रेलयात्री कृपया ध्यान दें...लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा एलान, ज्यादा सामान ले जाने पर देना होगा इतना शुल्क, जानें पूरा मामला
ट्रेन में अतिरिक्त सामान पर अब देना होगा शुल्क
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि तय सीमा से अधिक सामान ले जाने पर यात्रियों को शुल्क देना होगा। सेकंड क्लास में 35 किलो, स्लीपर में 40 किलो तक सामान मुफ्त रहेगा।
नई दिल्ली। 17 दिसंबर को लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने, ट्रेन यात्रा से जुड़े नियमों में बदलाव करते हुए बड़ा ऐलान किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट किया कि अब ट्रेन में तय सीमा से अधिक सामान ले जाने पर यात्रियों को अतिरिक्त शुल्क देना होगा।ब बता दें कि यह जानकारी सांसद वेमिरेड्डी प्रभाकर रेड्डी के सवाल के लिखित जवाब में दी गई। इस मामले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि वर्तमान में रेलवे द्वारा विभिन्न श्रेणियों के डिब्बों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए लगेज की अधिकतम सीमा पहले से तय है। तय सीमा तक का सामान बिना किसी शुल्क के ले जाया जा सकता है, लेकिन उससे अधिक वजन होने पर शुल्क देना अनिवार्य होगा।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा संसद में दी गई जानकारी के अनुसार, अब से सेकंड क्लास में यात्रा करने वाले यात्री 35 किलोग्राम तक का सामान मुफ्त ले जा सकते हैं। अगर यात्री को उससे अधिक भार का सामान ले जाना है तो उसके लिए पैसे देने होंगे। इसके आगे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यात्रियों को अधिकतम 70 किलोग्राम तक सामान ले जाने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए अतिरिक्त शुल्क देना होगा। स्लीपर क्लास में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए मुफ्त सामान की सीमा 40 किलोग्राम तय की गई है। इस श्रेणी में अधिकतम 80 किलोग्राम तक सामान यात्रियों के द्वारा ले जाया जा सकता है अगर इससे अधिक किलोग्राम भार का सामान ले जाना है तो इसके लिए अतिरिक्त पैसे खर्च करने होंगे।
वहीं, एसी थ्री टियर और चेयर कार में सफर करने वाले यात्रियों के लिए अधिकतम 40 किलोग्राम सामान ले जाने की अनुमति है और यही उनकी अंतिम सीमा मानी जाएगी।

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