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                <title>prosecution - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
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                <title>आपराधिक गिरोहों के निशाने पर बृजभूषण : जान से मारने की मिली धमकी, अज्ञात नंबर से फोन कर धमकाया</title>
                                    <description><![CDATA[पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह और उनके विधायक पुत्र प्रतीक भूषण सिंह को जान से मारने की धमकी मिली है। विधायक के मोबाइल पर आई धमकी भरी कॉल के बाद कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। तकनीकी जांच में कॉलर का लोकेशन राजस्थान के अलवर में मिला है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/brijbhushan-sharan-singh-and-son-received-death-threats-case-registered/article-157243"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-06/brij-bhushan-sharan-singh-h.png" alt=""></a><br /><p>गोण्डा। उत्तर प्रदेश के गोण्डा जिले में कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र के पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह और उनके विधायक पुत्र प्रतीक भूषण सिंह को जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। इस संबंध में विधायक प्रतिनिधि अजय सिंह ने नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, विधायक प्रतीक भूषण सिंह के मोबाइल फोन पर एक अज्ञात नंबर से कॉल कर उन्हें तथा उनके पिता को जान से मारने की धमकी दी गई। शिकायत के मुताबिक 14 जून को दोपहर करीब 2:22 बजे आए फोन कॉल में लगभग 35 सेकंड तक बातचीत हुई, जिसमें धमकी भरे शब्दों का प्रयोग किया गया।</p>
<p>मामले की गंभीरता को देखते हुए विधायक ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक गोण्डा को दी। इसके बाद विधायक प्रतिनिधि अजय सिंह की तहरीर पर नगर कोतवाली में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस की तकनीकी जांच में पता चला है कि कॉल करने वाला नंबर राजस्थान के अलवर जिले से संबंधित है। जांच के अनुसार उक्त नंबर संदीप शर्मा नामक व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत है। </p>
<p>शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि विधायक और उनका परिवार पूर्व में भी विभिन्न आपराधिक गिरोहों और असामाजिक तत्वों के निशाने पर रहा है। गोण्डा नगर कोतवाल बिंदेश्वरी मणि त्रिपाठी ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों को लगाया गया है। उन्होंने कहा कि आरोपी के पकड़े जाने के बाद ही धमकी देने के पीछे की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 17 Jun 2026 14:56:19 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur NM]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत: कलकत्ता हाई कोर्ट ने 'हस्ताक्षर जालसाजी' मामले में गिरफ्तारी पर 21 दिनों की लगाई रोक, दो सप्ताह बाद होगी अगली सुनवाई</title>
                                    <description><![CDATA[कलकत्ता उच्च न्यायालय ने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को 21 दिनों तक दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा दी है। कोर्ट ने सीआईडी जांच में पूर्ण सहयोग की शर्त पर यह राहत दी, जिसके बाद वे भवानी भवन मुख्यालय में पेश होने के लिए सहमत हुए। मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/abhishek-banerjee-gets-conditional-relief-from-calcutta-high-court/article-156706"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-06/abhishek-banerjee.png" alt=""></a><br /><p>कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को एक बड़ी राहत देते हुए कथित 'हस्ताक्षर जालसाजी' मामले में अगले 21 दिनों तक किसी भी दंडात्मक कार्रवाई या गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान कर दी है। न्यायमूर्ति कौशिक चंदा की एकल-न्यायाधीश अवकाशकालीन पीठ ने साथ में यह साफ कर दिया है कि यह राहत पूरी तरह से इस शर्त पर निर्भर करेगी कि वे राज्य के आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) की जांच में पूरी तरह सहयोग करें।</p>
