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                <title>Delhi Court Verdict - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
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                <description>Delhi Court Verdict RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>महिला पहलवान यौन उत्पीड़न मामला: बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत, दिल्ली कोर्ट ने सभी आरोपों से किया बरी</title>
                                    <description><![CDATA[महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। अदालत ने सह-आरोपी विनोद तोमर को भी दोषमुक्त करार दिया। फैसले के बाद बृजभूषण ने इसे सत्य की विजय बताया है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/big-relief-to-brij-bhushan-sharan-singh-in-female-wrestler/article-161810"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-08/brij-bhushan.png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता और भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह को महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़े मामले में बरी कर दिया। राउज़ एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्विनी पंवार ने इस मामले में सह-आरोपी विनोद तोमर को भी बरी कर दिया। अदालत ने अभियोजन पक्ष, शिकायतकर्ताओं और बचाव पक्ष की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। मामले की सुनवाई बंद कमरे में हुई।</p>
<p>महिला पहलवानों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन पेश हुईं, जबकि सिंह का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता राजीव मोहन ने किया। मई 2024 में अदालत ने सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप तय किए थे, हालांकि एक शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों के मामले में उन्हें आरोपमुक्त कर दिया गया था। सह-आरोपी विनोद तोमर पर केवल एक शिकायतकर्ता के संबंध में आपराधिक धमकी देने का आरोप लगाया गया था और बाकी आरोपों से उन्हें बरी कर दिया गया।</p>
<p>दिल्ली पुलिस ने श्री सिंह के खिलाफ महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने, यौन उत्पीड़न, पीछा करने और आपराधिक धमकी देने से संबंधित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था, जबकि तोमर पर उकसाने का आरोप भी लगाया गया था। कथित घटनाएं 2016 और 2019 के बीच डब्ल्यूएफआई कार्यालय, सिंह के आधिकारिक आवास और विदेश दौरों के दौरान हुई थीं। एक नाबालिग पहलवान द्वारा दर्ज कराया गया पॉस्को मामला बाद में पुलिस द्वारा कैंसिलेशन रिपोर्ट (मामला बंद करने की रिपोर्ट) दाखिल करने के बाद बंद कर दिया गया था।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
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                <pubDate>Mon, 03 Aug 2026 11:48:31 +0530</pubDate>
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                <title>अंकित शर्मा हत्याकांड: कड़कड़डूमा कोर्ट का बड़ा फैसला, ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्रकैद</title>
                                    <description><![CDATA[वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) अधिकारी अंकित शर्मा की नृशंस हत्या के मामले में कड़कड़डूमा अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और उनके चार अन्य सहयोगियों को आपराधिक साजिश व हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की कठोर सजा दी।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/ankit-sharma-murder-case-karkardooma-courts-big-decision-life-imprisonment/article-161615"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-07/ankita.png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने इससे पहले ताहिर हुसैन, अनस, नाजिम, कासिम और जावेद को हत्या, आपराधिक साजिश तथा अन्य गंभीर धाराओं में दोषी ठहराया था।</p>
<p>सजा सुनाते हुए अदालत ने कहा कि यह अपराध अत्यंत क्रूर और समाज को झकझोर देने वाला था। कोर्ट के अनुसार, पीड़ित के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया और हत्या के बाद शव को नाले में फेंक दिया गया। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने सभी दोषियों के लिए मृत्युदंड की मांग की थी, लेकिन अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने 91 गवाहों के बयान अदालत में पेश किए थे, जिनके आधार पर अभियोजन पक्ष ने अपना पक्ष मजबूत किया।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
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                <pubDate>Fri, 31 Jul 2026 18:15:24 +0530</pubDate>
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