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                <title>guideline - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
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                <title>RPSC ने जारी किए इंटरव्यू शेड्यूल, अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेज साथ लाने के निर्देश</title>
                                    <description><![CDATA[राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा कॉलेज शिक्षा विभाग भर्ती-2023 के विभिन्न पदों के लिए साक्षात्कार सोमवार, 18 मई से शुरू होंगे। सहायक आचार्य (इतिहास, ईएएफएम) और पीटीआई भर्ती के इंटरव्यू 27 मई तक चलेंगे। अभ्यर्थियों को सभी मूल प्रमाण-पत्र, फोटो आईडी और रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो साथ लाना अनिवार्य है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/ajmer/rpsc-issued-interview-schedule-instructions-to-candidates-to-bring-original/article-154136"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2023-08/rpsc.jpg" alt=""></a><br /><p>अजमेर। ​राजस्थान लोक सेवा आयोग में सोमवार से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के साक्षात्कार आरंभ होंगे। आयोग ने साक्षात्कार पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। आयोग सचिव ने बताया कि कॉलेज शिक्षा विभाग भर्ती-2023 के तहत सहायक आचार्य (इतिहास), सहायक आचार्य (ईएएफएम) और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक के पदों के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया आगामी 18 मई से आयोजित की जाएगी। सहायक आचार्य इतिहास के सातवें चरण, सहायक आचार्य ईएएफएम और पीटीआई भर्ती के तृतीय चरण के साक्षात्कार 18 मई से 27 मई तक आयोजित किए जाएंगे।​</p>
<p>अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय अपनी नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, मूल फोटोयुक्त पहचान-पत्र और सभी शैक्षणिक व अन्य मूल प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से साथ लाने होंगे। इन दस्तावेजों के साथ ही उनकी फोटो कॉपी लाना भी आवश्यक है, अन्यथा अभ्यर्थियों को साक्षात्कार प्रक्रिया में शामिल होने से वंचित कर दिया जाएगा।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>शिक्षा जगत</category>
                                            <category>अजमेर</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 17 May 2026 13:51:11 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur NM]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>अब बताओ कितने स्टूडेंट्स को मिला जॉब </title>
                                    <description><![CDATA[10 बिंदुओं का जिक्र करते हुए यूजीसी ने गाइड लाइन जारी की है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/now-tell-me-how-many-students-got-jobs/article-83136"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2024-06/6699-copy10.jpg" alt=""></a><br /><p>कोटा। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन यूजीसी ने देशभर के कॉलेजों और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पारदर्शिता तथा अधिकतम जानकारी से जोड़ने के लिए अहम कदम उठाया है। सभी कॉलेजों और यूनिवर्सिटी से यूजीसी ने कहा है कि ऐसी वेबसाइड तैयार करें जिसे ओपन करने के लिए कोई लॉगिन, आईडी, पासवर्ड की जरूरत न हो। जिस पर छात्रों के लिए संस्था से जुड़ी कोई भी जानकारी सर्च करने की व्यवस्था हो। बेवसाइट पर सभी जानकारी पारदर्शिता और प्रमाण के साथ दी गई हो। 10 बिंदुओं का जिक्र करते हुए यूजीसी ने गाइड लाइन जारी की है।</p>
<p><strong>ताकि विद्यार्थी अपनी पसंद के कॉलेज चुन सके</strong><br />वेबसाइट पर परीक्षाएं रिजल्ट, प्लेसमेंट, फैकल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर सहित तमाम जानकारी होना चाहिए। यूजीसी ने इसे पब्लिक सेल्फ डिसक्लोजर बाय एजुकेशन इंस्टिट्यूशन की गाइड लाइन के तौर पर जारी किया है। शिक्षाविदें का कहना है यह गाइड लाइन अहम है, क्योंकि एडमिशन के समय छात्रों को संस्था की पूरी पारदर्शिता के साथ एक-एक जानकारी होना चाहिए, ताकि वे आसानी से पसंद का कॉलेज चुन सकें।</p>
<p><strong>बिंदु शामिल करने होंगे</strong><br />अबाउट :  इंस्टिट्यूशन डेवलपमेंट प्लांट एनुअल रिपोर्ट्स, एफिलिएशन सहित कैम्पस से जुड़ी पूरी जानकारी, एनुअल अकाउंट्स एंड बैलेंसशीट, नैक ग्रेडिंग, एनआईआर रैंकिंग, एफिलेडेट यूनिवर्सिटी की जानकारी।<br />एडमिनिस्ट्रेशन प्रोफाइल : चांसलर, वाइस चांसलर, प्रिंसिपल, डायरेक्टर, रजिस्ट्रार सहित अन्य कमेटियां।<br />एकेडमिक्स : एकेडमिक कैलेंडर, डिटेल आॅफ एकेडमिक प्रोग्राम, लाइब्रेरीए स्कूल्स, डिमार्टमेंट एंड सेंटर, आईक्यूएसी।<br />एडमिशन एंड फीस : प्रोस्पेक्टर्स, एडमिशन प्रोसेस एंड गाइड लाइन, फीस एंड रिफंड पॉलिसी।<br />रिसर्च : रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल, सेंट्रल फेसिलिटिस, कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट एंड फॉरेन कोलाबरेशन।<br />स्टूडेंट्स लाइफ :  स्पोर्ट्स फैसिलिटी, होस्टल डिटेल, प्लेसमेंट सेल एंड एक्टिविटी, हेल्थ फैसिलिटी, एंटी रैगिंग कमेटी।<br />एलुमिनाई : एलुमिनाई एसोसिएशन विद डिटेल।<br />इन्फर्मेशन कॉर्नर : डिटेल आॅफ सेंट्रल पब्लिक इन्फर्मेशन, जॉब्स एंड अनाउंसमेंट</p>
<p><strong>अधिकतर कॉलेज वेबसाइड नहीं करते अपडेट  </strong><br />शिक्षाविदों का कहना है, हाड़ौती के अधिकतर कॉलेज अपनी वेबसाइड अपडेट नहीं करते हैं। वहां प्लेसमेंट, लाइब्रेरी और फैकल्टी से जुड़ी जानकारी तो दूर कोर्स और फीस की जानकारी भी अपडेट नहीं होती है। सरकारी कॉलेजों की हालत अधिक खराब है।  इधर, कई प्राइवेट कॉलेजों ने तो आधी से अधिक जानकारी बेवसाइट पर दी ही नहीं है।</p>
<p><strong>यह होंगे फायदे</strong><br />यूजीसी द्वारा जारी की गई वेबसाइड से विद्यार्थियों को कई फायदे होंगे। जब कोई स्टूडेंट किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय में दाखिला लेता है तो उससे पहले वह उस संस्थान की वेबसाइड के जरिए वहां उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी जुटाता है। विद्यार्थियों को पता होना चाहिए कि एडमिशन लेने वाले संस्थान में प्लेसमेंट सेल द्वारा कितने स्टूडेंट्स को रोजगार मिला है। लाइब्रेरी में किताबें कितनी हैं, स्पोट्स की सुविधा, बोर्ड आॅफ स्टडीज में कितने सीनियर मैंबर या एक्सपर्ट हैं जो सिलेबस बनाते हैं। कॉलेज का रिजल्ट कैसा है, नई शिक्षा नीति के कौन-कौन से प्वाइंट लागू किए गए हैं। फैकल्टी कितनी है, नेट यो सेट क्वालिफाइड है या नहीं सहित तमाम तरह की जानकारी मिलती है। कॉलेजों को सभी जानकारी फोटो के साथ अपनी वेबसाइड पर अपलोड करनी होती है। </p>
