डेयरी कॉलोनियों में ऑक्सीटोसिन का हो रहा गलत इस्तेमाल, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिए जांच के आदेश
वितरण के स्रोतों की पहचान करने और कार्रवाई करने का निर्देश दिया
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से ऑक्सीटोसिन उत्पादन, पैकेजिंग और वितरण के स्रोतों की पहचान करने और कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
नई दिल्ली। डेयरी कॉलोनियों में ऑक्सीटोसिन का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस सहित अन्य एजेंसियों को डेयरी कॉलोनियों में ऑक्सीटोसिन के गलत उपयोग के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि औषधि नियंत्रण विभाग निरीक्षण कर मामला दर्ज करे। इस मामले की जांच पुलिस करे। कोर्ट ने कहा कि आक्सीटोसिन देना पशु क्रूरता और संज्ञेय अपराध है।
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से ऑक्सीटोसिन उत्पादन, पैकेजिंग और वितरण के स्रोतों की पहचान करने और कार्रवाई करने का निर्देश दिया। अदालत ने सुनयना सिब्बल और अन्य की याचिका पर सुनवाई की। याचिका में कहा गया कि मवेशियों में दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में ऑक्सीटोसिन का उपयोग हो रहा है, जबकि ऑक्सीटोसिन देना पशु क्रूरता की श्रेणी में आता है। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने ऐसे सभी मामलों की जांच करने के निर्देश दिए है।
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