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                <title>Samarth Singh Judicial Custody - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
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                <description>Samarth Singh Judicial Custody RSS Feed</description>
                
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                <title>ट्विशा शर्मा हत्याकांड: आरोपियों ने किया वॉयस सैंपल देने से इनकार, सीबीआई ने हिरासत बढ़ाने की मांग की</title>
                                    <description><![CDATA[भोपाल की मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच कर रही सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि आरोपी समर्थ और गिरिबाला सिंह वॉयस सैंपल देने में सहयोग नहीं कर रहे हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी ने दोनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की अपील की है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/twisha-sharma-murder-case-accused-refused-to-give-voice-sample/article-159808"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-07/1200-x-600-px)47.png" alt=""></a><br /><p>भोपाल। भोपाल के बहुचर्चित अभिनेत्री एवं मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आज में मंगलवार को जिला न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई के दौरान बताया कि दोनों आरोपियों ने वॉयस सैंपल देने की प्रक्रिया में सहयोग नहीं किया। एजेंसी ने दोनों की न्यायिक हिरासत बढ़ाने का भी अनुरोध किया है। अदालत में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने एक आवेदन प्रस्तुत कर कहा कि न्यायालय से अनुमति मिलने के बाद छह जुलाई को आरोपियों के वॉयस सैंपल लेने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन आरोपी समर्थ सिंह ने सैंपल देने से इनकार कर दिया। वहीं गिरिबाला सिंह ने एक बार सैंपल दिया, लेकिन दोबारा प्रक्रिया शुरू होने पर आगे सैंपल देने से मना कर दिया।</p>
<p>पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता शुभांग दीक्षित ने बताया कि सीबीआई ने दोनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत 28 जुलाई तक बढ़ाने का अनुरोध भी न्यायालय से किया है। इस संबंध में न्यायालय का आदेश समाचार लिखे जाने तक सुरक्षित था। सुनवाई के दौरान पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट उपलब्ध कराने संबंधी आवेदन पर भी विचार हुआ। अधिवक्ता के अनुसार भोपाल एम्स ने न्यायालय को बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और उससे संबंधित सभी दस्तावेज पहले ही जांच एजेंसी को उपलब्ध कराए जा चुके हैं, इसलिए अलग से रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। वहीं दिल्ली एम्स की ओर से इस संबंध में अभी कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है।</p>
<p>मामले में आरोपियों की पेशी अदालत की अनुमति से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई जा रही है। सीबीआई ने 25 मई को उच्च न्यायालय के निर्देश पर मामले की जांच अपने हाथ में ली थी और एजेंसी वैज्ञानिक एवं फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 14 Jul 2026 14:40:46 +0530</pubDate>
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