<p><strong>विद्यार्थियों को मिलेगी कॉलेजों सुविधाओं की जानकारी</strong><br />यूजीसी द्वारा जारी की गई गाइड लाइन का मुख्य उद्देश्य एजुकेशन सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ाना है।  कोटा शहर के सभी राजकीय कॉलेजों की वेबसाइड अप टू डेट रहती है।  क्योंकि, आयुक्तालय से वेबसाइड अपडेट रखने के स्पष्ट निर्देश होते हैं। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप ही वेबसाइड बनती है, जिसका अध्यतन आयुक्तालय द्वारा किया जाता है। यह केंद्रीयकृत व्यवस्था है। महाविद्यालयों में बनी विभिन्न कमेटियों की सूचना पब्लिक पोर्टल पर देना अनिवार्य किया हुआ है। इसलिए प्रत्येक राजकीय महाविद्यालयों में वेबसाइड टाइम टू टाइम अपडेट करने के लिए एक कर्मचारी को वेबसाइड इंचार्ज बनाया जाता है, जो प्राचार्य के निर्देशानुसार कॉलेज में होने वाली विभिन्न एक्टिवीटी को फोटो सहित अपलोड करता है। सरकार द्वारा जारी होने वाले सर्कुलर भी वेबसाइड पर अपलोड रहते हैं। <br /><strong>- संजय भार्गव, शिक्षाविद् व पूर्व प्राचार्य जेडीबी कॉलेज </strong></p>
<p><strong>एजुकेशन सिस्टम में बढेÞगी पारदर्शिता</strong><br />यूजीसी ने एनईपी-2020 को लेकर गाइड लाइन जारी की है।  जिसमें यूनिवर्सिटी व कॉलेजों को एडमिनिस्ट्रेशन प्रोफाइल, एडमिशन एंड फीस, रिसर्च, स्टूडेंट्स लाइफ, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, प्लेसमेंट सेल एंड एक्टिविटी, एलुमिनाई सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की सूचना वेबसाइड के जरिए अपने स्टॉक होल्डर से साझा करेंगे। ताकि, एजुकेशन सिस्टम में पारदर्शिता बनी रहे। वैसे वर्तमान में यूनिवर्सिटी व कॉलेजों की वेबसाइड अपडेट रहती है।<br /><strong>- रीना दाधीच, कुलसचिव कोटा विश्वविद्यालय</strong></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>कोटा</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 29 Jun 2024 15:56:07 +0530</pubDate>
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                            </item>
            <item>
                <title>अब कोटा के कोचिंग संस्थान नौंवी से पहले स्टूडेंट को प्रवेश नहीं दे सकेंगे: कलक्टर</title>
                                    <description><![CDATA[कोचिंग संस्थानों से गाइड लाइन की सख्ती से पालना करने को कहा है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/now-coaching-institutes-of-kota-will-not-be-able-to-give-admission-to-students-before-9th--collector/article-58419"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2023-09/kota3.png" alt=""></a><br /><p>कोटा। शिक्षा नगरी कोटा में अब नौंवी कक्षा से पहले स्टूडेंट को कोचिंग में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जो स्टूडेंट कोचिंग में अभी पंजीकृत हैं और वह कोचिंग छोड़ना चाहते हैं तो कोचिंग संस्थान को उन्हें शेष अवधि की फीस लौटानी पड़ेगी। यह बात जिला कलक्टर ओपी बुनकर ने नवज्योति के साथ बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई मीटिंग के बाद जारी गाइडलाइन सभी कोचिंग संस्थानों में भेज दी गई है। कोचिंग संस्थानों से गाइडलाइन की सख्ती से पालना करने को कहा है।</p>
<p><strong>- नवज्योति- </strong>कोटा के कोचिंग में नौंवी से पहले के जो स्टूडेंट वर्तमान में पढ़ रहे हैं उनको लेकर क्या निर्णय रहेगा।  <br /><strong>कलक्टर- </strong>हमने गाइडलाइन सभी को भेज दी है। गाइडलाइन की पालना करवाई जाएगी। कोटा में कोचिंग वालों का कहना है कि नवीं से पहले कोचिंग नहीं पढ़ाई जाती है। जो पढ़ाते हैं वह बंद कर देंगे। नवीं से पहले के स्टूडेंट  स्कूल में ही पढ़ते हैं। यह कंपोजिट स्कूल हैं। उन्हीं में इन्हें पढ़ाया जाता है।<br /><strong>- नवज्योति- </strong>वर्तमान में नौंवी में कोचिंग में  पढ़ रहे स्टूडेंट्स को क्या तुरन्त हटा दिया जाएगा। <br /><strong>कलक्टर-</strong> गाइडलाइन में इस संबंध में कहा गया है कि नौंवी से पहले के स्टूडेंट को कोचिंग में प्रवेश को प्रोत्साहित नहीं किया जाए। स्टूडेंट को प्रोत्साहित करने का काम अभिभावक ही करते हैं।  <br /><strong>- नवज्योति- </strong>वर्तमान में नौंवीं से पहले के कोचिंग स्टूडेंट कोचिंग छोडना चाहेंगे तो उनका क्या करेंगे। <br /><strong>कलक्टर- </strong>गाइडलाइन के अनुसार ऐसे स्टूडेंट यदि कोचिंग छोडना चाहते हैं तो उन्हें शेष रहे समय की फीस कोचिंग संस्थान को लौटानी पड़ेगी।<br /><strong>- नवज्योति - </strong>गइडलाइन कब से जारी मानी जाएगी।<br /><strong>कलक्टर- </strong>कल सीएस के साथ मीटिंग में यह गाइडलाइन जारी कर दी गई थी। सभी जिला कलक्टर और एसपी को यह लागू करवाने को कहा है। हमने जिला स्तरीय कमेटी को निर्देशित कर दिया है। कोचिंग संस्थानों को भेज दिया है। इस पर कार्य शुरू हो गया है। <br /><strong>- नवज्योति-</strong> गाइडलाइन के अन्य बिन्दु क्या हैं। <br /><strong>कलक्टर-</strong> मुख्य रूप पढ़ाई में तनाव कम करने और बच्चें का मानसिक स्वास्थ्य बेहतर करने से संबंधित बिंदु  हैं। </p>
<p><strong>यह हैं गाइडलाइन के अन्य मुख्य बिंदु</strong><br />- कोचिंग संस्थान असेसमेंट रिजल्ट सार्वजनिक नहीं करेंगे<br />- बच्चें को सप्ताह में डेढ़ दिन का साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा।<br />- बच्चें में तनाव रोकने के लिए हरसंभव उपाए किए जाएंगे<br />- निर्देशों की पालना कराने की जिम्मेदारी जिला कलक्टर व जिला पुलिस अधीक्षक की रहेगी</p>
<p><strong>पढ़ाई के बोझ की वजह से किसी बच्चे की जान ना जाए</strong><br />मुख्य सचिव ने गुरुवार को सचिवालय में प्रदेश में संचालित कोचिंग संस्थानों में अध्यनरत विद्यार्थियों में तनाव कम करने एवं उनका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर करने के लिए दिशा-निर्देश 2023 की अनुपालना में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि बच्चों में पढ़ाई के अवांछित तनाव को कम करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए, ताकि बच्चे हताश और निराश होकर गलत कदम ना उठा लें। बच्चे अपने उम्र के बहुत ही नाजुक दौर में अपने माता-पिता से दूर कोचिंग में पढ़ने आ जाते हैं, जहां उन्हें गला काट प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। कोचिंग संस्थानों ने भी अपनी सफलता दर बढ़ाने के लिए बच्चों को इस अंधी दौड़ में धकेल दिया जाता है। उन्होंने कहा कि बच्चे हमारी धरोहर हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि पढ़ाई के बोझ की वजह से किसी बच्चे की जान ना जाए। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>कोटा</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 30 Sep 2023 14:23:47 +0530</pubDate>
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            <item>
                <title>हज के लिए 22 अप्रैल तक होंगे ऑनलाइन आवेदन : कागजी</title>
