इलेक्ट्रिक गाड़ियों में दावे से अधिक स्पीड होने पर कंपनी पर 100 करोड़ का जुर्माना

एक साल की जेल हो सकती है

इलेक्ट्रिक गाड़ियों में दावे से अधिक स्पीड होने पर कंपनी पर 100 करोड़ का जुर्माना

बैटरी चलित इलेक्ट्रिक टू व्हीलर वाहनों में यदि कम्पनी के दावे से अधिक स्पीड मिली, तो वाहन निर्माता कम्पनी पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना और एक साल की सजा तक मिलेगी।

जयपुर। बैटरी चलित इलेक्ट्रिक टू व्हीलर वाहनों में यदि कम्पनी के दावे से अधिक स्पीड मिली, तो वाहन निर्माता कम्पनी पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना और एक साल की सजा तक मिलेगी। वाहन डीलर पर भी एक लाख रुपए और एक साल की जेल हो सकती है। प्रदेश में बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहनों में कम्पनी दावे से बढ़कर स्पीड,वजन और मोटर क्षमता रखने के मामलों में अब परिवहन विभाग सख्ती दिखाएगा। अभी 25 किमी प्रति घंटा से कम स्पीड वाली गाड़ियां,0.25 किलोवाट से कम क्षमता वाली मोटर और बैटरी को छोड़कर 60 किलो वजन तक गाड़ियों को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। विभाग को जानकारी मिली है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी निर्माता कम्पनियां रजिस्ट्रेशन से बचने की आड़ में वाहनों की गति, बैटरी क्षमता, बिजली मोटर और गाड़ी का वजन वास्तविक दावे से अधिक रख रही हैं।

खरीदार को गुमराह करके ऐसे वाहन बेचना अपराध होता है। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की जांच में यदि कम्पनी के घोषित मापदण्डों का उल्लंघन मिला तो वाहन निर्माता कम्पनी पर 100 करोड़ रुपए और एक साल की जेल का सजा का प्रावधान लागू होगा। वाहन डीलर पर भी एक लाख रुपए और एक साल जेल का प्रावधान सख्ती से लागू होगा।

विभागीय अधिकारियों को ऐसे इलेक्ट्रिक वाहनों की वास्तविक गति, बैटरी क्षमता, बिजली मोटर और गाडी वजन की जांच करने के निर्देश दिए हैं। कम्पनी के दोषी पाए जाने पर तय प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
- कन्हैयालाल स्वामी, आयुक्त, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

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