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                <title>rape case - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
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                <description>rape case RSS Feed</description>
                
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                <title>जयपुर में पड़ोसी की दरिंदगी: घर में अकेली पाकर विवाहिता से रेप, विरोध पर धमकाया और किसी को बताने पर बुरा अंजाम देने की दी चेतावनी  </title>
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                        <![CDATA[जयपुर के खोह नागोरियान क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहाँ एक पड़ोसी ने विवाहिता के घर में अकेले होने का फायदा उठाकर जबरन बलात्कार किया। विरोध करने पर आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है।]]>
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                        <![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/in-jaipur-a-married-woman-was-raped-after-finding-her/article-145056"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-03/rape.png" alt=""></a><br /><p>जयपुर। राजधानी जयपुर के खोह नागोरियान थाना क्षेत्र में एक बेहद शर्मनाक और दर्दनाक वारदात सामने आई है, जहां पड़ोसी युवक ने घर में अकेली मिली विवाहिता के साथ जबरन बलात्कार किया। आरोपी ने जान-पहचान का फायदा उठाते हुए महिला के घर में जबरदस्ती घुसकर यह घिनौना अपराध अंजाम दिया। विरोध करने पर गाली-गलौज और धमकियां देकर उसे चुप कराया और किसी को बताने पर बुरा अंजाम देने की चेतावनी भी दी।</p>
<p>पुलिस सूत्रों के अनुसार, पीड़िता ने खोह नागोरियान थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उसी कॉलोनी में रहने वाला युवक (पड़ोसी) उसके घर में अकेला होने का फायदा उठाकर जबरन घुस आया। उसने महिला के साथ जबरदस्ती की और विरोध करने पर बुरी-भली गालियां देकर धमकाया। अपराध के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया और पीड़िता को डराया कि किसी को बताया तो बुरा होगा।</p>
<p>घटना के बाद जब परिजन घर लौटे तो पीड़िता ने पूरी आपबीती सुनाई। इसके बाद परिवार ने तुरंत थाने पहुंचकर आरोपी पड़ोसी के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करवाया, उसके बयान दर्ज किए और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया।<br />पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है।</p>]]>
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                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 01 Mar 2026 18:24:39 +0530</pubDate>
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                        <![CDATA[Jaipur NM]]>
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                <title>डीएनए मिलान से नाबालिग से दुष्कर्म की पुष्टि : अभियुक्त को उम्रकैद, 60 वर्षीय बुजुर्ग ने किया था दुष्कर्म</title>
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                        <![CDATA[परिजनों की गैर मौजूदगी में घर में घुसकर सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली 14 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म कर उसे गर्भवती करने के मामले में पोक्सो न्यायालय क्रम एक के पीठासीन अधिकारी अरुण जैन ने 60 वर्षीय अभियुक्त को विभिन्न धाराओं में आजीवन कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई। ]]>
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                        <![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/udaipur/rape-of-minor-confirmed-by-dna-matching-accused-sentenced-to/article-139759"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2025-12/alwar-news1.png" alt=""></a><br /><p>उदयपुर। परिजनों की गैर मौजूदगी में घर में घुसकर सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली 14 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म कर उसे गर्भवती करने के मामले में पोक्सो न्यायालय क्रम एक के पीठासीन अधिकारी अरुण जैन ने 60 वर्षीय अभियुक्त को विभिन्न धाराओं में आजीवन कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई। मामले में डीएनए रिपोर्ट से यह पुष्टि हुई कि किशोरी के गर्भवती होने के बाद कराए गए गर्भपात से पहले लिए गए सैंपल में जैविक पिता अभियुक्त ही था। प्रकरण के अनुसार पीड़िता के पिता ने थाने में 26 फरवरी 2025 को रिपोर्ट दी।</p>
<p>इसमें बताया कि आरोपी धुला पुत्र स्व. लाला निवासी वाव फला पीपली बी उसके घर में दोपहर करीब एक बजे घुसा और उसकी नाबालिग पुत्री से दुष्कर्म किया। तीन माह बाद पता चला कि पुत्री गर्भवती है। अस्पताल में उसका इलाज चला और गर्भपात कराया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत पीठासीन अधिकारी ने अभियुक्त धुला को बीएनएस की धारा 332 (ख) में 5 साल कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 64 (1) में आजीवन कारावास व 50 हजार रुपए जुमार्ने की सजा सुनाई।  </p>]]>
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                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>उदयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 16 Jan 2026 13:16:53 +0530</pubDate>
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                        <![CDATA[Jaipur PS]]>
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            <item>