                                    <description><![CDATA[नई गाइडलाइन के अनुसार 65 वर्ष से अधिक आयु के आवेदक होंगे अपात्र]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/jaipur-news--online-applications-for-haj-will-be-done-till-april-22--amin-kagzi--according-to-the-new-guideline--applicants-above-65-years-of-age-will-be-ineligible/article-7790"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-04/h.jpg" alt=""></a><br /><p>जयपुर। राजस्थान स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन अमीन कागजी का कहना है कि हज यात्रा के लिए इच्छुक व्यक्ति 22 अप्रैल तक निर्धारित शर्तों के अनुसार नए आवेदन कर सकते हैं। केन्द्रीय हज कमेटी की जारी गाइडलाइन के अनुसार 30 अप्रैल, 2022 को आयु 65 वर्ष से अधिक होने पर आवेदक हज यात्रा के लिए अपात्र होंगे। कागजी सोमवार को सचिवालय में हज यात्रा के संबंध में अपनी बात रख रहे थे।  जिन महिला हज यात्रियों के महरम उम्र सीमा के कारण अपात्र हो रहे है वे 65 वर्ष से कम आयु के महरम के लिए दोबारा आवेदन कर सकती हैं।  कागजी ने बताया कि इस वर्ष हज यात्रा होगी और प्रदेश के लोग भी जा सकेंगे।</p>
<p><br />कमेटी इसे संबंधित सभी तैयारियां कर रही है। हज यात्रा 2022 के लिए अभी तक करीब 2883 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन नई गाइडलाइन के अनुसार अभी 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के आवेदकों को यात्रा पर नहीं भेजा जा सकेगा। नए निर्देशानुसार हज उन लोगों के लिए खुला है जो 65 वर्ष से कम उम्र के हैं और सऊदी अरब सरकार द्वारा अनुमोदित कोविड 19 टीका लगवा चुके हैं। हज के दौरान रवानगी से 72 घंटे के भीतर किए गए कोविड 19 आरटीपीसीआर की टेस्ट रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी। साथ ही सऊदी हज और उमराह मंत्रालय द्वारा कोविड 19 के संबंध में समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों की भी पालना करना आवश्यक होगा।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 12 Apr 2022 13:19:14 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>गृह विभाग की नई गाइडलाइन जारी : सभी पाबंदियां हटाई, पांचवीं तक के स्कूल बुधवार से खुलेंगे</title>
                                    <description><![CDATA[16 फरवरी से लागू होगी]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/%E0%A4%97%E0%A5%83%E0%A4%B9-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%97-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%A8%E0%A4%88-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%A1%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%A8-%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80---%E0%A4%B8%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%AC%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%82-%E0%A4%B9%E0%A4%9F%E0%A4%BE%E0%A4%88--%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%9A%E0%A4%B5%E0%A5%80%E0%A4%82-%E0%A4%A4%E0%A4%95-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A5%82%E0%A4%B2-%E0%A4%AC%E0%A5%81%E0%A4%A7%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%96%E0%A5%81%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%87/article-4435"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-02/secretariat_630x400.jpg" alt=""></a><br /><p>जयपुर। कोरोना नियंत्रण में आते ही राज्य सरकार ने प्रदेश में लगी सभी पाबंदियां हटाते हुए नाइट कर्फ्यू समाप्ति के साथ ही बाजारों के खुलने की भी नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नगरीय क्षेत्रों में सभी सरकारी और निजी स्कूलों में पांचवीं तक की कक्षाओं को खोलने, शादी व अन्य समारोहों में भी लोगों की सीमित संख्या पर रोक हटने से प्रदेशवासियों को राहत मिली है। गृह विभाग की जारी नई गाडलाइन 16 फरवरी से लागू होगी। गाइडलाइन में प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों के सभी निजी और सरकारी स्कूलों की कक्षा एक से पांच तक की शैक्षणिक गतिविधियां बुधवार से शुरू होंगी। अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद ही बच्चे स्कूल जा सकेंगे। ऑनलाइन पढाई की सुविधा भी जारी रहेगी। सभी शैक्षणिक संस्थाओं के प्रधानों, सभी विभागों के मुखिया, कार्यालय प्रमुख, अन्य संस्थानों के संचालकों, व्यापारियों-दुकानदारों को यह घोषणा चस्पा करनी पड़ेगी कि उनके यहां कितने लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है। विदेशों से आने वाले हवाई यात्रियों को आरटीपीसीआर जांच की नेगेटिव रिपोर्ट देना जरूरी होगा। घरेलू हवाई यात्रा और ट्रेन यात्रियों को भी डबल डोज वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या 72 घंटे के अंदर आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट पेश करना जरूरी होगा। अन्यथा सात दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। <br /><br /><strong><br />शादी-समारोहों में लोगों को मिली राहत</strong><br />शादी और अन्य समारोहों में पहले सौ और बाद में 200 लोगों के शामिल होने की बाध्यता अब हटने से लोगों को राहत मिली है। नाइट कर्फ्यू हटने, बाजार खुलने पर भी पाबंदी हटने से भी लोगों को आसान होगी। शैक्षणिक संस्थाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में पहले ही छूट दे दी गई थी, अब नगरीय क्षेत्रों में भी छूट मिल गई है। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 14 Feb 2022 10:58:46 +0530</pubDate>
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                <title>नई गाइडलाइन ‘महामारी सतर्क-सावधान जनअनुशासन’ 11 जनवरी से प्रदेश में होगी लागू, प्रदेश में रविवार को वीकेंड कर्फ्यू, शहर और कस्बों में 12वीं तक के स्कूल 30 जनवरी तक बंद, शादियां और अन्य समारोहों में केवल 50 लोग शामिल हो सकेंगे</title>
                                    <description><![CDATA[बाजार, धार्मिक स्थल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम आदि आठ बजे तक ही खुल सकेंगे,  मास्क नहीं पहनने पर अब एक हजार रुपए जुर्माना]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/%E0%A4%A8%E0%A4%88-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%A1%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%A8-%E2%80%98%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A4%A4%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%95-%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A5%81%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%A8%E2%80%99-11-%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A5%80-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A5%82--%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%B0%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%B5%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%A1-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AB%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%82--%E0%A4%B6%E0%A4%B9%E0%A4%B0-%E0%A4%94%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%AC%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-12%E0%A4%B5%E0%A5%80%E0%A4%82-%E0%A4%A4%E0%A4%95-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A5%82%E0%A4%B2-30-%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%A4%E0%A4%95-%E0%A4%AC%E0%A4%82%E0%A4%A6--%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%82-%E0%A4%94%E0%A4%B0-%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF-%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%B5%E0%A4%B2-50-%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%97-%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%B2-%E0%A4%B9%E0%A5%8B-%E0%A4%B8%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%87/article-3901"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-01/bhid_croud_corona.jpg" alt=""></a><br /><p> जयपुर। कोविड के बढ़ते मामलों पर राज्य सरकार ने सख्ती और बढ़ाते हुए रविवार को नई गाइडलाइन जारी कर 30 जनवरी तक पाबंदियां बढ़ाई हैं। यह गाइडलाइन प्रदेश में 11 जनवरी से लागू होगी। प्रदेश में रविवार को वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। प्रदेश के सभी नगर निगम व पालिका क्षेत्रों में 12वीं तक की स्कूल गतिविधियां 30 जनवरी तक बंद कर दी गई हैं। दसवीं से बारहवीं तक के जिन विद्यार्थियों ने वैक्सीन लगवा ली है, वे अभिभावकों की सहमति से स्कूल जा सकेंगे। स्कूलों में कैंटीनें बंद रहेंगी। ऑनलाइन क्लासें चालू रहेंगी। कोचिंग और कॉलेजों को फिलहाल बंद नहीं किया है। वहीं 15 साल से छोटे बच्चों को घर में रहकर ही पढ़ाई करनी होगी।  टेस्ट पॉजिटिविटी दस फीसदी से अधिक तो येलो या रेड जोन : ग्राम पंचायत और नगर निगम-पालिका क्षेत्रों में कोरोना केसों के हिसाब से जोन भी तय कर दिए हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर जीरो एक्टिव केस में ग्रीन जोन, एक से 20 एक्टिव केस पर येलो जोन और 20 से अधिक केसों पर रेड जोन होगा। एक लाख जनसंख्या अनुपात आधार पर नगर निगम-पालिका क्षेत्रों में 50 एक्टिव केस पर ग्रीन जोन, 51 से 100 केस पर येलो जोन और 100 से अधिक केस पर रेड जोन होगा। क्षेत्रों में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट दस प्रतिशत से अधिक होने पर कलेक्टर या संबंधित अधिकारी जोन तय कर प्रतिबंध लगा सकेंगे।<br /> <br />     शादियों और अन्य समारोहों में अब 100 की जगह 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। आयोजन से पहले राज्य सरकार के पोर्टल पर सूचना देना जरूरी होगा। <br />     जनअनुशासन कर्फ्यू का समय रोजाना रात 11 से सुबह पांच बजे तक रहेगा। <br />     धार्मिक स्थल भी अब सुबह पांच बजे से रात आठ बजे तक खुले रहेंगे। <br />     रेस्टोरेंट में 50 फीसद क्षमता के साथ रात दस बजे तक खुले रखने की अनुमति होगी। <br />     सिनेमा हॉल भी 50 फीसदी क्षमता के साथ रात आठ बजे तक खुल सकेंगे। <br />     बाजार, दुकान, शॉपिंग मॉल का समय भी अब आठ बजे तक कर <br /> दिया है। <br />     सिटी और मिनी बसें सुबह पांच से रात 11 बजे तक चल सकेंगी। <br />     लोहड़ी और मकर संक्रांति पर कोई सार्वजनिक आयोजन नहीं होगा। घर पर ही त्योहार मनाने की अपील की। <br /> <strong><br /> आइसोलेशन जोन में ही हो सकेगी फिल्म शूटिंग</strong><br /> आर्थिक और पर्यटन गतिविधियों पर पाबंदी के तहत पर्यटन और फिल्म शूटिंग गतिविधियों के लिए आइसोलेशन जोन के आधार पर अनुमति मिलेगी। आइसोलेशन जोन में केवल अधिकृत लोग, कर्मचारी और कार्यक्रम से जुडेÞ लोगों को ही प्रवेश मिलेगा। आइसोलेशन जोन उन रिसोर्ट या होटलों के लिए भी लागू होगा, जो चार हजार वर्गमीटर क्षेत्रफल या अधिक के हैं और गेस्ट के लिए कमरों की संख्या 40 से अधिक है। होटल-रेस्टोरेंट्स संचालकों को आयोजनों के दौरान मेहमानों की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट या वैक्सीन रिपोर्ट देखना जरूरी होगा। आयोजन समाप्त होने तक मेहमानों को बाहरी सम्पर्क की अनुमति नहीं होगी। <br /> <br /> <strong>शनिवार रात 11 से सोमवार सुबह पांच बजे तक होगी सख्ती</strong><br /> पूरे प्रदेश में रोजाना रात 11 से सुबह पांच बजे तक जनअनुशासन कर्फ्यू रहेगा। हर रविवार को वीकेंड कर्फ्यू में शनिवार रात 11 से सोमवार सुबह पांच बजे तक सभी बाजार, कार्य स्थल और व्यावसायिक कॉम्पलेक्स बंद रहेंगे। इसमें नियमित उत्पादन, नाइट शिफ्ट वाली फैक्ट्री, आईटी, ई-कॉमर्स कम्पनियां, मेडिकल दुकान, शादी समारोह, इमरजेंसी सेवाएं, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन और लोडिंग वाहनों को छूट रहेगी।</p>
<p><br /> <strong>सरकारी दफ्तरों में 50% कर्मचारी आएंगे</strong><br /> निगम और पालिका क्षेत्रों में सभी सरकारी दफ्तरों में 50 फीसदी स्टाफ आॅफिस और 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम के लिए बुलाया जा सकता है। विभागाध्यक्षों को इसके लिए जिला कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी। जरूरी सेवाओं से जुडेÞ कार्यालयों पर यह नियम लागू नहीं होगा।<br /> <br /> <strong>गाइडलाइन में जुर्माना राशि भी बढ़ाई</strong><br /> कोविड गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर जुर्माने भी बढ़ाए गए हैं। सार्वजनिक स्थान या कार्य स्थल पर मास्क नहीं पहनने पर अब एक हजार रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। बिना मास्क वाले ग्राहक को सामान बेचने पर दुकानदार पर 500 रुपए जुर्माना, सार्वजनिक स्थान पर सोशल डिस्टेसिंग(छह फीट दूरी) नहीं होने पर सौ रुपए, सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 200 रुपए, पान-गुटखा, तम्बाकू और शराब उपयोग पर पांच सौ रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। आॅटो, कैब, बस, ट्रेन आदि में मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, खेल-कूद सांस्कृतिक, शैक्षणिक या शादी समारोह में 50 से अधिक लोग होने पर दस हजार रुपए जुर्माना तथा मैरिज गार्डन या सभा स्थल वालों पर भी दस हजार रुपए जुर्माना लगेगा। सभी कार्य स्थलों पर कार्य समय के दौरान सेनेटाइजशन और सोशल डिस्टेसिंग की पालना नहीं करने पर दस हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। <br /> <br />  </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 10 Jan 2022 10:43:39 +0530</pubDate>
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                <title>कोविड की नई गाडइलाइन जारी: सात जनवरी से प्रदेशभर में होगी लागू : जयपुर शहर में तीन से नौ जनवरी तक आठवीं कक्षा तक सभी स्कूल बंद रहेंगे, अन्य जिलों में कलक्टर फैसला लेंगे</title>
                                    <description><![CDATA[शादी में सौ और अन्त्येष्टि में 20 लोगों की अनुमति]]></description>
                
