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यात्रिगण कृपया ध्यान दें! ट्रेन लेट होने पर मिलेगा पूरा रिफंड, जानें क्या कहता है IRCTC का नियम ?

यात्रिगण कृपया ध्यान दें! ट्रेन लेट होने पर मिलेगा पूरा रिफंड, जानें क्या कहता है IRCTC का नियम ? ट्रेन 3 घंटे से अधिक लेट होने पर यात्री 100% रिफंड पा सकते हैं। ई-टिकट धारकों को TDR फाइल करना होगा, जबकि काउंटर टिकट स्टेशन पर सरेंडर कर पूरा पैसा वापस मिलेगा।
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रेलयात्री कृपया ध्यान दें...लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा एलान, ज्यादा सामान ले जाने पर देना होगा इतना शुल्क, जानें पूरा मामला

रेलयात्री कृपया ध्यान दें...लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा एलान, ज्यादा सामान ले जाने पर देना होगा इतना शुल्क, जानें पूरा मामला रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि तय सीमा से अधिक सामान ले जाने पर यात्रियों को शुल्क देना होगा। सेकंड क्लास में 35 किलो, स्लीपर में 40 किलो तक सामान मुफ्त रहेगा।
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