सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के खिलाफ डीके शिवकुमार की याचिका की खारिज
शिवकुमार की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया
पीठ के समक्ष कांग्रेस नेता शिवकुमार की ओर पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि आयकर अधिकारियों ने उनके कथित परिसरों पर छापेमारी की थी।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कथित तौर पर आय से अधिक संपत्ति बरामद होने के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से अपने खिलाफ दर्ज एक प्राथमिक को चुनौती देने वाली कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने सीबीआई की उक्त प्राथमिकी को रद्द करने की मांग वाली शिवकुमार की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
पीठ के समक्ष कांग्रेस नेता शिवकुमार की ओर पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि आयकर अधिकारियों ने उनके कथित परिसरों पर छापेमारी की थी। इस कार्रवाई का उल्लेख करते हुए उन्होने कहा कि एक ही घटना में दो कार्यवाही नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस मामले में आयकर कार्यवाही पहले से चल रही है। ऐसे में सीबीआई का मामला दर्ज नहीं हो सकता।इस पर पीठ ने कहा कि आयकर अधिकारी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही नहीं कर सकते।
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