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<p><strong><br />धार्मिक स्थलों में डबल डोज वैक्सीन जरूरी:</strong><br />: धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं या दर्शनार्थियों को वैक्सीन की डबल डोज, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सेनेटाइजेशन की पालना करनी होगी।<br />: धार्मिक स्थलों में फूल-माला, प्रसाद, चादर और अन्य पूजा सामग्री ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा।<br />: आॅनलाइन दर्शन की व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी।<br />: कलक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी धार्मिक स्थलों पर गाइडलाइन पालना की नियमित समीक्षा करेगी।<br /> मॉल्स और दुकानों में मालिक-स्टाफ को वैक्सीनेशन जरूरी:<br />: सभी दुकानों, क्लबों, जिम, रेस्टोरेंट, मॉल्स और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों, मालिकों और स्टाफ को वैक्सीनेशन होना जरूरी होगा। वैक्सीनेशन की सूचना डिस्प्ले भी करनी होगी।<br />: सरकार ने व्यापारिक और व्यावसायिक संगठनों को कान्फ्रेंस, प्रदर्शनी, बीटूबी आयोजन और अन्य कार्यक्रम आॅनलाइन करने की सलाह दी है।<br />: संयुक्त प्रवर्तन दल और एंटी कॉविड टीम मार्केट एसोसिएशन के साथ गाइडलाइन पालना तथा जागरूकता का प्रचार करेंगे।<br /><strong><br />यात्रियों के लिए यह जरूरी</strong><br />    विदेशों से अन्तरराष्ट्रीय यात्रा से राजस्थान आने वाले सभी यात्रियों को एयरपोर्ट पर आरटी-पीसीआर जांच जरूरी होगी। आरटी-पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आने तक यात्री को सात दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। अंतरराष्टÑीय यात्रियों के संबंध में केन्द्र सरकार की 30 नवम्बर, 2011 को जारी गाइडलाइन लागू होगी।<br />    घरेलू हवाई यात्रा या ट्रेन से राजस्थान आने वाले यात्रियों को वैक्सीन की डबल डोज जरूरी है, अन्यथा यात्रा शुरू करने के 72 घंटे के अंदर कराई आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। डबल डोज या आरटी-पीसीआर नहीं होने पर यात्री सात दिन के लिए क्वारंटीन होगा।<br /><strong><br />ऑनलाइन क्लास की सुविधाएं रहेगी जारी</strong><br />    जयपुर नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा एक से आठ तक की कक्षा तीन से नौ जनवरी तक बंद रहेंगी, अन्य जिलों में कलक्टर एसीएस शिक्षा विभाग से चर्चा कर निर्णय ले सकेंगे।<br />    शिक्षण संस्थानों (स्कूल, कोचिंग) में आने वाले सभी विद्यार्थियों को अपने अभिभावकों से लिखित अनुमति लाना जरूरी होगा। अभिभावक ऑफलाइन कक्षाओं पर राजी नहीं तो संस्थान दबाव नहीं बना सकेगा। ऑनलाइन क्लास की सुविधा जारी रहेगी।<br />    यूनिवर्सिटी और कॉलेज संस्था प्रधान यह तय करेंगे कि 18 साल से अधिक उम्र वाले विद्यार्थी 31 जनवरी तक वैक्सीन की डबल डोज लगवा लें।<br />    ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग व्यवस्था जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा।<br /><br /><strong>बैंड-बाजा वादकों की संख्या 100 से अलग</strong><br />    शादी समारोह में अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। बैण्ड-बाजा वादकों की संख्या 100 से अलग होगी।<br />    शादी की सूचना ऑनलाइन वेब पोर्टल कोविडइन्फो. राजस्थान. जीओवी. इन पर या 181 पर देनी होगी।<br />    शादी की सूचना पर संबंधित एसडीएम कोविड प्रोटोकॉल और लोगों की अनुमत संख्या पर निगरानी रखेंगे, उल्लंघन पर जरूरी कार्रवाई होगी।<br />    शादी आयोजनकर्ता को वीडियोग्राफी करानी होगी, संंबंधित अधिकारी के मांगने पर देनी होगी।  <br /><br />: मैरिज गार्डन या स्थल को कोविड प्रोटोकॉल प्रावधान उल्लंघन पर सात दिन के लिए सील किया जाएगा।<br />: सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, चुने गए प्रतिनिधि शादी समारोह में जाएंगे तो गाइडलाइन की पालना में मदद करेंगे।<br />अन्य समारोह में शामिल लोगों को वैक्सीन की डबल डोज लगे:<br />:समारोह आयोजन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ डबल डोज वैक्सीनेशन, मास्क, सेनेटाइजेशन की पालना कराई जाएगी।<br />: अंतिम संस्कार या अंत्येष्टि में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे।<br />: सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह, सभा, रैली, धरना-प्रदर्शन, जूलुस, मेले में 100 लोग ही शामिल हो पाएंगे। आयोजन की सूचना कोविडइन्फो.राजस्थान.जीओवी.इन पर या 181 पर देनी होगी।<br />: कोविड प्रोटोकॉल की पालना के लिए यूडीएच विभाग जन जागरूकता अभियान चलाएगा।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 03 Jan 2022 11:20:50 +0530</pubDate>
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                <title>कोरोना गाइडलाइन जारी : तीन जनवरी के बाद सिनेमाघरों में दर्शक क्षमता 50 फीसदी, शादी-समारोह में 200 लोग ही हो सकेंगे शामिल, थर्टी फर्स्ट की रात कर्फ्यू में ढाई घण्टे की होगी छूट</title>
                                    <description><![CDATA[शादी में 200 से ज्यादा मिले तो 10 हजार जुर्माना]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/61cd550ea74a4/article-3649"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2021-12/croud_bhid.jpg" alt=""></a><br /><p>जयपुर। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर राज्य सरकार ने बुधवार को नई गाइड लाइन जारी कर सख्ती बढ़ा दी। यह सख्ती तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई। इसके तहत शादी समारोह में 200 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति होगी। इसके साथ ही रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक लागू रात्रिकालीन कर्फ्यू की सख्ती से पालना कराई जाएगी। हालांकि रात्रिकालीन कर्फ्यू में 31 दिसम्बर की रात 11 बजे से एक बजे तक छूट दी गई है। उस रात रेस्टोरेंट के संचालन में भी रात दस बजे से साढ़े बारह बजे ढाई घण्टे तक की  छूट दी है। सिटी और मिनी बसों का संचालन सुबह पांच से रात 11 बजे तक ही होगा। इनमें कोई यात्री खड़ा होकर यात्रा नहीं कर सकेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार  को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए निर्णय के बाद यह गाइडलाइन जारी की गई है। <br /> <br /> <strong><br /> बाजार भी दस बजे तक ही खुलेंगे</strong><br /> समस्त मॉल्स, दुकानें एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को रात्रि 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। इनके सभी कर्मचारियों के लिए कोविड की दोनों डोज अनिवार्य होगी। इसके साथ ही स्क्रीनिंग की सुविधा, मास्क का उपयोग एवं अन्य कोविड उपयुक्त व्यवहार की अनुपालना करना अनिवार्य होगा।<br /> <br /> <strong>स्कूल बसों में दोनों डोज की अनिवार्यता</strong><br /> समस्त विश्वविद्यालय और महाविद्यालय, विद्यालय, कोचिंग संस्थान के शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ, 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र-छात्राएं एवं संस्थान आवागमन के लिए संचालित बस, आॅटो एवं कैब के चालक को वैक्सीन की दोनों डोज अनिवार्य रूप से लगानी होगी। इसी प्रकार सरकारी कर्मचारियों को भी कोविड-19 की दोनों डोज लगवाना आवश्यक होगा।