                <title>नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल कैद, अदालत ने 50 हजार का लगाया जुर्माना </title>
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                        <![CDATA[पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1, महानगर प्रथम ने नाबालिग के साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त रामखिलाडी सैनी को 20 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने 23 साल के इस अभियुक्त पर पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। पीठासीन अधिकारी मीना अवस्थी ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने न केवल पीड़िता के साथ कई बार दुष्कर्म किया, बल्कि उसके आपत्तिजनक फोटोग्राफ के जरिए उसे इसके लिए मजबूर किया।]]>
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                        <![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/the-accused-of-raping-a-minor-was-imprisoned-for-20/article-137113"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2025-12/today-newsfffff.png" alt=""></a><br /><p>जयपुर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1, महानगर प्रथम ने नाबालिग के साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त रामखिलाडी सैनी को 20 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने 23 साल के इस अभियुक्त पर पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी मीना अवस्थी ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने न केवल पीड़िता के साथ कई बार दुष्कर्म किया, बल्कि उसके आपत्तिजनक फोटोग्राफ के जरिए उसे इसके लिए मजबूर किया। ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह राजावत ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीड़िता ने 11 सितंबर, 2024 खोह-नागोरियान थाने में रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में कहा गया कि वह सात भाई-बहिन है और उनके पिता की मौत हो चुकी है। एक बार उन्होंने रामखिलाडी के पिता को घर की हालत बताई तो उन्होंने रामखिलाडी के जरिए जयपुर में काम पर लगाने की बात कही। </p>
<p>वहीं जून, 2023 को रामखिलाडी उसकी मां को विश्वास में लेकर उसे और उसकी बडी बहन को अपने साथ सीबीआई फाटक इलाके में ले आया। यहां तीनों एक कमरे में साथ रहने लगे। इस दौरान उसने दोनों बहनों को होम केयर की नौकरी भी लगा दी। रिपोर्ट में कहा गया कि पांच दिसंबर को अभियुक्त ने अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और आपत्तिजनक फोटो खींच ली। इसके बाद वह आए दिन उसके साथ दुष्कर्म करने लगा। वहीं मई, 2024 को वह वापस गांव आ गई। अभियुक्त अभी भी उसके फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी दे रहा है। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियुक्त की ओर से कहा गया कि उसने पीड़िता की मां को 20 हजार रुपए दिए थे। इसे वापस मांगने पर उनका विवाद हो गया और उसके खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दी। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है।</p>]]>
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                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 25 Dec 2025 11:08:26 +0530</pubDate>
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                        <![CDATA[Jaipur PS]]>
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            <item>
                <title>नाबालिग का अपहरण कर रेप के आरोपी को उम्रकैद, जज ने अपने फैसले में लिखा- नारी का अपमान करने वाला सजा का ही हकदार, चाहे बलशाली दुर्योधन हो या रावण</title>
                                    <description>
                        <![CDATA[शहर की पॅाक्सो कोर्ट संख्या 3 के जज निहालचंद ने अपने फैसले में नाबालिग का अपहरण कर रेप के अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जज ने अपने फैसले में लिखा कि नारी का अपमान करने वाला सजा का ही हकदार, चाहे बलशाली दुर्योधन हो या रावण, जिसने भी महिला का अपमान किया, उनका विनाश हुआ। ]]>
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                                    <content:encoded>
                        <![CDATA[<br /><p>पाली। शहर की पॅाक्सो कोर्ट संख्या 3 के जज निहालचंद ने अपने फैसले में नाबालिग का अपहरण कर रेप के अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जज ने अपने फैसले में लिखा कि नारी का अपमान करने वाला सजा का ही हकदार, चाहे बलशाली दुर्योधन हो या रावण, जिसने भी महिला का अपमान किया, उनका विनाश हुआ। पीड़ित पक्ष की ओर से एडवोकेट सुरेश राणा ने पैरवी की। पोक्सो कोर्ट के विशिष्ठ लोक अभियोजक कुलदीप सिंह सोनीगरा ने बताया, पाली जिले में गत 8 फरवरी को एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दी।</p>
<p>जिसमें बताया, 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली उनकी नाबालिग बेटी 7 फरवरी 2025 की दोपहर गेहूं पिसाने के लिए गई लेकिन शाम तक घर नहीं पहुंची। घर पर रखा फोन खंगाला तो उसमें एक अनजान नम्बर मिला, जो आरोपीका था। रिपोर्ट में अभियुक्त पर पीड़ित ने अपनी नाबालिग बेटी का अपहरण व रेप करने का मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेसी किया गया। 10 नवंबर को पॉक्सो कोर्ट संख्या तीन नक 21 साल के अभियुक्त को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। </p>]]>
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                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>पाली</category>
                                    

