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                <title>लखनऊ में भीषण हादसा: कोचिंग सेंटर में लगी भीषण आग ; दम घुटने से 14 बच्चों की मौत, 4 घायल</title>
                                    <description><![CDATA[लखनऊ के अलीगंज स्थित आईटी कोचिंग सेंटर में अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। जान बचाने के लिए कई छात्र ऊपरी मंजिलों से नीचे कूदे। भवन में 10-12 लोगों के फंसे होने की आशंका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर त्वरित राहत और बचाव कार्य चलाने के निर्देश दिए हैं।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/a-massive-fire-broke-out-in-a-coaching-center-in/article-157748"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-06/up.png" alt=""></a><br /><p>लखनउ। लखनऊ के अलीगंज इलाके में सोमवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक कोचिंग सेंटर में अचानक भीषण आग लग गई। इस हादसे के बाद भवन में मौजूद कई छात्र और कर्मचारी जान बचाने के लिए ऊपरी मंजिलों से नीचे कूद गए। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने के साथ-साथ बचाव अभियान शुरू किया गया। तीन मंजिला इमारत में लगी आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया, इस हादसे में दम घुटने के कारण करीब 14 लोगों की मौत हो गई और 4 बच्चे गंभीर घायल हो गए, जिनको जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। इस हादसे पर सीएम योगी और पीएम मोदी ने गहरा दुख जताया है।</p>
<p>स्थानीय लोगों के अनुसार, भवन में आईटी प्रशिक्षण से जुड़ी गतिविधियां संचालित होती हैं और आग लगने के समय कई प्रशिक्षु अंदर मौजूद थे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, अभी तक कोचिंग सेंटर में करीब 10 से 12 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। दमकल कर्मी लगातार भवन के भीतर तलाश अभियान चला रहे हैं। घटना का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने और राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने तथा पूरे घटनाक्रम की लगातार निगरानी करने के आदेश भी दिए हैं।</p>
<p>पीएम नरेंद्र मोदी ने लखनऊ अग्निकांड पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 22 Jun 2026 15:38:46 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur NM]]></dc:creator>
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                <title>सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, रैबीज पीड़ित कुत्ताें को दया मृत्यु देने की अनुमति संबंधी एनजीओ की याचिका पर सुनवाई से इनकार</title>
                                    <description><![CDATA[सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को अंधाधुंध मारने के खिलाफ दायर एनजीओ की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्रियों के बयानों के आधार पर आदेश नहीं बदले जाते। पूर्व आदेश के तहत केवल रैबीज पीड़ित, लाइलाज और अत्यधिक आक्रामक कुत्तों को ही दया मृत्यु देने की अनुमति है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/big-decision-of-supreme-court-refusal-to-hear-ngos-clarification/article-154951"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-05/dog.png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने एक एनजीओ की ओर से दायर उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है जिसमें यह स्पष्टीकरण मांगा गया था कि कुछ खास परिस्थितियों में कुत्तों को दया मृत्यु देने की अनुमति देने वाले उसके हालिया आदेश का अर्थ आवारा कुत्तों को अंधाधुंध मारने की मंजूरी देना नहीं निकाला जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह याचिका एनजीओ 'एनिमल्स आर पीपल टू' ने दायर की थी। इसमें चिंता जतायी गयी थी कि अधिकारी कुत्तों को गैरकानूनी तरीके से मारने या उन्हें हटाने को सही ठहराने के लिए अदालत के निर्देशों की गलत व्याख्या कर रहे हैं।</p>
<p>इस मामले में पेश हुए अधिवक्ता ने दलील दी कि उच्चतम न्यायालय के आदेश की गलत व्याख्या की जा रही है और इसे कानून के खिलाफ जाकर लागू किया जा रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री के एक सार्वजनिक बयान का जिक्र करते हुए अधिवक्ता ने कहा, "पंजाब के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है कि उच्चतम न्यायालय ने सभी स्वानों को मारने की खुली छूट दे दी है।" न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने टिप्पणी की, कि सार्वजनिक पद संभालने वाले लोगों के बयानों के आधार पर अदालत से आदेश में बदलाव की उम्मीद नहीं की जा सकती। न्यायमूर्ति नाथ ने कहा, "अगर मुख्यमंत्री कोई बयान देते हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें अपना आदेश बदलने की जरूरत है।" शीर्ष अदालत ने 19 मई के अपने आदेश में सख्त वैधानिक नियमों के अनुसार रैबीज पीड़ित, लाइलाज और प्रत्यक्ष रूप से खतरनाक या आक्रामक कुत्तों को दया मृत्यु देने की अनुमति दी थी।</p>
