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                <title>Supreme Court Guidelines Peaceful Protests Citizen Rights - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
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                <title>जंतर-मंतर मामले में SC सख्त, दिल्ली पुलिस से पूछा- क्या प्रदर्शन का जवाब सिर्फ लाठीचार्ज है?</title>
                                    <description><![CDATA[जंतर-मंतर पर सीजेपी और छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिसिया बल प्रयोग मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि केवल विरोध प्रदर्शन के आधार पर अत्यधिक कार्रवाई उचित नहीं है। अदालत ने देशभर में प्रदर्शनों से निपटने हेतु एक समान राष्ट्रीय मानक प्रोटोकॉल की आवश्यकता बताई।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/scs-strict-comment-on-the-action-of-delhi-police-will/article-161071"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-07/111200-x-600-px)-(1)3.png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। दिल्ली के जंतर-मंतर पर सीजेपी और छात्रों के प्रदर्शन के दौरान दर्ज मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि केवल प्रदर्शन होने के आधार पर पुलिस की जरूरत से ज्यादा कार्रवाई को उचित नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि हर व्यक्ति का जीवन महत्वपूर्ण है, चाहे वह आम नागरिक हो या पुलिसकर्मी। इसके आगे एससी ने कहा अगर प्रदर्शन करेंगे तो क्या पुलिस लाठीचार्ज करेगी। कोर्ट ने देशभर में प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई के लिए एक समान राष्ट्रीय प्रोटोकॉल बनाने की आवश्यकता भी बताई। मामले में नीट विरोध प्रदर्शन से जुड़ी याचिकाओं पर अगली सुनवाई मंगलवार को होगी।</p>
<p>पेपर लीक के विरोध में लगातार देशभर में हो रहे छात्र प्रदर्शन के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान कहा कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हर नागरिक का अधिकार संवैधानिक रूप से सुनिश्चित है। इसके आगे सीजेआई ने कहा पुलिस और प्रदर्शनकारियों दोनों की ओर से हुई किसी भी अतिशयोक्ति की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं, खंडपीठ ने यह भी कहा, सरकारों को यह भी बताना होगा कि पुलिसकर्मियों को पर्याप्त सुरक्षा उपकरण क्यों नहीं उपलब्ध करवाएं गए, जो कि इस हिंसक घटना में घायल हुए हैं।</p>
<p>न्यायालय ने विरोध-प्रदर्शन के दौरान घायल हुए पुलिसकर्मियों के परिवारों को भी कार्यवाही में शामिल होने की इजाज़त दी। न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने कहा कि पुलिसकर्मियों और छात्रों, दोनों का घायल होना समान रूप से चिंताजनक है और उन्होंने सरकार से यह बताने को कहा कि पुलिस को हेलमेट जैसे ज़रूरी सुरक्षा उपकरण क्यों नहीं दिए गए थे। पीठ मंगलवार को सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगी। वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने शुक्रवार को विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की कथित ज्यादतियों का मामला तत्काल सुनवाई के लिए उठाया था। इससे पहले, 22 जुलाई को मुख्य न्यायाधीश ने इस मामले पर एक अभ्यावेदन पर विचार करने से इनकार कर दिया था और बाद में स्पष्ट किया था कि उस समय शीर्ष अदालत के समक्ष कोई विधिवत याचिका दायर नहीं की गई थी।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 27 Jul 2026 12:01:13 +0530</pubDate>
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