
पिछली सुनवाई के दौरान पीआईएल के प्रार्थी के द्वारा डिस्चार्ज याचिका दाखिल कर अदालत को बताया गया था कि उनके वकील पुलिस हिरासत में हैं, जिसके बाद अदालत ने मौखिक रूप से इस मामले से जुड़े सभी पक्षों को यथा स्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था। जिससे झारखंड की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली थी।