<p>आवारा कुत्तों के मुद्दे से जुड़े स्वतः संज्ञान मामले की कार्यवाही में न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने ये निर्देश जारी किये थे। पीठ ने आवारा कुत्तों के काटने की 'अत्यंत परेशान करने वाली' घटनाओं, विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों से जुड़े मामलों की रिपोर्टों पर गौर करने के बाद नवंबर में जारी अपने पिछले निर्देशों में किसी तरह के संशोधन से इनकार कर दिया था। इनमें अधिकारियों को विभिन्न सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने का निर्देश दिया गया था।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 25 May 2026 15:48:45 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur NM]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>देश में नीट-यूजी परीक्षा शुरू : 22 लाख छात्रों ने कराया पंजीकरण ; 552 शहरों में बनाए परीक्षा केंद्र, हिंदी, अंग्रेजी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में हो रहा एग्जाम</title>
                                    <description><![CDATA[देशभर के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए नीट-यूजी आज दोपहर 2 बजे से आयोजित होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं, जिसमें बायोमेट्रिक उपस्थिति और धारा 163 लागू करना शामिल है। परीक्षार्थियों के लिए सख्त ड्रेस कोड अनिवार्य है और आधार कार्ड को पारदर्शी पाउच में लाने की सलाह दी गई है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/neet-ug-exam-started-in-the-country-22-lakh-students-got/article-152533"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-05/neet.png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। देश भर के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी 2026) रविवार दोपहर दो बजे से पांच बजे तक आयोजित की जाएगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) द्वारा संचालित इस परीक्षा के लिए इस साल रिकॉर्ड 22.79 लाख से अधिक छात्रों ने पंजीकरण कराया है, जिनमें अकेले तेलंगाना से ही 73,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हैं। परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए देश के 552 शहरों और विदेशों में 14 स्थानों पर केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 199 केंद्र तेलंगाना में स्थित हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों में सुबह 11:00 बजे से दोपहर 13:30 बजे तक ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे यातायात की स्थिति और संभावित खराब मौसम को ध्यान में रखते हुए केंद्रों पर समय से काफी पहले पहुँचें।</p>
<p>परीक्षा की पारदर्शिता और शुचिता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने तीन-स्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार किया है और बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य की है। जिला अधिकारियों के समन्वय से सभी केंद्रों के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। यह परीक्षा पेन-एंड-पेपर मोड में हिंदी, अंग्रेजी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं सहित कुल 13 भाषाओं में आयोजित की जा रही है।</p>
<p>प्रश्नपत्र में कुल 180 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिनमें भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान से 45-45 और जीव विज्ञान (वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान) से 90 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर पर चार अंक निर्धारित हैं, जबकि गलत उत्तर देने पर 'नेगेटिव मार्किंग' के तहत एक अंक काट लिया जाएगा। एनटीए ने ड्रेस कोड और प्रतिबंधित वस्तुओं को लेकर भी सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। छात्रों को मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बटुआ या धातु की वस्तुएं ले जाने की अनुमति नहीं होगी। केवल आधी आस्तीन के साधारण कपड़े और चप्पल या सैंडल जैसे फुटवियर ही पहनने की इजाजत है। बारिश की आशंका को देखते हुए परीक्षार्थियों को अपना एडमिट कार्ड और आधार कार्ड पारदर्शी पाउच में रखने का सुझाव दिया गया है। किसी भी तरह की पूछताछ के लिए हेल्पलाइन सहायता भी उपलब्ध कराई गई है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>शिक्षा जगत</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 03 May 2026 15:02:50 +0530</pubDate>
