गुणवत्ता में 5 दवाएं, एक मेडिकल प्रोडक्ट फैल, बेचने पर रोक लगाई
मानक पर खरे न उतरने पर बाजार से हटाने के निर्देश
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग ने जांच में गुणवत्ता मानकों पर खरे न उतरने पर पांच दवाओं और एक मेडिकल उत्पाद को ‘नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी’ घोषित किया है। विभाग ने संबंधित स्टॉक तुरंत बाजार से हटाने के निर्देश दिए हैं।
जयपुर। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग ने राज्य में जांच के दौरान मानक गुणवत्ता पर खरा नहीं उतरने वाली पांच दवाओं एवं एक मेडिकल उत्पाद को नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी’ (NSQ) घोषित किया गया है। विभाग ने सभी औषधि निरीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि इन उत्पादों का उपलब्ध स्टॉक तुरंत बाजार से हटाया जाए।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि संबंधित निर्माताओं के अन्य बैचों की गुणवत्ता की भी समय-समय पर जांच की जाएगी। साथ ही ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 एवं नियमों के तहत आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।लेवोसेट्रीजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड टैबलेट, वोग्लिबोज टैबलेट, ओफ्लॉक्सासिन टैबलेट IP 200 mg, टेल्मीसार्टन एवं एम्लोडिपिन टैबलेट, सेफिक्सिम ओरल सस्पेंशन, डिस्पोजेबल लेटेक्स सर्जिकल ग्लव्स शामिल है।

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