इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई
इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल की खामियों को दूर करेगा टैक्स विभाग
नई दिल्ली। इनकम टैक्स विभाग ने अपने आधिकारिक ट्वीटर हैंडल से ट्वीट कर इस बात की जानकारी शेयर की है। इनकम टैक्स विभाग के ई-फाइलिंग वेबसाइट में टैक्सपेयर्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इनकम टैक्स विभाग ने अपने आधिकारिक ट्वीटर हैंडल से ट्वीट कर इस बात की जानकारी शेयर की है। टैक्सपेयर्स को रिटर्न फाइल करने और रिफंड हासिल करने के लिए इस पोर्टल का सहारा लेना पड़ता है
नई दिल्ली। इनकम टैक्स विभाग ने अपने आधिकारिक ट्वीटर हैंडल से ट्वीट कर इस बात की जानकारी शेयर की है। इनकम टैक्स विभाग के ई-फाइलिंग वेबसाइट में टैक्सपेयर्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इनकम टैक्स विभाग ने अपने आधिकारिक ट्वीटर हैंडल से ट्वीट कर इस बात की जानकारी शेयर की है। टैक्सपेयर्स को रिटर्न फाइल करने और रिफंड हासिल करने के लिए इस पोर्टल का सहारा लेना पड़ता है। सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी इंफोसिस पोर्टल पर आई दिक्कतों को दूर करने में जुट गई है। इस मामले को लेकर इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट कर बताया कि ई-फाइलिंग वेबसाइट टैक्सपेयर्स को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यह देखा गया कि करदाताओं को आईटीडी ई-फाइलिंग पोर्टल तक पहुंचने में परेशानी हो रही है। ऐसे में विभाग पोर्टल में आ रही खामियों को दूर करने के प्रयास में लगा हुआ है।
टैक्सपेयर्स से विभाग ने कही यह बात
इनकम टैक्स विभाग ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है। इंफोसिस से इन दिक्कतों को दूर करने के लिए कहा गया है। कंपनी ने भरोसा दिया है कि वो प्राथमिकता के आधार पर समस्या को दूर कर देगी। हालांकि, इस दौरान विभाग के पोर्टल पर आने वाले लोगों को परेशानी हो सकती है। ऐसे में विभाग ने टैक्सपेयर्स से कुछ समय तक पोर्टल पर न आने की सलाह दी है, इस असुविधा के लिए विभाग ने उनसे माफी भी मांगी।
पहले भी कई बार हो चुका है ऐसा
पिछले साल भी वेबसाइट में परेशानियों का सामना करना पड़ाण् तब इन्फोसिस ने टैक्सपेयर्स टैक्स प्रोफेशनल्स और आईसीएआई रिप्रजेंटेटिव्स से मिले फीडबैक के आधार पर कुछ दिक्कतें बताई गई थीं। इसमें स्लो फंक्शन कुछ फंक्शन का न होना और फंक्शन के दौरान तकनीकी दिक्कतें आईं।
31 जुलाई तक कर लें यह काम
वित्त वर्ष 2021-22 और एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न बगैर किसी लेट फीस के भरने के लिए आखिरी तारीख 31 जुलाई2022 है। इसके बाद इनकम टैक्स भरने वालों को पैनल्टी देना होगा।
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