परवन परियोजना के तहत डोलारा गांव की भूमि अधिग्रहण को लेकर अधिसूचना जारी, अधिकारियों को दिए निर्देश
पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के उद्देश्य से अधिग्रहित
जल संसाधन विभाग की ओर से परवन परियोजना के अंतर्गत जिला झालावाड़ के खानपुर तहसील स्थित डोलारा गांव की प्रभावित भूमि के अधिग्रहण को लेकर राजपत्र में अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना के अनुसार राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु परवन परियोजना के तहत डोलारा गांव की भूमि का अधिग्रहण किया जाना आवश्यक।
जयपुर। जल संसाधन विभाग की ओर से परवन परियोजना के अंतर्गत जिला झालावाड़ के खानपुर तहसील स्थित डोलारा गांव की प्रभावित भूमि के अधिग्रहण को लेकर राजपत्र में अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के अनुसार राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु परवन परियोजना के तहत डोलारा गांव की भूमि का अधिग्रहण किया जाना आवश्यक है। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यह भूमि परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के उद्देश्य से अधिग्रहित की जा रही है।
भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 और 12 के प्रावधानों के तहत यह कार्रवाई की जा रही है। प्रभावित भूमि का विवरण, खाता संख्या, खसरा नंबर, रकबा और खातेदारों के नाम अधिसूचना में दर्ज किए गए हैं। सरकार ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे आवश्यकता अनुसार उक्त भूमि में प्रवेश कर सर्वेक्षण एवं अन्य आवश्यक कार्य कर सके

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