<br /> <br /> <strong>सिनेमाघर रात्रि दस बजे तक खुलेंगे</strong><br /> प्रदेश के समस्त सिनेमा हॉल्स, थियेटर, मल्टीप्लेक्स 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हो के लिए रात्रि 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। प्रदेश में तीन जनवरी से समस्त सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, आॅडिटोरियम एवं प्रदर्शनी के लिए उपलब्ध स्थान 50 प्रतिशत क्षमता के साथ कोरोना वैक्सीन की  <br /> दोनों डोज लिए हुए व्यक्तियों के लिए अनुमत होगा। इसी तरह सभी आॅडिटोरियम एवं प्रदर्शनी उपलब्ध स्थान रात्रि 10 बजे तक केवल उन व्यक्तियों के लिए अनुमत होगा, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हो।<br /> <strong><br /> स्कूलों में स्टाफ को दोनों डोज जरूरी</strong><br /> संबंधित संस्था प्रधान, अन्य संस्थानों के संचालकों, मार्केट एसोसिएशन, समस्त विभागाध्यक्ष, कार्यालय प्रमुख स्वयं, स्टाफ कार्मिकों के वैक्सीन की दोनों डोज 31 जनवरी तक अनिवार्य रूप से लगवाना होगा। इसके साथ ही कार्यालय के सदृश्य स्थान पर यह घोषणा भी लगानी होगी कि स्वयं एवं स्टाफ  के दोनों वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी है। इन सभी संस्थानों में 31 जनवरी के बाद डबल डोज वैक्सीनेटेड लोगों को ही अनुमत किया जाएगा तथा कहीं भी उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संस्था प्रधान, अन्य संस्थानों के संचालकों, मार्केट एसोसिएशन, समस्त  विभागाध्यक्ष, कार्यालय प्रमुख के विरूद्ध प्रशासन की तरफ से नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।<br /> <br /> नई गाइड लाइन के अनुसार सभी प्रकार के भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल-कूद सम्बन्धी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह, त्योहारों, शादी-समारोह में अधिकतम 200 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। इन कार्यक्रमों में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या 200 से अधिक होने पर इसकी पूर्व अनुमति जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट से लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति ऐसा कार्यक्रम करने पर जिसमें 200 से अधिक व्यक्ति होंगे, उनमें आयोजकों एवं सभा स्थल संचालक पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।<br /> प्रदेश में नए कोविड वेरिएंट के संक्रमण को रोकने के लिए जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की कोविड टीम की ओर से विदेश से आने वाले यात्रियों की सूचना ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इन्द्राज करने के साथ ही उक्त सूचना संबंधित जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट को भेजनी होगी। <br /> <br /> <strong>खाने की 24 घण्टे होम डिलीवरी </strong><br /> रेस्टोरेन्ट्स की तरफ से होम डिलीवरी की सुविधा प्रतिदिन 24 घण्टे की जा सकेगी। टेक अवे एवं रेस्टोरेन्ट में बैठाकर खिलाने की सुविधा, बैठक क्षमतानुसार प्रतिदिन रात्रि 10 बजे तक रहेगी। <br /> <strong><br /> प्रदेश की सीमाओं पर रहेगी चौकसी</strong><br /> राज्यों से सटे जिलों द्वारा स्थापित सीमा चौकियों पर सख्त निगरानी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्र सरकार की ओर से जारी परिपत्र  तथा दिशा-निर्देशों के अनुसार जारी रहेगी। <br /> <strong><br /> <br /> रोज बढ़ रहे कोरोना रोगी: फिर 131 नए केस, 23 और ओमिक्रॉन संक्रमित मिले<br /> सात जिलों में पहुंचा ओमिक्रॉन, अब तक 69 संक्रमित मिल चुके</strong></p>
<p>प्रदेश में कोरोना फिर घातक मोड़ की ओर जाता दिख रहा है। प्रदेश में बुधवार को कोरोना के छह माह दो दिन बाद एक दिन में 100 के पार होकर 131 नए केस आए हैं। जयपुर सबसे हाईरिस्की संक्रमण जोन बन रहा है। अकेले यहां ही 80-85 फीसदी केस आ रहे हैं। चिंता की बात यह है कि ओमिक्रॉन भी अब पांव पसारता जा रहा है। बुधवार को फिर से जीनोम सिक्वेंसिंग की जांच में 23 और संक्रमितों के ओमिक्रॉन वेरिएंट के शिकार होने की पुष्टि चिकित्सा विभाग ने की है। इनमें सबसे ज्यादा अजमेर में 10, जयपुर में 9, भीलवाड़ा में 2, अलवर-जोधपुर में 1-1 नए ओमिक्रॉन पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में 5 दिसम्बर को ओमिक्रॉन की एंट्री हुई थी। उसके बाद से अब तक 69 ओमिक्रॉन पॉजिटिव मिले हैं। इनमें जयपुर में 39, सीकर में 4, अजमेर में 17, उदयपुर में 4, भीलवाड़ा में 2, अलवर में 1 केस मिला है। हालांकि वेरिएंट के विशेषज्ञों के अनुसार सुपर माइल्ड संक्रमण होने के कारण इनमें से 44 केस रिकवर हो चुके हैं। अभी 25 ओमिक्रॉन के एक्टिव केस प्रदेश में हैं।  कोरोना के बुधवार को जयपुर समेत 14 जिलों बीकानेर में 12, अलवर में 6, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा, सीकर में 4-4, अजमेर में 3, कोटा, उदयपुर, पाली में 2-2, चूरू, भरतपुर, सिरोही, जोधपुर में 1-1 नए केस आए हैं। हालांकि  कोई नई मौत कोरोना से नहीं हुई है। प्रदेश में अब एक्टिव केसों की संख्या 537 हो गई है। इनमें सर्वाधिक 345 एक्टिव केस अकेले जयपुर में हैं।<br /> <strong><br /> कोरोना से डरना जरूरी है क्योंकि खतरनाक डेल्टा वेरिएंट फिर फैल रहा, ओमिक्रॉन भी बढ़ रहा<br /> 25 दिन में 876 संक्रमित हुए, ओमिक्रॉन के 7.8 फीसदी ही, 80 फीसदी डेल्टा के शिकार<br />  अस्पतालों के लिए दोहरी चुनौती होगी डेल्टा के साथ ओमिक्रॉन से कम इम्यूनिटी वाले भी होंगे बीमार </strong><br />  राजस्थान की चिंताएं फिर से कोरोना से बढ़ रही है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को वैज्ञानिक भले ही कम खतरनाक बता रहे हैं, लेकिन प्रदेश की चिंताएं कमतर इसलिए नहीं है क्योंकि  दूसरी लहर में जिंदगियों को लील चुका खतरनाक डेल्टा वेरिएंट फिर तेजी से फैल रहा है। प्रदेश में 5 दिसम्बर को ओमिक्रॉन की एंट्री हुई थी। तब से लेकर अब तक प्रदेश में कुल 876 कोरोना संक्रमित मिले हैं। इनमें ओमिक्रॉन के मात्र 7.8 फीसदी ही शिकार मिले हैं, जबकि 80 फीसदी शिकार डेल्टा वेरिएंट से ही है। यह आंकड़े डराने वाले हैं, क्योंकि डेल्टा फिर से अपना दायरा बढ़ा रहा है। पिछली बार के आंकड़े बताते हैं कि इनमें से 10-15 फीसदी संक्रमितों को यह गंभीर बीमार कर अस्पताल पहुंचा रहा था।</p>
<p><br /> वहीं दूसरी ओर ओमिक्रॉन भी बढ़ रहा है। ओमिक्रॉन को डॉक्टर माइल्ड वेरिएंट बता रहे हैं, लेकिन डेल्टा जिस तरह से फिर बढ़ रहा है, उसमें डेल्टा से छह गुना संक्रमण दर वाला ओमिक्रॉन भी जनसंख्या के मुताबिक फैला तो कुछ फीसदी लोगों का बीमार होना तय है। जिनमें बुजुर्ग, अन्य बीमारियों से ग्रसित रोगी, कम इम्यूनिटी वाले लोग हैं। ऐसे में अस्पतालों को पिछली बार से भी ज्यादा मुस्तैदी से तीसरी लहर से निपटने की तैयारी करनी होगी।<br /> <strong><br /> इसलिए तीसरी लहर में और बड़ी चुनौतियां होगी</strong><br />     डेल्टा वेरिएंट सो कर जागा: दूसरी लहर में बड़ी आबादी में एंटीबॉडी बनी थी। इसलिए बेअसर दिख रहा था। अब एंटीबॉडीज घटने की आशंका, क्योंकि फिर बढ़ रहा। अस्पतालों में मरीज बढ़ेंगे। <br />     ओमिक्रॉन साथ आया, तेज फैलेगा, बीमार भी निश्चित ही होंगे:  ओमिक्रॉन भले माइल्ड वेरिएंट हो, लेकिन छह गुना तेज संक्रमण दर। जनसंख्या ज्यादा ऐसे में फैला तो बुजुर्ग-कोर्मोबेडिटी मरीज बीमार होंगे ही, ऐसे में अस्पतालों पर दोगुना भार होगा। सेवाएं पहले से ज्यादा चरमरा सकती है।<br />     ओमिक्रॉन ज्यादातर में लक्षण विहीन, इसलिए सख्ती नहीं तो बिगड़ेंगे हालात:  ओमिक्रॉन के अधिकांश मरीज लक्षण विहीन है। पता ही नहीं चलेगा कौन संक्रमित है। मास्क और कोविड प्रोटोकॉल में सख्ती नहीं हुई, जनता लापरवाह रही तो एकदम विस्फोटक रूप लेगा। <br />     जीनोम सिक्वेंसिंग क्षमता मात्र 150 की रोजाना, पहचान मुश्किल होगी: अभी केवल जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में 150 के करीब जीनोम सिक्वेंसिंग की क्षमता। सभी मरीजों में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाना मुश्किल होगा।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