                <link>https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/pali/life-imprisonment-to-the-accused-of-kidnapping-and-rape-of/article-132124</link>
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                <pubDate>Wed, 12 Nov 2025 13:16:16 +0530</pubDate>
                
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                        <![CDATA[Jaipur PS]]>
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            <item>
                <title>चाकू की नोक पर युवती से दुष्कर्म : जयपुर नगर निगम कर्मचारी पर मुकदमा दर्ज, जानें पूरा मामला  </title>
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                        <![CDATA[अजमेर के केसरगंज क्षेत्र के एक होटल में बहला फुसलाकर युवती को ले जाने व उसे चाकू की नोंक पर डरा धमका कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता महिला कर्मचारी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित नगर निगम कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्जकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार पीड़िता जिला दौसा निवासी 28 वर्षीय युवती है, जो डाक विभाग में अजमेर ग्रामीण में कर्मचारी है।]]>
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                        <![CDATA[<br /><p>अजमेर। अजमेर के केसरगंज क्षेत्र के एक होटल में बहला फुसलाकर युवती को ले जाने व उसे चाकू की नोंक पर डरा धमका कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता महिला कर्मचारी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित नगर निगम कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्जकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार पीड़िता जिला दौसा निवासी 28 वर्षीय युवती है, जो डाक विभाग में अजमेर ग्रामीण में कर्मचारी है। जबकि आरोपित भी जिला दौसा का ही रहने वाला है, जो आदर्श नगर, नगर निगम जयपुर हैरिटेज में सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत है।</p>
<p>पीड़िता का आरोप है कि आरोपित ने फोन पर दबाव बनाकर व बहला फुसलाकर 28 अक्टूबर को दोपहर में अजमेर बुला लिया। वह उसे धोखे से केसरगंज स्थित एक होटल में ले गया। जहां पर उसके कुछ अश्लील वीडियो/फोटो वायरल करने की धमकी देकर अपशब्द बोले और उसके साथ मारपीट भी कर दी। आरोपित ने उसे चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी और दुष्कर्म भी किया।             </p>
<p> </p>]]>
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                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>अजमेर</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 05 Nov 2025 13:00:25 +0530</pubDate>
                