<p>यह आदेश तब आया जब बनर्जी के वकील अयान भट्टाचार्य ने न्यायालय को आश्वस्त किया कि उनके मुवक्किल गुरुवार शाम 6 बजे ही कोलकाता के भवानी भवन स्थित सीआईडी मुख्यालय में जांचकर्ताओं के सामने पेश होंगे और भविष्य में भी जब भी जरूरत होगी, वे सुबह 10 बजे से रात 10 बजे के बीच एजेंसी के समन का जवाब देंगे। न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि आज शाम की पूछताछ प्रक्रिया पूरी होने के बाद वे वहां से जाने के लिए स्वतंत्र होंगे और अब इस मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी, जिसमें सीआईडी को अपनी प्रगति रिपोर्ट सौंपनी होगी।</p>
<p>गौरतलब है कि यह पूरा कानूनी विवाद पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में शोभनदेव चट्टोपाध्याय को नामित करने वाले एक प्रस्ताव पत्र से जुड़ा है, जिसे 20 मई को विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा गया था। इस पत्र पर बनर्जी के भी हस्ताक्षर थे, लेकिन टीएमसी के ही दो विधायकों, ऋतब्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने शिकायत दर्ज कराई कि इस दस्तावेज़ पर उनके फर्जी हस्ताक्षर किए गए हैं। राज्य सरकार और अभियोजन पक्ष ने अदालत में दलील दी कि इस प्रस्ताव की तारीखों में भारी विसंगतियां हैं, क्योंकि रिकॉर्ड के अनुसार विधायकों ने 6 मई को हस्ताक्षर किए थे, जबकि बाद में कहा गया कि यह बैठक 19 मई को हुई थी। कई विधायकों ने जांचकर्ताओं को लिखित में दिया है कि 6 मई को ऐसी कोई बैठक ही नहीं हुई थी और न ही उन्होंने किसी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए थे।</p>
<p>अभिषेक बनर्जी ने सीआईडी द्वारा पहले भेजे गए तीन समन की अनदेखी की थी और स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर पेश नहीं हुए थे, जिसके बाद बार-बार मिल रहे नोटिस और गिरफ्तारी की आशंका के खिलाफ उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 11 Jun 2026 18:22:51 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur NM]]></dc:creator>
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                <title>हनुमान बेनीवाल का भाजपा सरकार पर हमला : खाद्य नमूनों में 22 फीसदी नमूने फेल, बोले - सफलता के ढिंढोरे पीट रही सरकार</title>
                                    <description><![CDATA[आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने खाद्य सुरक्षा दिवस पर राजस्थान सरकार को घेरा है। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि वर्ष 2022 से 2026 तक 15,644 खाद्य नमूने अमानक पाए गए, लेकिन सिर्फ 3 लाइसेंस निलंबित हुए। बेनीवाल ने मिलावटखोरों पर जुर्माना लगाने के बजाय जेल भेजने की मांग की।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/government-beniwal-is-trumpeting-success-even-after-22-percent-samples/article-156264"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-04/hanuman-beniwal.jpg" alt=""></a><br /><p>जयपुर। आरएलपी प्रमुख सांसद हनुमान बेनीवाल ने खाद्य दिवस के मौके पर राज्य सरकार पर हमला बोला है। बेनीवाल ने कहा है कि आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है, राजस्थान सीएम ने इस दिवस की बधाई देकर इतिश्री कर ली, लेकिन उन्हें अपनी जिम्मेदारी को केवल बधाई तक सीमित ना रखते हुए राजस्थान की जनता को यह बताना चाहिए कि वर्ष 2022 से 2026 तक लिए गए 69,287 खाद्य नमूनों में से 15,644 नमूने अमानक पाए गए, लेकिन इतनी बड़ी मिलावटखोरी के बावजूद सिर्फ 3 लाइसेंस ही क्यों निलंबित किए गए। वर्तमान सरकार और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के समय से जुड़े यह आंकड़े प्रदेश की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था की हकीकत को लेकर सरकार के दावों की पोल खोल रही है और जनता के मन में सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जब लाखों लोगों की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है, तो कार्रवाई केवल कागजों तक सीमित क्यों है? क्या जुर्माना भरकर मिलावटखोरों को फिर से जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने की खुली छूट दे दी जाती है।</p>