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            <item>
                <title>PACS को बड़ी राहत: आदर्श उप नियमों के तहत गतिविधियों के लिए अलग अनुमति जरूरी नहीं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा</title>
                                    <description><![CDATA[राजस्थान सरकार ने PACS के लिए प्रक्रियाओं को आसान बनाते हुए नया आदेश जारी किया है। अब आदर्श उप नियमों के तहत आने वाली गतिविधियों के लिए अलग से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। इस निर्णय से 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त होगी, जिससे सहकारी समितियां अधिक स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकेंगी।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/big-relief-to-pacs-separate-permission-is-not-necessary-for/article-151853"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-04/nehru-sahakar-bhawann.png" alt=""></a><br /><p>जयपुर। सहकारी क्षेत्र को गति देने के लिए रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान ने महत्वपूर्ण परिपत्र जारी किया है। इसके तहत राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 के अंतर्गत पंजीकृत प्राथमिक कृषि साख समितियों (PACS) को बड़ी राहत प्रदान की गई है। जारी परिपत्र के अनुसार, PACS द्वारा अंगीकृत “आदर्श उप नियमों (Model Bye-laws)” में जिन गतिविधियों का उल्लेख पहले से किया गया है, उनके संचालन के लिए अब किसी अलग से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि ये आदर्श उप नियम पूर्व से ही अनुमत माने जाएंगे।</p>
<p>सरकार का उद्देश्य इस निर्णय के माध्यम से ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा देना और PACS को विविध गतिविधियां समय पर शुरू करने में सहूलियत प्रदान करना है। इससे सहकारी समितियों के कार्यों में तेजी आएगी और अनावश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाओं में कमी होगी। रजिस्ट्रार डॉ. समित शर्मा द्वारा जारी इस आदेश से प्रदेशभर की PACS को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 27 Apr 2026 16:31:24 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur NM]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव : मतदान से 48 घंटे पहले बाइक रैलियों पर प्रतिबंध, आयोग मतदाताओं को डराने-धमकाने की किसी भी कोशिश को नहीं करेगा बर्दाश्त </title>
                                    <description><![CDATA[पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने बाइक रैलियों पर रोक लगा दी है। मतदान से 48 घंटे पहले रात में मोटरसाइकिलों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी और पिलियन राइडिंग पर भी पाबंदी होगी। इसका उद्देश्य मतदाताओं को डराने-धमकाने की गतिविधियों को रोकना और शांति व्यवस्था बनाए रखना है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/ban-on-bike-rallies-48-hours-before-west-bengal-assembly/article-151172"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-04/election-commission.png" alt=""></a><br /><p>कोलकाता। पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय ने मोटरसाइकिल के उपयोग पर कड़े प्रतिबंध लगाये हैं। आयोग द्वारा 20 अप्रैल को जारी अधिसूचना के अनुसार, मतदान से 48 घंटे पहले किसी भी प्रकार की बाइक रैली की अनुमति नहीं होगी। आयोग के सूत्रों के अनुसार, यह देखा गया है कि चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद भी राजनीतिक दल बाइक रैलियां निकालते हैं, जिनके जरिए कई मामलों में मतदाताओं को डराने-धमकाने की कोशिश की जाती है। एक चुनाव अधिकारी ने कहा, “आयोग मतदाताओं को डराने-धमकाने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगा, इसलिए बाइक रैलियों पर प्रतिबंध लगाया गया है।”</p>
