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                <title>Human Rights Violation - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
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                <description>Human Rights Violation RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>मंदिर में प्रसादी करने पर हुक्का-पानी बंद परिवार पर 1.51 लाख रुपए का जुर्माना, गोगुन्दा क्षेत्र में सामाजिक बहिष्कार का मामला; 5 पंचों समेत 11 लोगों पर एफआईआर</title>
                                    <description><![CDATA[उदयपुर जिले के गोगुंदा में मंदिर में प्रसादी कराने पर खाप पंचायत द्वारा एक परिवार का सामाजिक बहिष्कार करने और ₹1.51 लाख का जुर्माना लगाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जुर्माना न चुकाने पर पीड़ित परिवार का हुक्का-पानी बंद कर अंतिम संस्कार तक में बाधा डाली गई। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/udaipur/hookah-and-water-stopped-for-offering-prasad-in-the-temple/article-164807"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-09/1200-x-60-px)-(youtube-thumbnail)-(6).png" alt=""></a><br /><p>उदयपुर। गोगुंदा थाना क्षेत्र के मंदिर में प्रसादी करना एक परिवार को भारी पड़ गया। परिवार का आरोप है कि गांव के लोगों ने इस पर आपत्ति जताते हुए पंचायत बुलाकर उन पर 1 लाख 51 हजार रुपए का जुमार्ना लगा दिया। रकम देने में असमर्थता जताने पर परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। पीड़ित गणेश सिंह निवासी नेतावतों की भागल भूताला ने पुलिस रिपोर्ट में बताया कि उसने 24 मई 2026 को गांव के मंदिर में प्रसादी का आयोजन किया था। </p>
<p>इसके बाद किशोर सिंह, तेज सिंह, नवल सिंह, मोहनसिंह, भैरू सिंह, चंदन सिंह, राम सिंह, कालू सिंह, लहर सिंह, कान सिंह और धर्मेंद्र ने इस आयोजन पर आपत्ति जताई। पीड़ित के अनुसार अगले दिन पंचायत बुलाई गई। पंचायत में परिवार से 1 लाख 51 हजार रुपए जुमार्ना भरने को कहा गया। परिवार ने इतनी बड़ी राशि देने में असमर्थता जताई तो कथित तौर पर उसे और उसके पूरे परिवार को समाज से अलग कर दिया गया। गांव के अन्य लोगों को भी परिवार से मेल-जोल और किसी प्रकार का संपर्क नहीं रखने की हिदायत दी गई। पीड़ित ने जब इस फैसले का विरोध किया तो उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की गई। सामाजिक बहिष्कार के दौरान उन्हें मंदिर और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर आने-जाने से भी रोका गया। </p>
<p><strong>मौत पर श्मशान का रास्ता भी रोका</strong></p>
<p>रिपोर्ट में बताया कि 29 मई 2026 को परिवार में एक सदस्य की मृत्यु हुई। अंतिम संस्कार के लिए श्मशान जाने के दौरान भी कथित तौर पर बाधा डाली गई और श्मशान तक जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने पंचायत के पांच प्रमुख पंचों और उनके छह साथियों सहित 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>उदयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 06 Sep 2026 11:27:11 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur NM]]></dc:creator>
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                <title>असम के कछार फैक्ट्री हादसे पर NHRC की बड़ी कार्रवाई, 4 श्रमिकों की मौत पर सरकार से जवाब तलब</title>
                                    <description><![CDATA[असम के कछार जिले में एक धातु प्रसंस्करण कारखाने में हुए भीषण विस्फोट पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। हादसे में चार श्रमिकों की मौत और दो के गंभीर रूप से झुलसने की घटना को मानवाधिकार उल्लंघन मानते हुए आयोग ने मुख्य सचिव और पुलिस अधीक्षक से दो सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/nhrcs-big-action-on-assams-cachar-factory-accident-response-sought/article-161350"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-07/nhrc.png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने असम के कछार जिले में एक धातु प्रसंस्करण कारखाने में हुए विस्फोट में चार श्रमिकों की मौत और दो अन्य के गंभीर रूप से घायल होने की घटना का स्वतः संज्ञान लिया। एनएचआरसी ने बुधवार को बताया कि आयोग ने जुलाई को असम के कछार जिले में एक धातु प्रसंस्करण कारखाने में हुए विस्फोट में चार श्रमिकों के मारे जाने और दो अन्य के गंभीर रूप से घायल होने से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है।</p>
<p>रिपोर्ट के अनुसार विस्फोट के बाद पिघली हुई धातु श्रमिकों पर गिर गयी। मृतकों के परिवारों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि कारखाने में पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। आयोग ने कहा है कि यह मीडिया रिपोर्ट यदि सत्य है, तो यह मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का मामला है। आयोग ने असम के मुख्य सचिव और कछार के पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में घायलों की स्वास्थ्य स्थिति के साथ ही मृतकों के परिवारों और घायल श्रमिकों को दिये गये मुआवजे का विवरण भी शामिल करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि 27 जुलाई को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, विस्फोट के समय कारखाने में 100 से अधिक कर्मचारी मौजूद थे।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 29 Jul 2026 18:27:01 +0530</pubDate>
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