<p>सरकार को यह समझना चाहिए कि  मिलावट केवल आर्थिक अपराध नहीं, बल्कि जनता के जीवन और स्वास्थ्य के खिलाफ बड़ा अपराध है। जब लाखों परिवारों की थाली में जहर परोसा जा रहा था, तब जिम्मेदार विभाग क्या कर रहे थे। अगर हजारों मामलों में मिलावट साबित हुई, तो फिर कार्रवाई केवल जुर्माना वसूलने तक ही क्यों सीमित रही ? क्या राजस्थान में मिलावटखोरों के लिए कानून का मतलब सिर्फ जुर्माना भरो और मिलावटखोरी जारी रखो रह गया है।</p>
<p>राजस्थान की जनता यह जानना चाहती है कि 22.6 प्रतिशत नमूने फेल होने के बावजूद आखिर सरकार किस बात की सफलता का ढोल पीट रही है। राज्य सरकार से मांग करता हूं कि सभी दोषी प्रतिष्ठानों के नाम सार्वजनिक करते हुए गंभीर मामलों में लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द किए जाएं तथा  मिलावटखोरों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाए और मिलावटखोरों के खिलाफ विशेष अभियान हर महीने चलाया जाए |</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 07 Jun 2026 18:28:22 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur NM]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का वज्र प्रहार: एक आरएएस सहित 20 की गई नौकरी ; 332 निलंबित 17 की पेंशन बंद, भ्रष्टाचार, अनियमितता और लापरवाही के खिलाफ  मिशन जीरो टोलरेंस</title>
                                    <description><![CDATA[मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत एक आरएएस सहित 20 भ्रष्ट अधिकारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। सरकार ने 332 कार्मिकों को निलंबित किया और 17 सेवानिवृत्त अधिकारियों की आजीवन पेंशन रोकी है। कुल 108 मामलों में अभियोजन स्वीकृति देकर 577 मामलों की जांच जारी है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/chief-minister-bhajan-lal-sharmas-thunderbolt-20-jobs-including-one/article-155573"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-03/bhajanlal.png" alt=""></a><br /><p>जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अब तक एक आरएएस अधिकारी सहित 20 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है जबकि 332 अधिकारियों और कार्मिकों को निलंबित किया गया है। 17 कार्मिकों की पेंशन बंद की गई है तथा 108 मामलों में अभियोजन स्वीकृति जारी कर भ्रष्टाचार के आरोपियों को न्यायिक प्रक्रिया के दायरे में लाया गया है। इसके अलावा अनुशासनहीनता एवं लापरवाही के 577 मामलों की जांच जारी है। </p>
<p><strong>मुख्यमंत्री के प्रहार से इन अधिकारियों की गई नौकरी</strong></p>
<p>मुख्यमंत्री के प्रहार के बाद सेवा से हटाए गए अधिकारियों में आरएएस नरसिंह, उपनिदेशक डॉ. पीआर खींची, सहायक आचार्य डॉ, सुनील व्यास, तकनीकी शिक्षा की प्रवक्ता प्रियंका दिवाकर और कृषि अधिकारी शीना लुकोश शामिल हैं। वहीं व्याख्याता अमृत लाल मीणा, सहायक आचार्य वैजयंती मीणा, चिकित्सा अधिकारी डॉ. संतोष कुमार, खनिज अभियंता अनिल खिमेसरा और लेखा सेवा के नरेंद्र तंवर को सेवा से बर्खास्त किया गया है। इसी प्रकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक सुरेंद्र सिंह एवं पर्यटन विभाग के अतिरिक्त निदेशक संजय पांडे को सेवा से हटाया गया है। वहीं, पीडब्ल्यूडी के तत्कालीन विकास अधिकारी सुवाणा भीलवाड़ा भरत प्रकाश मेघवाल, तत्कालीन कृषि उप निदेशक झुंझुनूं राजेश कुमार नैनावत, तत्कालीन सहायक आयुक्त भरतपुर वित्त कर महावीर सिंह आसीवाल, तीन चिकित्सा अधिकारी डॉ. राम मोहन सिंह चौहान सीएचसी बिछीवाड़ा डूंगरपुर, डॉ. मुरलीधर शर्मा सीएचसी रामगढ़ पचवारा दौसा और डॉ. मनोहर लाल सीएचसी रामगढ़ अलवर को सेवा से बर्खास्त किया गया है। पीएचईडी की अलवर प्रयोगशाला के वरिष्ठ रसायनज्ञ प्रदीप कुमार हजरती और हरिसिंह मीना तत्कालीन एपीपीए एसीजेएम-4 कोटा को एसीबी कोर्ट द्वारा सजा सुनाये जाने के बाद नौकरी से हटाया गया है।</p>