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                        <![CDATA[Jaipur PS]]>
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                <title>2 डॉक्टरों पर दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन की एफआईआर : पीड़िता पर बुर्का पहनने का बनाया दबाव, जानें पूरा मामला </title>
                                    <description>
                        <![CDATA[हॉस्पिटल के मालिक सहित दो डॉक्टरों के खिलाफ एक महिला ने दुष्कर्म कर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का मामला दर्ज करवाया। बुर्का पहनने और इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाया। डॉक्टरों के पास महिला के पर्सनल फोटो-वीडियोज हैं, जिसे दिखाकर डराते-धमकाते हैं, महिला तलाकशुदा है। महिला का मेडिकल करा, उसके बयान भी लिए गए हैं।]]>
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                                    <content:encoded>
                        <![CDATA[<br /><p>उदयपुर। संभाग के सलूंबर थाना क्षेत्र में हॉस्पिटल के मालिक सहित दो डॉक्टरों के खिलाफ एक महिला ने दुष्कर्म कर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का मामला दर्ज करवाया। मुख्य आरोपी डा. जिस हॉस्पिटल में काम करता था, उसी में थर्ड फ्लोर पर रहता था। महिला के घर पर खाना बनाने के लिए आती थी। पीड़िता ने रिपोर्ट में आरोप लगाया कि डॉक्टरों के पास महिला के पर्सनल फोटो-वीडियोज हैं, जिसे दिखाकर डराते-धमकाते हैं, महिला तलाकशुदा है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि डॉ. आमिर मेटिन ने बुर्का पहनने और इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाया। जांच अधिकारी डीएसपी हेरंब जोशी ने बताया कि पीड़िता ने 29 अक्टूबर को मामला दर्ज कराया है।</p>
<p>उसने बताया कि जब उसने इस बात की जानकारी हॉस्पिटल के मालिक को दी तो उन्होंने भी उसे धर्म परिवर्तन कर मुख्य आरोपी डॉ. आमिर से निकाह करने की सलाह दी। महिला ने इसका विरोध किया। इसके बाद दोनों आरोपियों ने उसे लगातार धमकाना शुरू कर दिया। महिला ने रिपोर्ट में बताया कि वह नवंबर 2024 से प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉ. आमिर मेटिन के यहां खाना बनाने जाती थी। एक माह पहले नौकरी छोड़ दी थी। डॉ. आमिर मेटिन उसे लगातार परेशान करता रहा है। मेटिन बिहार का रहने वाला हड्डी रोग विशेषज्ञ है। डीएसपी हेरंब जोशी ने बताया कि गुरुवार को महिला का मेडिकल करा, उसके बयान भी लिए गए हैं।</p>
<p><strong>इनका कहना है</strong><br />जांच में धर्म परिवर्तन जैसी बात सामने नहीं आई है। दुष्कर्म की धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। <br />-राजेश यादव, एसपी सलूम्बर।  </p>]]>
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                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>उदयपुर</category>
                                    

                <link>https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/udaipur/2-doctors-pressurize-rape-and-forced-conversion-fir-victim-to/article-131017</link>
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                <pubDate>Fri, 31 Oct 2025 11:12:44 +0530</pubDate>
                