<p>इसके अलावा, इस अवधि में शाम छह बजे से सुबह छह बजे तक मोटरसाइकिलों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी, सिवाय आपात स्थितियों जैसे चिकित्सा या जरूरी पारिवारिक कारणों के। सुबह छह बजे से शाम छह बजे के बीच भी पिलियन राइडिंग (पीछे बैठकर सफर) पर रोक रहेगी, हालांकि चिकित्सा आपात स्थिति या आवश्यक कार्य जैसे स्कूल बच्चों को ले जाने की स्थिति में छूट दी जा सकती है। मतदान के दिन सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक सीमित छूट दी जाएगी, जिसमें परिवार के सदस्यों को मतदान और आवश्यक कार्यों के लिए दोपहिया वाहन पर यात्रा की अनुमति होगी। अधिकारियों को इन निर्देशों का व्यापक प्रचार करने और जिला पुलिस प्रशासन के साथ समन्वय कर सख्ती से लागू करने के निर्देश दिये गये हैं। यह कदम मतदान से पहले के 48 घंटे के मौन अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की डराने-धमकाने की गतिविधियों, अवैध जुटान और चुनाव प्रक्रिया में बाधा को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 21 Apr 2026 13:07:48 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur NM]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>राजस्थान न्यायिक सेवा के अधिकारियों को कार खरीदने के लिए सॉफ्ट लोन सुविधा में संशोधन, वित्त विभाग ने जारी किए नए दिशा-निर्देश</title>
                                    <description><![CDATA[राजस्थान सरकार ने न्यायिक सेवा अधिकारियों के कार खरीद सॉफ्ट लोन दिशा-निर्देश संशोधित। अब अधिकारी हर 10 वर्ष में नई कार के लिए आवेदन कर सकते। 2016 के बाद लिए गए लोन पर ब्याज रिइम्बर्समेंट संभव। ब्याज सबवेंशन सेवा अवधि तक ही मिलेगा। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/finance-department-issues-new-guidelines-to-amend-soft-loan-facility/article-146219"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-03/secratrait1.jpg" alt=""></a><br /><p>जयपुर। राज्य सरकार ने राजस्थान न्यायिक सेवा के अधिकारियों को कार खरीदने के लिए दी जाने वाली सॉफ्ट लोन (एडवांस) सुविधा के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है। वित्त विभाग (नियम प्रभाग) ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।</p>
<p>वित्त विभाग के आदेश के अनुसार सरकार की स्क्रैपिंग नीति को ध्यान में रखते हुए अब न्यायिक सेवा के अधिकारी हर 10 वर्ष में एक बार नई कार खरीदने के लिए कार लोन के लिए पुनः आवेदन कर सकेंगे। इससे पहले इस संबंध में 23 जनवरी 2025 को जारी आदेश के तहत सॉफ्ट लोन सुविधा के दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए थे। नए आदेश में यह भी प्रावधान किया गया है कि 1 जनवरी 2016 के बाद कार लोन लेने वाले न्यायिक अधिकारी अपने बैंक खाते के विवरण सहित कार लोन पर चुकाए गए ब्याज का विवरण प्रस्तुत कर सकेंगे। ऐसे मामलों में सरकार द्वारा वहन किए जाने वाले ब्याज के हिस्से की प्रतिपूर्ति (रिइम्बर्समेंट) की जाएगी।</p>
<p>इसके अलावा यह स्पष्ट किया गया है कि कार खरीदने के लिए सॉफ्ट लोन पर ब्याज सबवेंशन की सुविधा केवल उसी अवधि तक लागू रहेगी, जब तक संबंधित न्यायिक अधिकारी सेवा में कार्यरत रहेगा। सेवा से अलग होने के बाद यह सुविधा स्वतः समाप्त मानी जाएगी।</p>
<p>वित्त सचिव (बजट) कुमार पाल गौतम द्वारा जारी इस आदेश के अनुसार संशोधित प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। सरकार का मानना है कि इससे न्यायिक अधिकारियों को वाहन खरीदने में वित्तीय सहायता मिलेगी और उन्हें कर्तव्यों के निर्वहन में सुविधा होगी।</p>
<p> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 12 Mar 2026 14:22:43 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur KD]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>विरोधियों को निशाना बनाने से पहले दिशा-निर्देशों पर ध्यान दें राजनीतिक दल : एआई को माना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन, चुनाव आयोग ने कहा- असत्यापित आरोपों और आलोचना से बचें</title>
                                    <description><![CDATA[वीडियो में एआई का उपयोग आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन। दिशा-निर्देशों का पालन करे। कार्यकर्ताओं के निजी जीवन के सभी पहलुओं की आलोचना से बचे। 
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/parties-should-pay-attention-to-the-guidelines-before-targeting/article-129219"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2024-06/election-commission1.png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को प्रतिद्वंद्वी दलों तथा उम्मीदवारों को निशाना बनाकर तैयार वीडियो में एआई के उपयोग को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुये सभी दिशा-निर्देशों का पालन करने को कहा है। आयोग ने एक बयान में कहा कि 6 अक्टूबर को बिहार विधानसभा के आम चुनाव और 8 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनावों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है। ये प्रावधान उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा सोशल मीडिया सहित इंटरनेट पर पोस्ट की जा रही सामग्री पर भी लागू होंगे। