <![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/opium-smuggler-sentenced-to-five-years-in-jail--50-thousand-rupees-fine/article-115633"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2025-05/news-(7)10.png" alt=""></a><br /><p>कोटा। विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस कोटा के न्यायाधीश रामपाल चौधरी ने करीब 6 साल पुराने अफीम तस्करी के मामले में  आरोपी को पांच वर्ष के कठोर कारावास एवं 50,000 रुपए जुमार्ने की सजा से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र सिंह निर्भय ने बताया कि 19 जुलाई 2019 को कोटा  जीआरपी थाना ने कोटा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक पर खड़ी ट्रेन नम्बर 19039 अवध एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल कोच से एक शख्स को मय बैग डिटेन किया था। उस शख्स से जब उसका नाम व पता पूछा तो उसने नाम राकेश सिंह पुत्र रामसिंह  बताया और निवासी गांव परीक्षा थाना माता वसैया जिला मुरैना मध्य प्रदेश बताया।</p>
<p>वह चौमहला से सवाई माधोपुर जा रहा था। तलाशी लेने पर  उसके  पास से 500 ग्राम अफीम बरामद हुई, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया अनुसंधान के बाद आरोपी राकेश सिंह के विरुद्ध धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।अभियोजन पक्ष की ओर से  कुल 11 गवाह लेखबद्ध करवाए  और कुल 36 दस्तावेज प्रदर्शित करवाएं।न्यायालय ने मामले में निर्णय देते हुए आरोपी  को 5 वर्ष के कठोर कारावास और 50,000  रुपए जुमार्ने की सजा से दंडित किया।</p>]]>
                    </content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>कोटा</category>
                                    

                <link>https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/opium-smuggler-sentenced-to-five-years-in-jail--50-thousand-rupees-fine/article-115633</link>
                <guid>https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/opium-smuggler-sentenced-to-five-years-in-jail--50-thousand-rupees-fine/article-115633</guid>
                <pubDate>Wed, 28 May 2025 15:09:40 +0530</pubDate>
                                    <enclosure
                        url="https://dainiknavajyoti.com/media/2025-05/news-%287%2910.png"                         length="224209"                         type="image/png"  />
                
                                    <dc:creator>
                        <![CDATA[kota]]>
                    </dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>दहेज हत्या के दोषी पति को 7 साल की कैद, विवाहिता ने की थी आत्महत्या </title>
                                    <description>
                        <![CDATA[हारून के साथ दहेज की मांग को लेकर दिलशाद मारपीट करता था। इससे वह  मानसिक तनाव में रहती थी।
]]>
                    </description>
                
                                    <content:encoded>
                        <![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/husband-convicted-of-dowry-murder-sentenced-to-7-years-imprisonment/article-115137"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2025-05/news-(6)11.png" alt=""></a><br /><p>कोटा । दहेज हत्या व देहेज प्रतिषेध अधिनियम के पांच साल पुराने मामले में एडीजे, महिला उत्पीड़न क्रम दो के न्यायाधीश ने शुक्रवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई है। पीपल्दा निवासी आरोपी दिलशाद उर्फ गोलू पुत्र अशफाक को तीन हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। कोर्ट ने आरोपी को दहेज प्रतिषेध अधिनियम में एक साल की सजा भी दी है। आरोपी के खिलाफ पीड़ित ने पुलिस थाना इटावा में उसकी पुत्री को दहेज के लिए प्रताड़ित करने तथा आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 304 बी आईपीसी तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया था। <br /> <br />अपरलोक अभियोजक रामेत कुमार सैनी ने बताया कि सुल्तानपुर  निवासी फरियादी गुड्डू पुत्र कल्लू खां  ने 21 मई 2020 को सीएचसी इटावा पर एक रिपोर्ट दी थी। उसमें  बताया था कि वह सुल्तानपुर का रहने वाला है, उसकी  पुत्री हारून की शादी करीब एक वर्ष पहले ग्राम गैता में पीपल्दा निवासी दिलशाद उर्फ गोलू पुत्र अशफाक के साथ हुई थी। दामाद  दिलशाद उससे व उसकी पुत्री से दहेज की मांग करता था । उसने  दिलशाद को पचास हजार रुपए भी दिये थे। दिलशाद ने गैंता निवासी उसके साले शहजाद से भी रुपयों की मांग की थी।  थोड़े दिन पहले उसने पुत्री को अपने पास भी रखा था, लेकिन समाज के लोगों द्वारा समझाने पर पुत्री को वापस  ससुराल भेज दिया था।दिलशाद  उसकी पुत्री हारून के साथ दहेज की मांग को लेकर मारपीट करता था, इसके कारण लगातार पुत्री मानसिक तनाव में रहती थी। 21 मई 2020 को करीब साढ़े पांच बजे उसकी पुत्री  ने ससुराल में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। सूचना मिलने पर पीपल्दा पहुंचे, जहां से उसकी पुत्री हारून की लाश को लेकर सरकारी अस्पताल इटावा आए। इससे पहले उसकी पुत्री के ससुराल वाले शाम को उसको लेकर सरकारी अस्पताल इटावा में आये थे, फिर  वापस पीपल्दा लेकर चले गए। उसकी पुत्री ने दिलशाद से परेशान होकर आत्महत्या की है।  </p>
<p>रिपोर्ट के आधार पुलिस थाना इटावा में धारा 304 बी आईपीसी व 3, 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया था। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने आरोपी दिलशाद को गिरफ्तार किया और न्यायालय में चालान पेश किया। ट्रायल के दौरान न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाहों के बयान लेखबद्ध करवाए गए। न्यायाधीश धर्मराज मीणा ने आरोपी दिलशाद उर्फ गोलू को दोषी मानते हुए सात साल के कारावास की सजा सुनाई और तीन हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया । </p>]]>
                    </content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>कोटा</category>
                                    