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                        <![CDATA[Jaipur PS]]>
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            <item>
                <title>तीन साल की मासूम से हैवानियत : दरिंदगी से पहले देखे थे करीब 15 पॉर्न वीडियो, आरोपी गिरफ्तार </title>
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                        <![CDATA[तीन साल की मासूम से रेप करने का आरोपी पॉर्न वीडियो देखने का आदी है। उसने मासूम से दरिंदगी करने से पहले भी करीब 15 पॉर्न वीडियो देखे थे। इसके बाद घटना को अंजाम दिया। मोबाइल में कई सारे पॉर्न वीडियो मिले हैं। ]]>
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                        <![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/watched-about-15-porn-videos-before-raping-a-three-year/article-130401"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-08/rape-copy1.jpg" alt=""></a><br /><p>जोधपुर। सिर्फ तीन साल की मासूम से रेप करने का आरोपी पॉर्न वीडियो देखने का आदी है। उसने मासूम से दरिंदगी करने से पहले भी करीब 15 पॉर्न वीडियो देखे थे। इसके बाद घटना को अंजाम दिया। पुलिस द्वारा जब्त किए गए उसके मोबाइल में कई सारे पॉर्न वीडियो मिले हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी कुलियाना पुलिस थाना केथवाडा जिला डीग निवासी युवक कुरकुरे दिलाने के बहाने बच्ची को सुनसान जगह पर ले गया था, जहां उसने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया।</p>
<p>पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी पॉर्न वीडियो देखने का आदी था। रेप की घटना को अंजाम देने से पहले भी उसने कई सारे वीडियो देखे थे। पुलिस ने बताया कि आरोपी वारदात के बाद भरतपुर भागने की फिराक में था, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी कई वर्षों से उसी गांव में रह रहा था, जिससे गांव के लोग उससे परिचित थे।</p>]]>
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                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 24 Oct 2025 14:01:34 +0530</pubDate>
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                <title>अश्लील वीडियो वायरल की धमकी देकर होटल में किया दुष्कर्म, आरोपी की तलाश जारी </title>
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                        <![CDATA[अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर होटल में बुलाकर दो बार दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपी युवक पीड़िता का परिचित है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाकर दुष्कर्म किया। अश्लील वीडियो भी बना लिए और ब्लैकमेल किया। ]]>
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                        <![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/an-acquaintance-raped-her-in-a-hotel-by-threatening-to/article-130388"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-08/rape.jpg" alt=""></a><br /><p>जयपुर। आमेर थाना इलाके में अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर होटल में बुलाकर दो बार दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपी युवक पीड़िता का परिचित है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाकर दुष्कर्म किया। अश्लील वीडियो भी बना लिए और ब्लैकमेल किया। युवती ने आमेर थाने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। </p>
<p>युवती ने बताया कि कुछ समय पहले आरोपी से मुलाकात और दोस्ती हुई। 17 अगस्त को आरोपी युवक ने उसे आमेर इलाके में स्थित होटल में बुला लिया और कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाकर पिलाई और नशे की हालत में आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी की ओर से लगातार ब्लैकमेल करने से परेशान होकर पीड़ित युवती ने मुकदमा दर्ज करा दिया। आमेर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी।  </p>]]>
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                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 24 Oct 2025 12:41:16 +0530</pubDate>
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            <item>
                <title>नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को उम्रकैद, जानें पूरा मामला </title>
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                        <![CDATA[पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर द्वितीय ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अजीत सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 1.21 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। पीठासीन अधिकारी विकास कुमार खंडेलवाल ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त साल 2020 से ही दुष्कर्म के अपराध में शामिल रहा है। ]]>
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                        <![CDATA[<br /><p>जयपुर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर द्वितीय ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अजीत सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 1.21 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी विकास कुमार खंडेलवाल ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त साल 2020 से ही दुष्कर्म के अपराध में शामिल रहा है। अदालत ने कहा कि अभियुक्त ने पूर्व में भी पीड़िता का अपहरण किया था। उस समय पीड़ित पक्ष ने नरम दिली और 24 साल के इस अभियुक्त के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई नहीं करने को लेकर प्रार्थना पत्र दिया था। वहीं एक अन्य नाबालिग से दुष्कर्म करने का मामला भी आरोपी के खिलाफ लंबित है। ऐसे में अभियुक्त के साथ किसी तरह की नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।</p>
<p>अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मातादीन शर्मा ने अदालत को बताया कि पीड़िता की मां ने 14 जून, 2021 को करधनी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया कि उसने पूर्व में अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म करने को लेकर अभियुक्त के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। जिसमें अभियुक्त को जेल हो गई थी। जमानत होने के बाद अभियुक्त ने उसकी बेटी को धमकाया कि वह उसके अश्लील वीडियो वायरल कर देगा। घटना के दिन 13 जून 2021 को उसकी बेटी स्कूटी से घर आ रही थी। रास्ते में अभियुक्त अजीत ने अन्य लड़कों के साथ बेटी का रास्ता रोका। इसके बाद वह पीड़िता को स्कूटी पर जबरन बगरू ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत को बताया कि अभियुक्त उसे धंमकी देकर बगरू ले गया और वहां कमरे में रखा और तीन-चार बार दुष्कर्म किया। घटना के बाद उसने परिजनों को फोन कर जानकारी दी और परिजन उसे आकर ले गए।</p>]]>
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                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