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि आदर्श आचार संहिता के प्रावधान अन्य दलों की आलोचना, उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, पिछले रिकॉर्ड और कार्य तक ही सीमित रहेंगे। दलों और उम्मीदवारों को अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं के निजी जीवन के उन सभी पहलुओं की आलोचना करने से बचना चाहिए, जो सार्वजनिक गतिविधियों से संबंधित न हों। इसके साथ ही राजनीतिक दलों को असत्यापित आरोपों या विकृति के आधार पर अन्य दलों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना से बचना चाहिए।</p>
<p>आयोग ने चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल देते हुए राजनीतिक दलों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सूचनाओं को विकृत करने या गलत सूचना फैलाने वाले डीप फेक वीडियो बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उपकरणों का दुरुपयोग नहीं करने की सलाह दी है। आयोग ने कहा कि सभी राजनीतिक दल और उनके नेता, उम्मीदवार और स्टार प्रचारक, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से या विज्ञापनों के रूप में प्रचार के लिए साझा की जा रही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सामग्री को डिजिटल रूप से संवर्धित जैसे स्पष्ट प्रतीकों का उपयोग कर प्रमुखता से चिह्नित करने के लिए आवश्यक उपाय करेंगे।</p>
<p>चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनावी माहौल को खराब नहीं होने देने के लिए सोशल मीडिया पोस्ट पर कड़ी नजर रखी जा रही है। आयोग ने आदर्श आचार संहिता के दिशा-निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्यवस्था की है। इन दिशा-निर्देशों के किसी भी उल्लंघन से सख्ती से निपटा जाएगा।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 09 Oct 2025 16:57:58 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur ]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>निकाय-पंचायत चुनाव को लेकर आयोग ने गाइडलाइन जारी की, कलक्टरों को वोटर लिस्ट तैयार करने के दिए निर्देश, नवम्बर में चुनाव संभव</title>
                                    <description><![CDATA[स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को राजस्थान चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी कर दी। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/the-commission-issued-guidelines-for-the-election-election-instructions-were/article-124469"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2024-05/election-symbol.png" alt=""></a><br /><p>जयपुर। स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को राजस्थान चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी कर दी। आयोग ने सभी जिला कलक्टरों को मतदाता सूची तैयार करने के निर्देश दे दिए। आयोग कभी भी चुनावों की घोषणा कर सकता है। राज्य की 49 निकायों और जिन पंचायतीराज संस्थाओं का कार्यकाल पूरा हो गया है उनके संभवत: नवम्बर माह में चुनाव कराए जाएंगे। इसी बीच राज्य सरकार उच्च न्यायालय की एकलपीठ के फैसले के खिलाफ खंडपीठ में अपील कर दी। राज्य सरकार अभी भी वन स्टेट वन इलेक्शन पर अडिग है।</p>
<p><strong>यह रहेगा वोटर लिस्ट प्रोग्राम :</strong></p>
<p>सभी जिला कलक्टरों को वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट प्रकाशन 20 सितंबर करना होगा।  इसके बाद 5 अक्टूबर तक दावें और आपत्तियां पेश कर सकेंगे। 29 और 30 सितंबर को विशेष अभियान चलाया जाएगा। कार्यक्रम के अनुसार 12 अक्टूबर तक दावे और आपत्तियां का निस्तारण करना होगा। इसके बाद 24 अक्टूबर तक पूरक लिस्ट तैयार होगी और 29 अक्टूबर तक वोटर लिस्ट का फाइनल प्रकाशन होगा।</p>
<p><strong>पंचायत चुनाव के लिए अलग-अलग वोटर लिस्ट :</strong></p>
<p>राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार ग्राम पंचायत के हर वार्ड, पंचायत समिति के हर निर्वाचन क्षेत्र और जिला परिषद के हर निर्वाचन क्षेत्र की वोटर लिस्ट तैयार करनी होगी। 1 जनवरी 2025 को आधार मानकर वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाएगा।</p>
<p><strong>निकाय चुनाव :</strong></p>
<p>स्थानीय निकाय चुनावों के लिए 3 नवंबर को फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित होगी निकाय चुनाव की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 24 सितंबर को प्रकाशित होगी। 3 नवंबर को फाइनल वोटर लिस्ट तैयार होगी। 8 अक्टूबर तक दावे और आपत्तियों को पेश किया जा सकेगा। 16 अक्टूबर तक दावों और आपत्तियों का निपटारा करना होगा।</p>