                <link>https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/husband-convicted-of-dowry-murder-sentenced-to-7-years-imprisonment/article-115137</link>
                <guid>https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/husband-convicted-of-dowry-murder-sentenced-to-7-years-imprisonment/article-115137</guid>
                <pubDate>Fri, 23 May 2025 16:23:11 +0530</pubDate>
                                    <enclosure
                        url="https://dainiknavajyoti.com/media/2025-05/news-%286%2911.png"                         length="224209"                         type="image/png"  />
                
                                    <dc:creator>
                        <![CDATA[kota]]>
                    </dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>ओमान की जेल से रिहा हुए अफगानिस्तान के 9 लोग, वापस जाएंगे अपने देश</title>
                                    <description>
                        <![CDATA[अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार और अरब राज्य के बीच भाईचारे के संबंधों को और बढ़ाने की उम्मीद जताई है।]]>
                    </description>
                
                                    <content:encoded>
                        <![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/people-from-afghanistan-released-from-oman-jail-will-return/article-112662"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-05/jail-copy.jpg" alt=""></a><br /><p>काबुल। ओमान की जेल से अफगानिस्तान के 9 नागरिक रिहा किये गये हैं, जो जल्द ही अपने परिवारों के पास पहुंच जाएंगे। रिपोर्ट में बताया कि 9 पूर्व बंदियों में से 6 पहले ही अपने देश जा चुके हैं तथा शेष 3 अपने देश वापस जाने वाले हैं।</p>
<p>अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार और अरब राज्य के बीच भाईचारे के संबंधों को और बढ़ाने की उम्मीद जताई है। पिछले कुछ महीनों में कई अफगानिस्तानी नागरिक पाकिस्तान और ईरान की जेलों से रिहा होकर अपने देश वापस जा चुके हैं।</p>
<p> </p>]]>
                    </content:encoded>
                
                                                            <category>दुनिया</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

                <link>https://dainiknavajyoti.com/leads/people-from-afghanistan-released-from-oman-jail-will-return/article-112662</link>
                <guid>https://dainiknavajyoti.com/leads/people-from-afghanistan-released-from-oman-jail-will-return/article-112662</guid>
                <pubDate>Thu, 01 May 2025 16:16:59 +0530</pubDate>
                                    <enclosure
                        url="https://dainiknavajyoti.com/media/2022-05/jail-copy.jpg"                         length="76319"                         type="image/jpeg"  />
                
                                    <dc:creator>
                        <![CDATA[Jaipur ]]>
                    </dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>गांजा तस्कर को तीन वर्ष का कठोर कारावास, बैग की तलाशी लेने पर उसमें पांच किलोग्राम गांजा बरामद </title>
                                    <description>
                        <![CDATA[ विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस कोटा के न्यायाधीश ने गांजा तस्करी के आरोपी को तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं 25,000 रुपए  जुमार्ने की सजा से दंडित किया है
]]>
                    </description>
                
                                    <content:encoded>
                        <![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/three-years-rigorous-imprisonment-for-ganja-smuggler/article-112308"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2025-04/rtrer-(9)1.png" alt=""></a><br /><p>कोटा। विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस कोटा के न्यायाधीश ने गांजा तस्करी के आरोपी को तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं 25,000 रुपए  जुमार्ने की सजा से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र सिंह निर्भय ने बताया कि 9 सितम्बर 2020 को कुन्हाड़ी थानाधिकारी  ने गश्त एवं चेकिंग के दौरान एक शख्स को बैग सहित डिटेन  किया था । शख्स का नाम व पता पूछने पर उसने अपना नाम पंकज भारती पुत्र रमाकांत, कोटा रामचंद्रपुरा छावनी चित्रा डेरी के पास का  निवासी बताया।</p>
<p>उसके बैग की तलाशी लेने पर  उसमें पांच किलोग्राम गांजा बरामद हुआ जिसे जब्त कर लिया। पुलिस ने अनुसंधान के  बाद  पंकज भारती उर्फ राकेश उर्फ कालिया के विरुद्ध 8/20 एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार किया। आरोपी को दोषी मानते हुए पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र  पेश किए जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 8 गवाह लेखबद्ध कर कुल 47 दस्तावेज पेश किए। न्यायालय ने मामले में निर्णय देते हुए पंकज भारती उर्फ राकेश उर्फ कालिया को 3 वर्ष के कठोर कारावास और 25,000रुपए जुमार्ने की सजा से दंडित किया।</p>]]>
                    </content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>कोटा</category>
                                    

                <link>https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/three-years-rigorous-imprisonment-for-ganja-smuggler/article-112308</link>
                <guid>https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/three-years-rigorous-imprisonment-for-ganja-smuggler/article-112308</guid>
                <pubDate>Mon, 28 Apr 2025 16:19:36 +0530</pubDate>
                                    <enclosure
                        url="https://dainiknavajyoti.com/media/2025-04/rtrer-%289%291.png"                         length="275801"                         type="image/png"  />
                
                                    <dc:creator>
                        <![CDATA[kota]]>
                    </dc:creator>
                            </item>

            </channel>
        </rss>
        