<p><strong>सेवानिवृत्ति के बाद भी कार्रवाई </strong></p>
<p>सरकार ने 17 अधिकारियों को भ्रष्टाचार सहित विभिन्न मामलों में आजीवन शत-प्रतिशत पेंशन रोक कर दण्डित किया है। उन्होंने आरएएस फतेह राय सोनी, पीटीआई फूलाराम फगेड़िया, अतिरिक्त निदेशक खान राकेश हीरात और आरपीएस ओमप्रकाश चंदोलिया की आजीवन पूरी पेंशन एवं चिकित्सा अधिकारी डा. निधि मेहरोत्रा की पूर्ण पेंशन एवं ग्रेच्युटी आजीवन रोककर दंडित किया है। आजीवन पेंशन रोकने वाले अधिकारियों में बनवारी लाल मीणा, आरएएसए उप सचिव नगर विकास न्यास अलवर, चिकित्सा विभाग के प्रमुख विशेषज्ञ डॉ. त्रिलोक चंद गगरानी, डॉ. शिवनारायण यादव, वरिष्ठ चिकित्साधिकारी सीएचसी नीमराणा अलवर देवेन्द्र सिंह ढिल्लो, आरएएसए उप सचिव यूआईटी अलवर मनोहर लाल सिसोदिया, बीडीओ कपासन तत्कालीन कनिष्ठ विशेषज्ञ डॉ. राजेन्द्र प्रसाद कोठारी सीएचसी मांडलगढ भीलवाड़ा, डॉ. कल्पना श्रीवास्तव, चिकित्साधिकारी गंगरार-चित्तौडगढ़, नृसिंह रेबारी, सहायक अभियंता पीडब्ल्यूडी प्रतापगढ़, सुरेश माथुर, अधिशाषी अभियंता पीडब्ल्यूडी जैसलमेर, महेन्द्र सिंह आरपीएस वृत्ताधिकारी सवाई माधोपुर, डॉ. लक्ष्मण दत्त शर्मा चिकित्साधिकारी निवाई टोंक, डॉ. अविनाश कुमार शर्मा सहायक निदेशक पशुधन विकास बांसवाड़ा, देशराज नूनिया, अधिशासी अभियंता आईजीएनपी मोहनगढ़ जैसलमेर शामिल हैं। वहीं पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता अशोक कुमार शर्मा की 3 वार्षिक वेतन वृद्धियां वापस ली गई हैं। </p>
<p><strong>अभियोजन के बाद गिरी गाज </strong></p>
<p>राज्य सरकार द्वारा 577 प्रकरणों में जांच कर जिम्मेदारी तय की जा रही है। इसी प्रकार अखिल भारतीय सेवा के 9 प्रकरणों की जांच जारी है। उन्होंने रिश्वत, ट्रैप, पद का दुरूपयोग, आय से अधिक संपत्ति प्रकरणों के 108 मामलों में अभियोजन स्वीकृति दी है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 01 Jun 2026 09:10:05 +0530</pubDate>
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            <item>
                <title>कैफे की आड में अवैध हुक्का बार, कैफे मैनेजर गिरफ्तार फ्लेवर में छुपा जहर, सेहत पर कहर </title>
                                    <description><![CDATA[जयपुर की आदर्श नगर पुलिस ने राजापार्क स्थित 'द चिल डेक' कैफे पर दबिश देकर अवैध हुक्का बार पकड़ा है। पुलिस ने मैनेजर नरेश बैरवा को गिरफ्तार कर प्रतिबंधित तंबाकू फ्लेवर, हुक्के और चिलम जब्त किए। मौके पर हुक्का पी रहे सात युवकों पर कोटपा (COTPA) एक्ट के तहत जुर्माना लगाया गया।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/illegal-hookah-bar-under-the-cover-of-cafe-manager-arrested/article-155560"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-05/aadresh.png" alt=""></a><br /><p>जयपुर। आदर्श नगर थाना पुलिस ने कैफेकी आड़ में चल रहे अवैध हुक्का बार के एक मैनेजर नरेश बैरवा (19) निवासी श्रीनाथ विहार कॉलोनी, जामडोली को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से प्रतिबंधित तंबाकू फ्लेवर, हुक्के, चिलम और हुक्का पाइप जब्त किए हैं। वहीं हुक्का पीते मिले सात युवकों के खिलाफ कोटपा अधिनियम के तहत चालान कर जुर्माना वसूला गया। पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व रंजीता शर्मा ने बताया कि राजापार्क गली नंबर-3 स्थित द चिल डेक कैफे पर दबिश दी। जांच में सामने आया कि कैफे में ग्राहकों को प्रतिबंधित तंबाकू फ्लेवर मिलाकर हुक्का परोसा जा रहा था। पुलिस ने उसके कब्जे से कई प्रकार के प्रतिबंधित तंबाकू फ्लेवर, हुक्के, चिलम और अन्य सामग्री बरामद की गई।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 31 May 2026 16:32:35 +0530</pubDate>
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            <item>
                <title>विधायक अनंत सिंह को बड़ी राहत: गोपालगंज न्यायालय ने लगाई गिरफ्तारी पर रोक, 5 जून को होगी अगली सुनवाई</title>
