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                <title>Student Relief - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
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                <title>झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, JSSC CGL और CDPO परीक्षा रद्द करने के सरकार के आदेश पर लगाई अंतरिम रोक</title>
                                    <description><![CDATA[झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षा रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। अदालत ने सरकार को मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 15 सितंबर तय की है। इस अंतरिम आदेश से हजारों परीक्षार्थियों और चयनित उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/jharkhand-high-courts-big-decision-interim-stay-on-governments-order/article-163514"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-08/jharkhand3.png" alt=""></a><br /><p>रांची। झारखंड सरकार की ओर से जेएसएससी सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षा को रद्द करने के फैसले पर झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को रोक लगा दी। कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि इस मामले में भी सेम ऑर्डर फॉलो किया जाएगा। मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने 15 सितंबर की तारीख निर्धारित की है। हाई कोर्ट के न्यायधीश जस्टिस दीपक रौशन के कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई</p>
<p>सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखा। वहीं, प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अधिवक्ता अमृतांश वत्स समेत अन्य अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा। मामले में हस्तक्षेपकर्ता की ओर से अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज ने अपनी दलीलें पेश कीं। वहीं, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा।</p>
<p>हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद जेएसएससी सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षा से जुड़े अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। सरकार के परीक्षा रद्द करने के फैसले के खिलाफ सीजीएल अभ्यर्थियों की ओर से शुक्रवार को ही हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने फिलहाल सरकार के रद्द करने के फैसले पर रोक लगा दी। ज्ञातव्य है कि झारखंड सरकार ने राज्य में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर कई परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया है। इसी क्रम में जेएसएससी सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षा को भी रद्द किया गया था। सरकार के इस फैसले के बाद चयनित अभ्यर्थियों और परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों के बीच असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी।</p>
<p>इससे एक दिन पहले, गुरुवार को भी झारखंड हाईकोर्ट ने 11वीं से 13वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षा को रद्द किए जाने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी थी। अब जेएसएससी सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षा के मामले में भी कोर्ट के अंतरिम आदेश से अभ्यर्थियों को राहत मिली है। मामले की अगली विस्तृत सुनवाई 15 सितंबर को होगी।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 21 Aug 2026 16:21:58 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur NM]]></dc:creator>
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                <title>NEET-UG प्रदर्शन पर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला: छात्रों पर नहीं होगी कार्रवाई, आपराधिक रिकॉर्ड वालों पर सख्ती जारी रहेगी</title>
                                    <description><![CDATA[दिल्ली सरकार ने नीट-यूजी प्रदर्शन से जुड़े मामलों में राहत देते हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल छात्रों के खिलाफ आगे कानूनी कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया है। प्रशासन ने कहा कि मामलों की समीक्षा के बाद पात्र प्रदर्शनकारियों की रिहाई की प्रक्रिया शुरू होगी, जबकि गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/big-decision-of-delhi-government-on-neet-ug-protest-no-action/article-161481"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-07/rekha-gupta1.png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। नीट-यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में हुए छात्र प्रदर्शनों से जुड़े मामलों पर दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल छात्रों के खिलाफ आगे कोई प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि, जिन लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड है या जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि दर्ज है, उन्हें इस राहत का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार के अनुसार, 29 जुलाई 2026 तक इन प्रदर्शनों के संबंध में दिल्ली पुलिस ने 13 एफआईआर दर्ज की थीं। </p>
<p>अब इन मामलों की समीक्षा कर गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों की रिहाई की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। यह निर्णय 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद लिया गया है। दिल्ली सरकार ने कहा कि प्रदर्शन से जुड़े मामलों को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और इस प्रकरण को समाप्त माना जाएगा। वहीं, आपराधिक रिकॉर्ड वाले आरोपियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई जारी रहेगी।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 30 Jul 2026 17:49:23 +0530</pubDate>
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