<p>पंचायत और निकाय चुनाव नवंबर में संभव पंचायत और निकाय चुनाव की वोटर लिस्ट तैयार करने की गाइडलाइन के बाद यह तय हो गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग अक्टूबर के बाद ही निकाय और पंचायत चुनाव करवाएगा।</p>
<p><strong>बने टकराव के हालात :</strong></p>
<p>इन चुनावों को लेकर राज्य सरकार और चुनाव आयोग में टकराव के हालात बनते जा रहे हैं। सरकार दिसंबर तक चुनाव टालना चाहती है, लेकिन आयोग इसे मानने को तैयार नहीं है। राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता वन स्टेट वन इलेक्शन को मौजूदा हालात में अव्यवहारिक बता चुके हैं। सरकार के मंत्री झाबर सिंह खर्रा दिसंबर में निकायों के एक साथ चुनाव करवाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन आयोग इस तर्क को मानने को तैयार नहीं है। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 23 Aug 2025 12:50:36 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur KD]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>सीबीएसई ने जारी की गाइडलाइन, मातृभाषा में हो बच्चों की पढ़ाई</title>
                                    <description><![CDATA[ इसके अनुसार अब सीबीएसई के सभी स्कूलों को छात्रों को मातृभाषा में पढ़ाई करानी होगी]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/cbse-released-guidelines-in-mother-tongue/article-115310"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2024-01/cbse.png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक नई गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार अब सीबीएसई के सभी स्कूलों को छात्रों को मातृभाषा में पढ़ाई करानी होगी। आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि अधिकतर प्राइवेट स्कूलों में अंग्रेजी भाषा में ही पढ़ाई होती है, लेकिन अब सीबीएसई ने मातृभाषा में पढ़ाई को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। </p>
<p>सीबीएसई के जारी सर्कुलर में कहा गया कि प्री-प्राइमरी से कक्षा 2 तक को बच्चों की पढ़ाई उनकी घरेलू भाषा, मातृभाषा या एक परिचित क्षेत्रीय भाषा में होनी चाहिए। कक्षा 3 से 5वीं तक के छात्र आर1 (मातृभाषा/परिचित क्षेत्रीय भाषा) में सीखना जारी रख सकते हैं या R1 के अलावा किसी अन्य माध्यम में पढ़ाई का विकल्प दिया जा सकता है। सीबीएसई ने पहली बार संकेत दिया कि वह अपने स्कूलों में मातृभाषा-आधारित पढ़ाई को अनिवार्य बना सकता है। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

                <link>https://dainiknavajyoti.com/bharat/cbse-released-guidelines-in-mother-tongue/article-115310</link>
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                <pubDate>Sun, 25 May 2025 14:55:35 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>कागजों में गल गई सस्ती दाल, रसोई तक नहीं पहुंची</title>
                                    <description><![CDATA[राशन की दुकानों पर मिलनी थी भारत दाल। 
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/cheap-dal-got-buried-in-papers--did-not-reach-kitchens/article-110736"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2025-04/257rtrer-(1)42.png" alt=""></a><br /><p>कोटा। आमजन को महंगाई से राहत देने के लिए सरकार की ओर से राशन की दुकानों पर सस्ते दाम पर चना दाल वितरण करने की योजना कागजों में ही दफन हो गई। गत वर्ष सरकार ने इसके लिए एसओपी जारी कर राशन की दुकानों पर भारत दाल कम दाम में उपलब्ध कराने का निर्णय किया था। इस सम्बंध में प्रदेश के सभी जिला रसद अधिकारी से वहां की आवश्यकतानुसार प्रस्ताव मांगे गए थे। इसके बाद प्रत्येक जिले से दाल वितरित करने वाले राशन डीलरों की सूची तैयार करवा कर खाद्य विभाग जयपुर को भिजवाई गई थी। सूची भेजने के बाद खाद्य विभाग से योजना के बारे में कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए है। इस कारण आमजन को सस्ती दर पर चना दाल उपलब्ध कराने की योजना खटाई में पड़ गई। </p>
<p><strong>ये थी वितरण की योजना</strong><br />योजना के तहत प्रदेश में राशन की दुकानों के माध्यम से चना दाल की बिक्री के लिए राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड जयपुर (आरएसएफसीएससी) को नोडल एजेन्सी बनाया गया था। सबसे पहले आरएसएफसीएससी की ओर से मांग के अनुसार खाद्य विभाग (राज.) के माध्यम से भारत सरकार से चना दाल का आवंटन होना था। इसके बाद रसद विभाग की ओर से जिले की राशन की दुकानों पर भारत दाल की आपूर्ति करनी थी।  एसओपी के अनुसार चना दाल 1 किलोग्राम और 30 किलोग्राम के पैकेट में बेचनी थी। एक किलो की कीमत 60 रुपए और 30 किलो के पैकेट की कीमत 55 रुपए प्रति किलो निर्धारित की गई थी। प्रथम चरण में एफपीएस के माध्यम से भारत दाल ( चना दाल ) के वितरण का कार्य प्रारभ किया जाना था।</p>