                <link>https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/life-imprisonment-to-the-accused-who-kidnapped-and-raped-a/article-129979</link>
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                <pubDate>Sat, 18 Oct 2025 10:35:51 +0530</pubDate>
                
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                        <![CDATA[Jaipur PS]]>
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                <title>रेप के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला : पुलिसकर्मियों के बाल और कर डाली थप्पड़ों की बौछार, जानें पूरा मामला</title>
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                        <![CDATA[मामले में कांस्टेबल मुकेश और विजेंद्र ने आरोपी के परिजनों के खिलाफ राजकार्य में बाधा सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। ]]>
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                        <![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/sikar/attack-on-the-police-team-who-went-to-catch-the/article-127813"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2025-09/8526.png" alt=""></a><br /><p>सीकर। जिले के धोद कस्बे में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पकड़ने आई मौलासर पुलिस के साथ आरोपी के परिवार के लोगों ने मारपीट की, परिवार की महिलाओं ने पुलिसकर्मियों के बाल खींचे और थप्पड़ मारे। घटना मंगलवार की बताई गई है, लेकिन इसका वीडियो बुधवार को सामने आया है। मामले में कांस्टेबल ने धोद पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है। उल्लेखनीय है कि डीडवाना-कुचामन के मौलासर एरिया क्षेत्र की रहने वाली 16 वर्षीय पीड़िता को धोद कस्बे की अनोखू रोड निवासी गौतम बहला-फुसलाकर ले गया था। इस संबंध में नाबालिग के परिजनों के मौलासर पुलिस में मामला दर्ज कराया था। दस्तयाब करने के बाद पीड़िता ने आरोपी पर उसके साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया था।</p>
<p>ऐसे में पुलिस ने मुकदमे में पोक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं को जोड़ते हुए इन्वेस्टिगेशन किया। मंगलवार शाम 5:30 बजे के पुलिस के दो कांस्टेबल मुकेश और विजेंद्र आरोपी को पकड़ने के लिए उसके घर पहुंचे एवं दोनों को घर के बाहर लेकर आ गए। तभी बिजली के पोल के पास छिपकर बैठे आरोपी के परिजनों ने दोनों पुलिसकर्मियों को रोक कर इनके बाल नोंचे और थप्पड़ों की बौछार कर डाली। आरोपी गौतम ने भी कई बार भागने की कोशिश की लेकिन दोनों पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़े रखा। इसके बाद सूचना मिलने पर धोद पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा आरोपी को पकड़ कर थाने ले आई। मामले में कांस्टेबल मुकेश और विजेंद्र ने आरोपी के परिजनों के खिलाफ राजकार्य में बाधा सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। </p>
<p><strong>इनका कहना है</strong><br /> सीओ सुरेश कुमार शर्मा ने बताया कि पोक्सो एक्ट के मामले में फरार चल रहे आरोपी की तलाश में घर गए मौलासर पुलिस के दो कांस्टेबलों के साथ मारपीट की गई। राजकार्य में बाधा सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया गया है। </p>]]>
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                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>सीकर</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

                <link>https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/sikar/attack-on-the-police-team-who-went-to-catch-the/article-127813</link>
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                <pubDate>Thu, 25 Sep 2025 09:51:03 +0530</pubDate>
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                        <![CDATA[Jaipur PS]]>
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                <title>दुष्कर्म मामले में फरार दो आरोपी पकड़े : विवाह करने का झांसा देकर बार-बार अलग-अलग स्थानाें पर ले जाकर बलात्कार </title>
                                    <description>
                        <![CDATA[आरोपी ने पीड़िता को अपनी बहन बताकर सांगानेर स्थित किराए के कमरे पर 6-7 माह अपने साथ रखकर बलात्कार किया। ]]>
                    </description>
                