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                <pubDate>Thu, 30 Dec 2021 12:29:48 +0530</pubDate>
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                <title>8 आईपीएस समेत 66 को मिला डीजीपी डिस्क</title>
                                    <description><![CDATA[डीजीपी बोले कोरोना गाइड लाइन की पालना सुनिशित करे, थाने में आने वाले परिवादी पर यदि मास्क नही है तो मास्क दें।     ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/8-%E0%A4%86%E0%A4%88%E0%A4%AA%E0%A5%80%E0%A4%8F%E0%A4%B8-%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%A4-66-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A4%BE-%E0%A4%A1%E0%A5%80%E0%A4%9C%E0%A5%80%E0%A4%AA%E0%A5%80-%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%95/article-2820"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2021-11/25.jpg" alt=""></a><br /><p>जयपुर। राजस्थान पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके द्वारा किए गए सराहनीय कार्य के फलस्वरूप डीजीपी प्रशस्ति डिस्क एवं रोल प्रदान करने हेतु पुलिस मुख्यालय परिसर में सोमवार सुबह सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर महानिदेशक पुलिस  एम एल लाठर चुने गए 66 पुलिस एवं अन्य सेवाओं के अधिकारियों व पुलिस कर्मचारियों को सम्मानित किया। इस दौरान डीजीपी ने कहा बदमाशो से मिलीभगत करने वालो को बख्शा नही जाएगा। अच्छा काम करने वालों को हमेशा सम्ममानित किया जाएगा।</p>
<p>सम्मान समारोह के दौरान 8 आईपीएस, एक अतिरिक्त निदेशक प्रचार, एक उप निदेशक स्वास्थ्य, 10 आरपीएस, 2 निजी सचिव, 9 पुलिस निरीक्षक व कंपनी कमांडर, 3 उप निरीक्षक व प्लाटून कमांडर,, 2-2 मंत्रालयिककर्मी व हेड कांस्टेबल एवं 28 कांस्टेबल को डीजीपी प्रशस्ति पत्र व रॉल प्रदान किया जायेगा। <br /><br /><strong>8 आईपीएस को मिला डीजीपी डिस्क</strong><br />एडिशनल डीजीपी पुनर्गठन एवं नियम संजीव कुमार नार्जारी, आईजी इंटेलीजेंस रूपिंदर सिंघ, डीआईजी कार्मिक गौरव श्रीवास्तव, एडिशनल कमिश्नर द्वितीय जयपुर हैदर अली जैदी, डीआईजी सीआईडी सीबी अनिल कुमार टॉक, एसपी जयपुर ग्रामीण मनीष अग्रवाल, एसपी कोटा शहर गौरव यादव एवं एसपी प्रशिक्षण पीटीसी जयपुर दौलतराम अटल को डीजीपी डिस्क मिला है।<br /><br /><strong>10 आरपीएस सम्मानित</strong><br />अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल, ज्ञान चंद यादव, भरत लाल मीणा, सौरभ कोठारी, ललित किशोर एवं पुलिस उप अधीक्षक पुष्पेंद्र सिंह, रामानंद शर्मा, सूर्यवीर सिंह राठौड़, नरेंद्र कुमार व अमीर हसन को सम्मानित किया गया।<br /><br /><strong>जनसंपर्क व स्वास्थ्य सेवा के अधिकारी को मिला डीजीपी का सम्मान</strong><br />अतिरिक्त निदेशक प्रचार पुलिस मुख्यालय गोविंद पारीक एवं उप निदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर सुनील पूनिया को डीजीपी का सम्मान दिया गया।<br /><br /><strong>निजी सचिव व मंत्रालयिक सेवा के 4 को मिला डीजीपी का सम्मान</strong><br />अतिरिक्त निजी सचिव पुलिस मुख्यालय मुरारी लाल गुप्ता, डीजीपी के निजी सहायक बनवारी लाल शर्मा, प्रशासनिक अधिकारी अनुभाग प्रथम नेमीचंद शर्मा एवं सूचना सहायक एससीआरबी प्रकाश कंवर शेखावत को भी सम्मानित किया गया।<br /><strong><br />9 पुलिस निरीक्षक एवं कंपनी कमांडर</strong><br />पुलिस निरीक्षक धीरज वर्मा, कामरान खान, राम सिंह नाथावत, शिवदास मीणा, पूनम चौधरी, विक्रांत शर्मा एवं कंपनी कमांडर दीपक जोशी, सीताराम बुनकर एवं सुश्री वीना कुमारी।<br /><br /><strong>3 उप निरीक्षक व प्लाटून कमांडर एवं 2 हेड कांस्टेबल</strong><br />प्लाटून कमांडर मुकेश कुमार व उपनिरीक्षक रामकिशोर शर्मा एवं उपनिरीक्षक प्रोबेशनर विजय मीणा तथा हेड कांस्टेबल जगदीश प्रसाद जाट व महावीर प्रसाद यादव।</p>
<p><br /><strong>28 कांस्टेबल एवं कॉन्स्टेबल चालक</strong><br />अशोक सिंह, अशोक कुमार रावत, भागीरथ मीणा, भंवर लाल, भूपेंद्र कुमार, गुमान सिंह, हेमराज राजावत, हनुमान चौधरी, जितेंद्र कुमार, कृष्ण कुमार, लालाराम, मुकेश कुमार गुर्जर, मुनेश कुमार, महेंद्र कुमार, मही राम, महेश कुमार, नारायण लाल, नरेंद्र सिंह, ओम प्रकाश, प्रताप सिंह, राजेंद्र कुमार शर्मा, रामचंद्र, सुभाष चंद्र वर्मा, सुरेश कुमार यादव, सोमपाल सिंह, सुरेश चंद गुर्जर, सुरेश कुमार एवं उमेश चंद्र दीक्षित को डीजीपी डिस्क से सम्मानित किया गया।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 29 Nov 2021 14:14:10 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
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                <title>कोरोना के बढ़ते मामले के बाद नई गाइडलाइन में क्या खास... जानने के लिए पढ़े यह खबर</title>
                                    <description><![CDATA[गृह विभाग ने जारी की गाइडलाइन]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A4%A2%E0%A4%BC%E0%A4%A4%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%B2%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%A6-%E0%A4%A8%E0%A4%88-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%A1%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%A8-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%96%E0%A4%BE%E0%A4%B8----%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%8F-%E0%A4%AA%E0%A4%A2%E0%A4%BC%E0%A5%87-%E0%A4%AF%E0%A4%B9-%E0%A4%96%E0%A4%AC%E0%A4%B0/article-2762"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2021-11/51.jpg" alt=""></a><br /><p>जयपुर। पिछले कुछ दिनों से कोरोना के बढ़ते पॉजीटिव मामलों के बाद अब गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। जिसके अनुसार आमजन को कोविड उपयुक्त व्यवहार, Test-Treak-Treat प्रोटोकॉल और टीकाकरण के साथ-साथ मास्क अनिवार्य उपयोग, सेनेटाईजेशन, दो गज की दूरी और बंद स्थानों पर उचित वेंटिलेशन का ध्यान रखना अतिआवश्यक होगा।