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                <title>introduced - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
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                <title>  पुलिस को मिलेगा विशेष अधिकार, गिरफ्तार शख्स की बना सकेगी ‘बायो कुंडली’</title>
                                    <description><![CDATA[विपक्ष ने किया विधेयक का विरोध]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/police-will-get-special-rights--the-arrested-person-will-be-able-to-make-bio-kundli--criminal-procedure-identity-bill-introduced-in-lok-sabha/article-6932"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-03/parliament.png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। मोदी सरकार ने लोकसभा में दंड प्रक्रिया (पहचान) विधेयक, 2022 पेश किया जिसमें किसी अपराध के मामले में गिरफ्तार और दोषसिद्ध अपराधियों का रिकॉर्ड रखने के लिये अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग की अनुमति देने का प्रस्ताव किया गया है। विरोधी दलों के हंगामे के बीच लोकसभा में 58 के मुकाबले 120 मतों से विधेयक को पेश करने की मंजूरी दी गई। विधेयक पर संसद की मुहर लगने के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली से जुड़ा आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 खत्म हो जाएगा।</p>
<p><br />लोकसभा में  विधेयक पेश करते हुए गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने कहा कि मौजूदा अधिनियम को बने 102 साल हो गए हैं, उसमें सिर्फ  फिंगर प्रिंट और फुटप्रिंट लेने की अनुमति दी गई, जबकि अब नई प्रौद्योगिकी आई है और इस संशोधन की जरूरत पड़ी है।  दुनिया में बहुत से चीजें बदली हैं, अपराध करने का ट्रेंड भी  बढ़ा है इसलिए हम दण्ड प्रक्रिया शिनाख्त अधिनियम लेकर आए हैं। विधेयक में अपराधियों का विभिन्न प्रकार का ब्यौरा एकत्र करने की अनुमति देने की बात कही गई है जिसमें अंगुली एवं हथेली की छाप या प्रिंट, पैरों की छाप, फोटो, आंखों की पुतली, रेटिना, लिखावट के नमूने आदि शामिल हैं। सरकार का मानना है कि अधिक से अधिक ब्यौरा मिलने से दोष सिद्धि दर में वृद्धि होगी और जांचकर्ताओं को अपराधियों को पकड़ने में सुविधा होगी। इस तरह की जांच-पड़ताल से जो भी जानकारी इकट्ठा की जाएगी उसे डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कलेक्शन डेट से 75 साल तक सुरक्षित रखा जाएगा। हालांकि ऐसे लोग जो पहले दोषी नहीं ठहराए गए लेकिन बिना ट्रायल के छूट गए या कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया, उनके माप या फोटोग्राफ की जानकारी को सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद नष्ट कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को राज्य सरकारों या केंद्रशासित प्रशासन से या किसी अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों से इस जानकारी का रिकॉर्ड रखने के लिए अधिकृत किया गया है। <br /><br /><strong>विपक्ष ने किया विधेयक का विरोध</strong> <br />विधेयक पेश किए जाने का विरोध करते हुए कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि यह अनुच्छेद 20 और 21 का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि इस सदन को यह चर्चा करनी चाहिए कि क्या सत्तापक्ष को यह अधिकार है कि वह ऐसा विधेयक लाए जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात करता हो।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 29 Mar 2022 12:30:23 +0530</pubDate>
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                <title>नकल रोकने के लिए सख्त कानून : संपत्ति जब्त, दस साल की सजा</title>
                                    <description><![CDATA[उच्च शिक्षा राज्यमंत्री राजेन्द्र यादव ने गुरुवार को विधानसभा में राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) विधेयक 2022 पुर:स्थापित किया।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/strict-laws-to-stop-copying--property-confiscated--ten-years-in-prison--bill-introduced-in-the-assembly-to-prevent-paper-leaks-in-other-exams-including-reet/article-4961"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-02/reet-exam.jpg" alt=""></a><br /><p>जयपुर। रीट सहित अन्य परीक्षाओं में पेपर लीक के बाद हुए विवादों के बाद राज्य सरकार ने नए कानून का प्रारूप तैयार किया है। इस कानून में नकल रोकने क लिए नकल गिरोह की संपत्ति जब्त कर नीलाम करने के साथ ही अपराध साबित होने पर दस साल जी सजा और दस लाख का जुर्माना प्रस्तावित किया गया है।</p>