<p><strong>बाजार में महंगी बिक रही दालें</strong><br />जानकारी केअनुसार पिछले कुछ सालों से बाजार में दालों की कीमतों में लगातार उछाल आ रहा है। इस कारण आमजन का घरेलू खर्च बढ़ता जा रहा है। इन दिनों किराना बाजार में चना दाल का भाव 85 से 90 रुपए किलो बीच बना हुआ है। वहीं कुछ दालों की कीमतें तो सौ रुपए को पार कर चुकी है। ऐसे में महंगाई के कारण आमजन का घरेलू बजट गड़बड़ा जा रहा है। लोगों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए ही सरकार ने सस्ती चना दाल व्तिरण करने की योजना बनाई थी, लेकिन यह दाल आमजन की रसोई तक पहुंचती उससे पहले ही कागजों में ही घुल गई। अब लोगों को बाजार से महंगी दर पर दालें खरीदनी पड़ रही है।</p>
<p><strong>कमीशन की आस रह गई अधूरी</strong><br />जानकारी के अनुसार कोटा जिले में राशन की 522 दुकानें हैं, जिन पर उपभोक्ताओं को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जाता है। चना दाल बेचने के इच्छुक डीलरों से विभाग की ओर से आवेदन मांगे गए थे। चना दाल बेचने की एवज में राशन डीलरों को कमीशन मिलना था। ऐसे में कोटा जिले के अधिकांश डीलरों ने इसमें रूचि लेते हुए आवेदन कर दिया था। विभाग की ओर से स्थानीय डीलरों की सूची तैयार जयपुर भिजवा भी दी गई थी, लेकिन बाद में इस सम्बंध में वहां से दाल की आपूर्ति और वितरण के सम्बंध में कोई गाइड लाइन जारी नहीं की गई। इस कारण राशन डीलरों के कमीशन की आस भी अधूरी ही रह गई।  </p>
<p><strong>इनका कहना है</strong><br />बाजार में दालों की कीमतों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। इससे घरेलू बजट गड़बड़ा रहा है। राशन की दुकानों पर सस्ती दाल बेचने से लोगों को काफी राहत मिलती। सरकार को जल्द से जल्द इसका वितरण शुरू करना चाहिए। <br /><strong>- ग्यारसी बाई, उपभोक्ता</strong></p>
<p>राशन की दुकानों पर सस्ती दाल वितरण करने की योजना बनाई गई थी। इस सम्बंध में जिले के राशन डीलरों की सूची तैयार कर जयपुर भिजवा दी ्रगई थी। इसके बाद योजना के सम्बंध में कोई दिशा-निर्देश नहीं मिले हैं। <br /><strong>- कार्तिकेय, जिला रसद अधिकारी  </strong></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>कोटा</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 14 Apr 2025 15:29:16 +0530</pubDate>
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                <title>कोषाधिकारियों के लिए आई.एफ.एम.एस. 3.0 के उपयोग हेतु दिशा-निर्देश जारी</title>
                                    <description><![CDATA[ राज्य सरकार ने कोषाधिकारियों के लिए वित्तीय अनुशासन एवं लेखा संकलन कार्य के प्रभावी संचालन के लिए आई.एफ.एम.एस. 3.0 प्रणाली के विभिन्न मॉड्यूल्स के उपयोग के दिशा-निर्देश जारी किए हैं]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/guidelines-issued-for-the-use-of-ifms-30-for-the/article-108921"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2025-03/news-(8)12.png" alt=""></a><br /><p>जयपुर। राज्य सरकार ने कोषाधिकारियों के लिए वित्तीय अनुशासन एवं लेखा संकलन कार्य के प्रभावी संचालन के लिए आई.एफ.एम.एस. 3.0 प्रणाली के विभिन्न मॉड्यूल्स के उपयोग के दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में पासवर्ड पॉलिसी के तहत नियमित पासवर्ड परिवर्तन, स्थानांतरित कर्मचारियों के लॉगिन निष्क्रिय करने, और रोल आधारित लॉगिन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। आई.एफ.एम.एस. पर उपलब्ध मास्टर डेटा को अद्यतन रखने के साथ एम्पलॉयी आई.डी. व एसएसओ आईडी की विधिवत जांच और मैपिंग का निर्देश दिया गया है।</p>
<p>डिजिटल हस्ताक्षर के सावधानीपूर्वक उपयोग और अधिकृत स्तर पर ही इसके प्रयोग को सुनिश्चित करने की बात कही गई है। समस्याओं के समाधान हेतु आहरण-वितरण अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें, प्रशिक्षण शिविर और वर्कशॉप आयोजित करने पर भी बल दिया गया है।<br />यह दिशा-निर्देश वित्त विभाग एवं कोष एवं लेखा निदेशालय द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों के अनुपालन को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। कोषाधिकारियों से इन निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 28 Mar 2025 13:30:36 +0530</pubDate>