                                    <description><![CDATA[गोपालगंज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने जदयू विधायक अनंत सिंह और भोजपुरी गायक गुंजन सिंह की गिरफ्तारी पर 5 जून तक रोक लगा दी है। मीरगंज में एक कार्यक्रम के दौरान समर्थकों द्वारा कथित हथियार प्रदर्शन का वीडियो वायरल होने पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी। पुलिस द्वारा फॉरेंसिक रिपोर्ट न सौंप पाने के कारण सुनवाई टल गई है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/big-relief-to-mla-anant-singh-gopalganj-court-bans-arrest/article-155479"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-05/anant-singh.jpg" alt=""></a><br /><p>गोपालगंज। मोकामा के जनता दल यूनाइटेड (जदयू) विधायक अनंत सिंह और भोजपुरी गायक गुंजन सिंह की गिरफ्तारी पर शनिवार को गोपालगंज न्यायालय ने तत्काल रोक लगाने के साथ अगली सुनवाई के लिए पांच जून की तिथि निर्धारित की है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश (एडीजे) तृतीय सह एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश राजेंद्र कुमार पांडेय ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी पर पांच जून तक रोक लगाई है।</p>
<p>जदयू विधायक सिंह के अधिवक्ता राजेश कुमार पांडेय ने बताया कि न्यायालय में पुलिस फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट नहीं सौंप सकी और सरकार के अधिवक्ता ने न्यायालय से इसके लिए समय मांगा है। इसलिए अग्रिम जमानत के बिंदु सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पांच जून की अगली तिथि निर्धारित की है, वहीं, सरकार की ओर से अनंत सिंह के केस को सीआईडी को सौंपे जाने के निर्णय के बाद गोपालगंज पुलिस केस से जुड़ीं फाइलें बिहार सीआईडी को सौंप चुकी है।</p>
<p>इस निर्णय के बाद सबकी निगाहें न्यायालय के पांच जून को होने वाली सुनवाई पर टिकी हुई है। उल्लेखनीय है कि मीरगंज थाने के सेमरांव गांव में बीते 02-03 मई को अनंत सिंह एवं गुंजन सिंह एक उपनयन संस्कार कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां समर्थकों का कथित हथियार प्रदर्शन का वीडियो वायरल हुआ था। मीरगंज पुलिस ने इसी मामले में विधायक अनंत सिंह, भोजपुरी गायक गुंजन सिंह, सहित 09 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की थी।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 30 May 2026 15:42:27 +0530</pubDate>
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            <item>
                <title>कुदरा थाना मामला: दो दोषियों को तीन-तीन वर्षों का सश्रम कारावास, जानें पूरा मामला</title>
                                    <description><![CDATA[बिहार के कैमूर की अदालत ने अवैध हथियार रखने के मामले में अनूप तिवारी और अभय सिंह को दोषी पाया। दोनों को तीन-तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/kudra-police-station-case-three-years-rigorous-imprisonment-to-two/article-143250"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-02/(12200-x-600-px)-(14)1.png" alt=""></a><br /><p>कैमूर। बिहार में भभुआ जिले के कुदरा थाना कांड में नामजद अभियुक्त अनुप तिवारी और अभय कुमार सिंह को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों को आमर्स एक्ट के तहत दोषी पाया है।</p>
<p>सूत्रों के अनुसार, 31 मार्च, 2019 को खुरामाबाद बॉर्डर के पास सुखचैन होटल के समीप पुलिस ने कार्रवाई करते हुये अभय कुमार सिंह को एक देशी कट्टा और तीन कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान अभय कुमार सिंह ने पुलिस को बताया कि अवैध हथियार उसे अनुप कुमार तिवारी ने छुपाकर रखने के लिये दिया था।</p>
<p>पुलिस ने तत्परता से अनुसंधान कर मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोपों को सिद्ध किया।</p>
<p>मामले में अपर लोक अभियोजन पदाधिकारी सतीश कुमार सिंह ने सरकार की ओर से प्रभावी पैरवी को न्यायालय ने पर्याप्त और विश्वसनीय माना। इसके आधार पर अदालत ने दोनों अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुये तीन-तीन वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 15 Feb 2026 12:56:21 +0530</pubDate>