<p><br />उच्च शिक्षा राज्यमंत्री राजेन्द्र यादव ने गुरुवार को विधानसभा में राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) विधेयक 2022 पुर:स्थापित किया। अब इसे चर्चा के बाद पारित किया जा सकेगा। इस बिल में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से लेकर सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली भर्तियों में नकल, पेपर लीक  गिरोह के खिलाफ कडेÞ प्रावधान किए गए है। इसमें परीक्षा में नकल करने वाले स्टूडेंट्स और प्रतियोगी भी लंबे समय तक परीक्षाओं में शामिल नहीं हो सकेंगे। स्कूल कॉलेज की परीक्षाओं में नकल करने पर एक साल तक परीक्षा देने पर रोक का प्रावधान किया है। प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल करने वाला अभ्यर्थी लंबे समय तक कोई परीक्षा नहीं दे पाएगा। अभी केवल नकल में शामिल परीक्षार्थियों का रिजल्ट रोकने और परीक्षा से बाहर करने के प्रावधान है, लेकिन अब नए कानून में सख्त प्रावधान किए गए है। इसके साथ ही सदन में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर संशोधन विधेयक 2022 और गुरुकुल विश्वविद्यालय सीकर विधेयक 2022 सदन में पुर:स्थापित किया गया।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 25 Feb 2022 11:47:04 +0530</pubDate>
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                <title>व्हाट्सएप ने दो नए सेफ्टी फीचर किए पेश</title>
                                    <description><![CDATA[जानिए मैसेज-लेवल रिपोर्टिंग और फ्लैश कॉल्स कैसे करता है काम ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/business/gadgets/%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B8%E0%A4%8F%E0%A4%AA-%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%A6%E0%A5%8B-%E0%A4%A8%E0%A4%8F-%E0%A4%B8%E0%A5%87%E0%A4%AB%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%80-%E0%A4%AB%E0%A5%80%E0%A4%9A%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%8F-%E0%A4%AA%E0%A5%87%E0%A4%B6/article-2716"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2021-11/untitled-1.jpg" alt=""></a><br /><p>व्हाट्सएप यूजर्स के लिए कुछ न कुछ नया लाता रहता है। इस बार मेटा के स्वामित्व वाले इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने भारत में यूजर्स के लिए दो नए सेफ्टी फीचर फ्लैश कॉल्स और मैसेज लेवल रिपोर्टिंग पेश किए हैं। फ्लैश कॉल के नए एंड्रॉइड उपयोगकर्ता या जो अपने डिवाइस को बार-बार बदलते हैं, कोई भी एसएमएस के बजाय एक स्वचालित कॉल के माध्यम से अपने फोन नंबरों को सत्यापित करना चुन सकता है। वहीं मैसेज लेवल रिपोर्टिंग सुविधा यूजर्स को व्हाट्सएप पर प्राप्त किसी विशेष संदेश की रिपोर्ट करने की अनुमति देती है।  </p>
<p><strong><br />मैसेज-लेवल रिपोर्टिंग</strong>: व्हाट्सएप के अनुसार, यूजर अब मैसेज-लेवल रिपोर्टिंग फीचर के साथ एक स्पेसिफिक मैसेज को फ्लैग करके व्हाट्सएप को अकाउंट्स की रिपोर्ट कर सकते हैं। यह किसी यूजर को रिपोर्ट करने या ब्लॉक करने के लिए किसी पर्टिकुलर मैसेज को लंबे समय तक दबाकर किया जा सकता है। मैसेज लेवल रिपोर्टिंग सुविधा यूजर्स को व्हाट्सएप पर प्राप्त किसी विशेष संदेश की रिपोर्ट करने की अनुमति देती है। व्हाट्सएप ने यूजर्स को अपनी प्रोफाइल तस्वीर, लास्ट सीन और कुछ लोगों से अधिक छिपाने की क्षमता, किसी ऐसे व्यक्ति को ब्लॉक करने की क्षमता, जो परेशान करने वाला साबित हो सकता है और दो-चरणीय सत्यापन (2एफए) करने की क्षमता भी शुरू की है। </p>
<p><strong><br />फ्लैश कॉल्स</strong>: यह देखते हुए कि यह सब ऐप के भीतर से होता है, नया फ्लैश कॉल उन एंड्रॉइड यूजर्स को आसान  बनाता है जो अपने डिवाइस पर व्हाट्सएप इंस्टॉल या रीइंस्टॉल कर रहे हैं ताकि एसएमएस के बजाय आॅटोमैटेड कॉल के साथ अपने फोन नंबर को वेरिफाई कर सकें। मैसेज रिएक्शन नोटिफिकेशन: इस बीच, व्हाट्सएप ने बीटा चैनल पर अपने एंड्रॉइड यूजर्स के लिए 2.21.24.8 अपडेट जारी किया है, जिससे पता चलता है कि कंपनी अपने एंड्रॉइड ऐप के लिए मैसेज रिएक्शन नोटिफिकेशन पर काम कर रही है। यूजर्स को संदेशों पर उसी तरह प्रतिक्रिया करने देता है जैसे वे फेसबुक ऐप पर पोस्ट और टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया करते हैं। व्हाट्सएप अब कुछ महीनों से मैसेज रिएक्शन फीचर विकसित कर रहा है, जो इसके नाम से स्पष्ट है। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>गैजेट्स</category>
                                    

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