<br /> <span style="background-color:#ffff99;"><span style="color:#ff0000;"><strong><br /> शैक्षणिक गतिविधियों के संबंध में दिशा निर्देश</strong></span></span><br /> प्रदेश के विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/विद्यालय(कक्षा 1 से 12 तक) और समस्त कोचिंग संस्थानों में शैक्षिक गतिविधियां विभाग द्वारा जारी आदेश 8.11.2021 द्वारा दिनांक 15 नवंबर 2021 से अनुमत किए गए है। वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर राज्य में शिक्षण गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन हेतु शिक्षण संस्थाओ ( विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, कोचिंग संस्थान की ओर से निम्न पालना सुनिश्चित की जाएगी।<br /> 1.  विश्विद्यालय/महाविद्यालय/विद्यालय के शैक्षिणिक और अशैक्षणिक स्टाफ एवं संस्थान आवागमन हेतु संचालित बस, ऑटो और कैब के चालक इत्यादि को 14 दिन पूर्व वैक्सीन की दोनों खुराक अनिवार्य रूप से लेनी होगी।<br /> 2. शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ/विद्यार्थी के आवागमन हेतु संचालित स्कूल/बस/ऑटो/कैब इत्यादि वाहन की बैठक क्षमता के अनुसार ही अनुमत होंगे।<br /> 3. शिक्षण संस्थानों में आने से पूर्व सभी विद्यार्थी द्वारा अपने माता-पिता/अभिभावक जो अपने बच्चों को अभी ऑफलाईन अध्ययन हेतु संस्थान नहीं भेजना चाहते उन पर संस्थान द्वारा उपस्थिति हेतु दबाव नहीं बनाया जाएगा और उनके लिए ऑनलाईन अध्ययन की सुविधा निरंतर संचालित रखी जाएगी।<br /> 4.  शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रत्येक शैक्षणिक और अशैक्षणिक स्टाफ/विद्यार्थी की स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी और उसके बाद ही प्रवेश दिया जाएगा।<br /> 5. अध्ययन अवधि के दौरान संस्था में और आवागमन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा।  "NO Mask No Entry" की पालना आवश्यक होगी।  किसी विद्यार्थी/स्टाफ द्वारा मास्क नहीं लगाया जाने पर संस्थान द्वारा मास्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा। <br /> 6.  नियमित कक्षाओं में अध्ययन के लिए छात्रों की बैठक व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि प्रत्येक छात्र मध्य कम से कम दो गज की दूरी सुनिश्चित हो सके।<br /> 7. शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रार्थना सभा एवं अन्य किसी भी प्रकार के भीड़-भाड़ वाले कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जाएगा।<br /> 8. मुख्य द्वार पर प्रवेश एवं निकास के दौरान संस्थान परिसर, कक्षाओं में सामाजिक दूरी (दो गज की दूरी) का ध्यान रखना होगा।  संस्थान में किसी भी स्थान पर विध्यार्थी/अभिभावक/कर्मचारी अनावश्यक रूप से एकत्रित नही होंगे।  इसके साथ ही भिन्न-भिन्न कक्षओं के आवागमन के समय कुछ समय का अंतराल रखा जाएगा।  ताकि बड़ी संख्या में विद्यार्थी एकत्रित ना हो।  संस्थान परिसर में स्थित कैंटीन को आगामी आदेशों तक बंद रखा जाएगा।<br /> 9. प्रत्येक फ्लोर पर क्लासरूम एवं फैक्ल्टी रूम में कुर्सियों, सामान्य सुविधाओं एवं मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिंदुओं जैसे रेलिंग्स, डोर हैण्डलस एवं सार्वजनिक सतह फर्श आदि प्रतिदिन सेनेटाईज किया जावे और खिड़की/दरवाजों को खुला रखा जावे ताकि हवा का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित रहे।<br /> 10. संस्थान में प्रतिदिन काम में आने वाली स्टेशनरी एवं अन्य उपकरणों  को सेनेजाईज करना अनिवार्य होगा।<br /> 11. जिन शिक्षण संस्थानों की ओर से छात्रावास का संचालन किया जा रहा है, उनकी द्वारा बाहर से आने वाले छात्रों का आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया जाये और रिपोर्ट आने तक क्वारंटीन किया जायेगा।<br /> 12.  विभिन्न विभागों (समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक विभाग एवं टीएडी द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों/छात्रावास द्वारा उपरोक्त दिशा निर्देश जारी किये जायेंगे।<br /> 13. सार्वजनिक स्थान पर थूंकने पर प्रतिबंध है और उल्लंघन किये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।<br /> 14. संस्थान परिसर में किसी भी विद्यार्थी,  शिक्षक, कार्मिक के कोविड संक्रमित या फिर संभावित संक्रमण की स्थिति बनने पर संस्था द्वारा संबंधित कक्ष को 10 दिनों के लिए बंद किया जाएगा।<br /> 15. किसी भी विद्यार्थी, शिक्षक,  कार्मिकको कोविड-19 के लक्षण पाये जाने पर उसे तुरंत निकटस्थ अस्पताल/कोविड सेंटर में ईलाज/आईसोलेशन हेतु रेफर/भर्ती करवाया जायेगा और संस्थान द्वारा एंबुलेंस की व्यवस्था की जावेगी।<br /> 16. शिक्षण संस्थानों द्वारा माता-पित/अभिभावक को यह परामर्श दिया जाये कि किसी भी छात्र या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के बीमार होने पर उसकी सूचना विद्यालय/स्थानीय प्रशासन की दी जावे।<br /> 17. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग स्वायत्त शासन विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार के संबंध में सघन जागरूकता अभियान चलाया जायेगा।  चिकित्सा विभाग द्वारा समय-समय पर विद्यालयों में चिकित्सा दल भेजकर स्टाफ, विद्यार्थियों की रेण्डम सेंपलिंग कराई जाये।  पुलिस, यातायात और चिकित्सा विभाग के कर्मिकों द्वारा स्कूल वाहनों की रेण्डम जांच कर कोविड गाईड लाईन की पालना सुनिश्चित कराई जाए।<br /> 18. शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा लगातार मॉनिटरिंग एवं निरीक्षण द्वारा विद्यालयों में कोविड गाईडलाईन की पालना सुनिश्चित कराई जाए। कोवि़ड गाईडलाईन्स की पालना हेतु विद्यालय प्रधान और स्कूल प्रशासन पूर्णतया उत्तरदायी होंगे।<br /> 19. प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में शिक्षण गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन हेतु अन्य विस्तृत दिशा निर्देश शिक्षा विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी किये जायेंगे।<br /> 20. जिला मजिस्ट्रेट द्वारा शिक्षण संस्थानों में कोरोना प्रोटोकॉल एवं उक्त दिशा-निर्देशों की अनुपालना की मानिटरिंग हेतु एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी।<br /> 21.  विभिन शहरों, कस्बों, ग्रामीण क्षेत्र में कोविड संक्रमण की तत्कालिक परिस्थिति के मद्देनजर किसी भी विद्यालय, हॉस्टल इत्यादि को कुछ समय के लिए बंद करने या अन्य कोई प्रतिबंध लगाने के लिए जिला कलक्टर अधिकृत होंगे।  ताकि उनके द्वारा स्थानीय परिस्थितियोंके अनुरूप निर्देश जारी किया जा सके।<br /> <br /> <span style="background-color:#ffff99;"><span style="color:#ff0000;"><strong>अन्य गतिविधियों के संबंध में </strong></span></span><br /> सभी प्रकार के भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद संबंधी, मनोरंजन,  शैक्षणिक, सांस्कृति और धार्मिक समारोह, त्योहारों, शादी-समारोह में कोविड उपयुक्त व्यवहार (मास्क का अनिवार्य उपयोग, सेनेटाईजेशन, दो गज की दूरी) पालना सुनिश्चित की जाएगी।  <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />  </p>
<p><br /><br /></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
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                <pubDate>Fri, 26 Nov 2021 18:20:17 +0530</pubDate>
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