अरविंद केजरीवाल की हिरासत अवधि बढ़ी, अदालत ने जारी किया आदेश

न्यायिक हिरासत पूरी होने के बाद वर्चुअल माध्यम से विशेष अदालत में पेश किया

अरविंद केजरीवाल की हिरासत अवधि बढ़ी, अदालत ने जारी किया आदेश

केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुख्यमंत्री केजरीवाल समेत तीनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत पूरी होने के बाद वर्चुअल माध्यम से विशेष अदालत में पेश किया। 

नई दिल्ली। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने आबकारी नीति 2021-22 कथित स्कैम से संबंधित धनशोधन के एक मुकदमे में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत मंगलवार को सात मई तक के लिए बढ़ा दी।     राऊज एवेन्यू स्थित काबेरी बावेजा की विशेष अदालत संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आम आदनी पार्टी नेता केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ाने संबंधी आदेश पारित किया।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से संबंधित मामलों की विशेष जज काबेरी बावेजा ने आबकारी नीति से संबंधित मामले की आरोपियों में शामिल भारत राष्ट्र समिति की नेता के. कविता और एक अन्य आरोपी चनप्रीत ङ्क्षसह की न्यायिक हिरासत भी 7 मई तक बढ़ाने का आदेश दिया। केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुख्यमंत्री केजरीवाल समेत तीनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत पूरी होने के बाद वर्चुअल माध्यम से विशेष अदालत में पेश किया। 

केजरीवाल को इससे पहले एक अप्रैल को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। ईडी ने केजरीवाल से पूछताछ के लिए कई बार उन्हें समन भेजा था। समन की अनदेखी के बाद ईडी ने 21 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया था। उच्चतम न्यायालय ने आप नेता केजरीवाल की अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर ईडी को 15 को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया था। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की शीर्ष अदालत की पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी को नोटिस जारी किया था, लेकिन मुख्यमंत्री केजरीवाल का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की इस मामले की अगली सुनवाई शीघ्र करने की गुहार साफ तौर पर ठुकरा दी थी। शीर्ष अदालत मुख्यमंत्री केजरीवाला के मामले में 29 को सुनवाई करेगी। शीर्ष अदालत ने उससे पहले 24 अप्रैल तक ईडी को अपना जबाव दाखिल करने का निर्देश दिया था।

केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। वह न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। विशेष अदालत ने एक अप्रैल को उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश पारित किया था। उच्च न्यायालय से अपनी याचिका खारिज होने के एक दिन बाद उन्होंने 10 अप्रैल को  शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की एकल पीठ ने नौ अप्रैल को ईडी की ओर से मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार करने और उस केंद्रीय जांच जांच एजेंसी को हिरासत में देने के एक विशेष अदालत के फैसले को उचित ठहराते हुए उनकी याचिका (मुख्यमंत्री केजरीवाल की) खारिज कर दी थी। केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव का हवाला देते हुए केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई अपनी गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि यह (उनकी गिरफ्तारी) लोकतंत्र, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और समान अवसर सहित संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता है। इसलिए उनकी गिरफ्तारी और हिरासत को अवैध घोषित किया जाना चाहिए। ईडी ने केजरीवाल पर दिल्ली आबकारी नीति के माध्यम से गलत तरीके से करोड़ों रुपए हासिल करने और पूरे मामले में मुख्य भूमिका निभाने वाला'साजिशकर्ताÓहोने का आरोप लगाया है।

 

Read More आप ने शुरू किया जेल का जवाब वोट से हस्ताक्षर अभियान, भाजपा का करेंगे सफाया

Tags: kejriwal

Post Comment

Comment List

Latest News

मदन दिलावर ने संभाली चुनाव-प्रचार की कमान, बीजेपी के मंडल कार्यकर्ताओं की ली बैठक मदन दिलावर ने संभाली चुनाव-प्रचार की कमान, बीजेपी के मंडल कार्यकर्ताओं की ली बैठक
पार्टी जीतेगी तो प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी और सांसद भी हमारा होगा, तो फिर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी...
मोदी की तरह जुमले नहीं छोड़ती कांग्रेस, सत्ता में आने पर किसानों का कर्जा होगा माफ : सैलजा 
अवसर मिलने पर आकाश छू सकती है लड़कियां : कलराज 
लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद डोटासरा, पायलट के सियासी भविष्य पर सबकी नजरें
म्यांमार में भीषण गर्मी के कारण 50 लोगों की मौत
वोटबैंक के लिए आरक्षण खत्म करने की साजिश में लगी हैं कांग्रेस : मोदी
बाजार में बढ़ी खरबूजा-तरबूज की मांग, शरीर में पानी की कमी को करता है पूरा