Supreme Court में सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को दी चुनौती

Supreme Court में सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को दी चुनौती

झारखंड में कथित भूमि घोटाले से संबंधित धन शोधन के एक मामले में तीन माह से अधिक समय से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च न्यायालय से अपनी याचिका खारिज होने के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देते हुए शीघ्र सुनवाई की गुहार लगाई।

नई दिल्ली। झारखंड में कथित भूमि घोटाले से संबंधित धन शोधन के एक मामले में तीन माह से अधिक समय से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च न्यायालय से अपनी याचिका खारिज होने के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देते हुए शीघ्र सुनवाई की गुहार लगाई।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जे बी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष सोरेन का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने रखा। उन्होंने लोकसभा के लिए 13 अप्रैल से शुरू और एक जून के अंतिम चरण के होने वाले मतदान के साथ ही अनुच्छेद 32 के तहत पहले दायर अपनी याचिका का जिक्र करते हुए (उच्च न्यायालय के आदेश के बाद दायर) 'विशेष अनुमति याचिका' पर शीघ्र सुनवाई के अनुरोध पर किया। इस पर पीठ उनसे कहा कि वह दोनों याचिकाओं के संबंध में ईमेल संदेश के जरिए सूचित करें।

झारखंड उच्च न्यायालय ने सोरेन की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका तीन मई को खारिज कर दी थी। अदालत ने इस मामले में सुनवाई पूरी कर 28 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

शीर्ष अदालत ने अनुच्छेद 32 के तहत दायर सोरेन की याचिका पर सुनवाई करते हुए 29 अप्रैल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया था। साथ ही, शीर्ष अदालत ने यह भी कहा था कि उच्च न्यायालय छह मई से शुरू होने वाले सप्ताह से पहले चाहे तो कोई आदेश पारित कर सकता है। यह आदेश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दिपांकर दत्ता की पीठ ने 29 अप्रैल को पारित करते हुए इस मामले को अगले छह मई से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था।

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शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि इस बीच झारखंड उच्च न्यायालय (जिसने इस मामले में 28 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था) चाहे तो कोई आदेश पारित कर सकता है।

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न्यायमूर्ति खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष 28 अप्रैल को पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिब्बल ने 24 अप्रैल को भी झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता सोरेन का पक्ष रखते हुए उनकी ओर से अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका पर शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया था। सिब्बल ने पीठ के समक्ष 'विशेष उल्लेख' के दौरान कहा था कि इस मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय ने 27 और 28 फरवरी को सुनवाई की थी, लेकिन अभी तक कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

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पीठ के समक्ष उन्होंने कहा था कि उच्च न्यायालय के आदेश पारित कराने में देरी का मतलब यह होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री सोरेन को लोकसभा चुनाव के दौरान जेल में ही रहेंगे।उन्होंने दलील देते हुए कहा था कि उच्च न्यायालय की ओर से इस मामले में कोई आदेश पारित करने में देरी के बाद पूर्व मुख्यमंत्री सोरेन ने अनुच्छेद 32 के तहत शीर्ष अदालत के समक्ष याचिका दायर की थी।

केंद्रीय जांच एजेंसी (ईडी) ने 31 जनवरी 2024 को पूर्व मुख्यमंत्री सोरेन को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के मद्देनजर उसी दिन उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया था।उन्होंने तब राहत की गुहार लगाते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन तब उन्हें को राहत नहीं मिली। उनकी याचिका दो फरवरी को खारिज कर दी गई थी।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की विशेष पीठ ने तब (दो फरवरी को) याचिका खारिज करते हुए सोरेन को अपनी जमानत के लिए झारखंड उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को कहा था।

पूर्व मुख्यमंत्री सोरेन को झारखंड में कथित भूमि घोटाले से संबंधित धन शोधन के एक मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 31 जनवरी 24 को एक नाटकीय घटनाक्रम के बाद में गिरफ्तार किया था। राज्य की एक विशेष अदालत ने एक फरवरी को उन्हें एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, जिसकी अवधि सामय-समय बढ़ाई गई।

शीर्ष अदालत की पीठ ने दो फरवरी को याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता का पक्ष रख रहे वरिष्ठ सिब्बल से पूछा था, आपको उच्च न्यायालय क्यों नहीं जाना चाहिए? अदालतें सभी के लिए खुली हैं। विशेष पीठ ने वकील से यह भी कहा था, उच्च न्यायालय भी संवैधानिक अदालतें हैं। यदि हम एक व्यक्ति को अनुमति देते हैं तो हमें ऐसा सभी देनी होगी।

सोरेन की ओर से वरिष्ठ वकील ए एम सिंघवी ने भी दलील दी थी। उन्होंने दलील देते हुए कहा था कि शीर्ष अदालत को मामले पर विचार करने का समवर्ती क्षेत्राधिकार मिला हुआ है। वहीं, सिब्बल ने कहा था कि यह अदालत हमेशा अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकती है। पीठ पर इन दलीलों का कोई असर नहीं पड़ा था और उसने सोरेन की याचिका खारिज कर दी थी।

पूर्व मुख्यमंत्री सोरेन अपनी याचिका में गुहार लगाते हुए अपनी गिरफ्तारी को अनुचित, मनमाना और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन घोषित करने का अनुरोध शीर्ष अदालत से किया था।

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