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                <title>मोशन कोचिंग उड़ा रहा गाइडलाइन की धज्जियां : 13 वर्ष के छात्रों को भी कोचिंग, 16 वर्ष की उम्र तथा माध्यमिक परीक्षा के बाद ही प्रवेश का नियम </title>
                                    <description><![CDATA[उसकी एक क्लास में ही पचास से ज्यादा बच्चे हैं। यह सभी बच्चे मोशन कोचिंग की यूनिफार्म पहन कर जाते हैं। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/motion-coaching-is-blowing-guidelines-13-years-old-students-also/article-106049"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2025-03/6622-copy4.jpg" alt=""></a><br /><p>कोटा। कोचिंग नगरी में कोचिंग छात्रों की आत्महत्या व आत्महत्या के प्रयास जैसे प्रकरण रोकने के लिए केन्द्र व राज्य सरकार अथक प्रयास कर रही है। केन्द्र की गाइड लाइन जारी होने व प्रशासन के लाख प्रयासों के बावजूद कोटा का मोशन कोचिंग संस्थान इस गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहा है। वह गाइडलाइन की अवहेलना कर छोटी क्लासों से ही बच्चों को कोचिंग पढ़ा रहा है। जबकि गाइडलाइन के अनुसार दसवीं कक्षा के बाद  और 16 वर्ष से अधिक की उम्र के बच्चों को ही कोचिंग संस्थानों में पढ़ाया जा सकता है।</p>
<p>इससे कम उम्र के बच्चों  को कोचिंग में पढ़ाना पूर्ण रूप से गाइडलाइन की अवहेलना है। वर्ष 2024 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्चतर शिक्षा विभाग ने कोचिंग केन्द्रों के विनियमन के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे लेकिन मोशन कोचिंग संस्थान दो सौ से ज्यादा छोटी उम्र के बच्चों को रानपुर स्थित कोचिंग में पढ़ा रहा है। उसकी एक क्लास में ही पचास से ज्यादा बच्चे हैं। यह सभी बच्चे मोशन कोचिंग की यूनिफार्म पहन कर जाते हैं। </p>
<p><strong>यूं हो रही गाइडलाइन अवहेलना की पुष्टि</strong><br />मोशन कोचिंग का छात्र दिलीप बंजारा 27 फरवरी से लापता है। जो 8वीं क्लास का छात्र था।  छात्र के पिता ने बताया कि उसका पुत्र दिलीप बंजारा मोशन कोचिंग संस्थान में पढ़ता था वह परीक्षा देने के लिए घर से निकला था।  संस्थान में वह पिछले सात-आठ माह से पढ़ रहा था। छात्र के पिता महेन्द्र बंजारा की ओर से रानपुर थाने में दर्ज गुमशुदगी रिपोर्ट से भी यह साबित हो रहा है कि मोशन कोचिंग संस्थान गाइडलाइन की अवहेलना कर 16 साल से कम उम्र के बच्चे को कोचिंग पढ़ा रहा है। गाइड लाइन के अनुसार माध्यमिक परीक्षा पास का ही कोचिंग नामांकन कर सकता है जबकि लापता छात्र दिलीप बंजारा अभी 8 वीं क्लास में ही पढ़ रहा है।</p>
<p><strong>नहीं दिया कोई जवाब</strong></p>
<p>मोशन कोचिंग संस्थान के निदेशक नितिन विजय को हमने फोन कर व वाट्सअप मैसेज कर इस मामले में उनका पक्ष जानना चाहा लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। </p>
<p><strong>कोचिंग का छात्र दो दिन से लापता</strong><br />कलम का कुआं निवासी महेन्द्र बंजारा ने बताया कि उनका 13 वर्षीय पुत्र दिलीप बंजारा रानपुर रीको स्थित मोशन कोचिंग में पढ़ता है। वह 27 फरवरी को सुबह 9.30 बजे घर से कोचिंग जाने के लिए निकला था। लेकिन वापस घर नहीं आया। इस पर जब कोचिंग में जाकर पता किया तो मालूम हुआ कि वह कोचिंग ही नहीं पहुंचा। उसके बाद सभी जगह पर उसकी तलाश की गई लेकिन पता नहीं चला। इस पर महेन्द्र ने रानपुर थाने में रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में बताया कि दिलीप आॅटो टैम्पो से केवल नगर से जगपुरा आता जाता है। उसने कोचिंग की ड्रेस व सफेद जूते पहन रखे हैं। उसका रंग गेहुंआ है। कद 4.5 फीट है। थानाधिकारी राम विकास मीणा ने बताया कि महेन्द्र बंजारा की रिपोर्ट पर मामला बीएमएस की धारा 137(2) का होने पर मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है। सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं। </p>
<p>मेरा लड़का मोशन कोचिंग संस्थान में पढ़ता है। 27 फरवरी को वह कोचिंग में नहीं पहुंचा तो कोचिंग से फोन आया कि बच्चा एक्जाम देने नहीं आया। उसके बाद से उसे लगातार ढूंढ रहे हैं। बच्चे का अब तक पता नहीं चला है। अकेले उसकी क्लास में पचास से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं।  <br /><strong>- महेन्द्र बंजारा लापता छात्र के पिता</strong></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                            <category>कोटा</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 02 Mar 2025 09:37:29 +0530</pubDate>
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