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                        <![CDATA[<br /><p>जयपुर। मानसरोवर थाना पुलिस ने दुष्कर्म के अलग-अलग मामलों में फरार दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी गोविन्द से पीड़िता के बच्चा भी है। जबकि आरोपी राजवीर मौर्य ने नाबालिग को भगाकर आर्य समाज मन्दिर में शादी कर ली। पुलिस उपायुक्त दक्षिण राजर्षि राज ने बताया कि 29 जून 2024 को पीड़िता ने रिपोर्ट दी कि आरोपी गोविन्द ने मुलाकात कर नशीला पदार्थ पिलाकर बलात्कार किया तथा विवाह करने का झांसा देकर बार बार अलग अलग स्थानाें पर ले जाकर दुष्कर्म किया। </p>
<p>इससे पीड़िता गर्भवती हो गई तथा उसने एक बच्चे को जन्म दिया। जिसके बाद आरोपी गोविन्द जाट पीड़िता व उसके बच्चे को छोड़कर फरार हो गया। इस रिपोर्ट पर टीम ने जांच की तो पता चला कि आरोपी पहचान छिपाकर भीलवाड़ा में रह रहा है। उस फैक्ट्री में 7-8 हजार मजदूर काम कर रहे हैं। इस पर टीम ने जांच कर आरोपी को पकड़ लिया। दूसरे मामले में तीन जून 2025 को पीड़िता ने रिपोर्ट दी कि वह जयपुर में एक निजी कोचिंग संस्थान में कोचिंग के दौरान राजवीर मौर्य के सम्पर्क में आई। जिसने नशीला पेय पिलाकर दुष्कर्म कर दिया। रिपोर्ट पर टीम ने जांच की तो पता चला कि आरोपी राजवीर मौर्य व पीड़िता एक ही गांव के रहने वाले हैं तथा दोनों के परिवार में घनिष्ठता थी। आरोपी ने पीड़िता को अपनी बहन बताकर सांगानेर स्थित किराए के कमरे पर 6-7 माह अपने साथ रखकर बलात्कार किया। टीम ने जांच कर आरोपी राजवीर मौर्य को गिरफ्तार कर लिया।  </p>]]>
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                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

                <link>https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/two-accused-absconding-in-the-rape-case-and-raped-by/article-126284</link>
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                <pubDate>Tue, 09 Sep 2025 11:40:19 +0530</pubDate>
                
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                        <![CDATA[Jaipur PS]]>
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                <title>अबोध से दुष्कर्म के दोषी फूफा को उम्रकैद : अदालत ने अभियुक्त पर 1.10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया</title>
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                        <![CDATA[अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह राजावत ने बताया कि 6 फरवरी 2025 को पीड़िता के अब्बा ने ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस थानाधिकारी को आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।]]>
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                        <![CDATA[<br /><p>जयपुर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर द्वितीय ने डेढ़ साल की अबोध बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त फूफा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त पर 1.10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत आठ लाख रुपए की क्षतिपूर्ति देने को कहा है। पीठासीन अधिकारी मीना अवस्थी ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने सगा फूफा होते हुए 18 माह की बच्ची से दुष्कर्म कर रिश्ते की गरिमा और विश्वास को तार-तार किया है। उसने दानव की तरह पैशाचिक कृत्य किया है। इस दौरान पीड़िता को कितना दर्द हुआ होगा, यह कल्पना से परे है। ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।</p>
<p>अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह राजावत ने बताया कि 6 फरवरी 2025 को पीड़िता के अब्बा ने ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस थानाधिकारी को आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा कि वह आज किसी काम से नागतलाई गया था। शाम को उसकी पत्नी ने फोन पर बताया कि बच्ची रो रही है। उसे उसकी बहन का शौहर ठेले से कुछ खाने के लिए लेकर गया था। बच्ची को खिलाने के बहाने ले जाकर उसने दुष्कर्म किया है। बच्ची अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।  </p>]]>
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                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

                <link>https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/fufa-convicted-of-raping-abodh-was-fined-by-life-imprisonment/article-126003</link>
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                <pubDate>Sat, 06 Sep 2025 12:00:06 +0530</pubDate>
                
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