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            <item>
                <title>लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार को बड़ी राहत, दिल्ली कोर्ट में पेश हुई मीसा भारती और हेमा यादव, जानें पूरा मामला</title>
                                    <description><![CDATA[लैंड फॉर जॉब मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू परिवार को राहत दी, आरोप तय होने पर पेशी में छूट दी, 9 मार्च से रोजाना ट्रायल आदेश जारी किए।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/big-relief-to-lalu-family-in-land-for-job-case/article-141158"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-01/500-px)-(4).png" alt=""></a><br /><p>पटना। लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बता दें कि आज कोर्ट में आरजेडी नेता सप्रीमो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव पेश हुए थे और इन सभी को कोर्ट ने एक फरवरी से लेकर 25 फरवरी के बीच आरोप तय होने के लिए पेश होने की छूट मिली है। इसके साथ ही आज कोर्ट में मीसा भारती और हेमा यादव भी पेश हुई थी ​इन दोनों ने कोर्ट में चार्ज से इंकार किया। जानकारी के अनुसार, लैंड फॉर जॉब केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 9 मार्च से रोजाना ट्रायल और प्रॉसिक्यूशन के सबूत रिकॉर्ड करने के आदेश जारी किए है।</p>
<p>इस केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने करीब 55 लोगो को बरी कर दिया है और लालू परिवार सहित करीब 41 लोगों के खिलाफ प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत मौजूद है। इससे पहले कोर्ट ने इस केस में टिप्पणी जारी करते हएु कहा था कि लालू यादव और उनका परिवार एक आपराधिक गिरोह के जैसे का कर रहा था। फिलहाल, इस केस में सीबीआई की जांच जारी है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 29 Jan 2026 16:43:39 +0530</pubDate>
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            <item>
                <title>राजस्थान अभियोजन अधीनस्थ सेवा नियम में संशोधन को मंजूरी</title>
                                    <description><![CDATA[मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान अभियोजन अधीनस्थ सेवा नियम-1978 में संशोधन को मंजूरी दी।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%85%E0%A4%AD%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%A8-%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A5%80%E0%A4%A8%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5-%E0%A4%B8%E0%A5%87%E0%A4%B5%E0%A4%BE-%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%AE-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B6%E0%A5%8B%E0%A4%A7%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AE%E0%A4%82%E0%A4%9C%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A5%80/article-2706"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2021-11/gehlot3.jpg" alt=""></a><br /><p>जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान अभियोजन अधीनस्थ सेवा नियम-1978 में संशोधन को मंजूरी दी है। गहलोत के इस निर्णय से राजस्थान अभियोजन अधीनस्थ सेवा की सीधी भर्ती  में साक्षात्कार के लिए निर्धारित 25 अंक में से न्यूनतम 5 अंक लाने की अनिवार्यता को समाप्त किया जा सकेगा। साथ ही विधवा और परित्यक्ता महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट का प्रावधान भी किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने मंत्रीमण्डल के अनुमोदन के लिए लाए जाने वाले राजस्थान अभियोजन अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम-2021 के प्रारूप को भी प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 24 Nov 2021 19:12:18 +0530</pubDate>
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