पेपर लीक केवल बिहार तक ही सीमित, दोबारा नहीं होगी नीट की परीक्षा : सुप्रीम कोर्ट
दोबारा पेपर कराने की मांग को लेकर छात्रों ने याचिका दायर की थी
कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पेपर लीक व्यापक स्तर पर नहीं हुआ है। नीट पेपर लीक मामले में सिस्टमेटिक फेल्योर नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोबारा पेपर कराने की मांग को भी खारिज कर दिया।
नई दिल्ली। नीट परीक्षा को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। पेपर लीक को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि नीट का पेपर बड़े पैमाने पर पेपर लीक नहीं हुआ है। पेपर लीक केवल बिहार के पटना तक ही सीमित है। कोर्ट ने कहा कि नीट परीक्षा में व्यवस्थागत चूक नहीं हुई है।
कोर्ट ने आने फैसले में कहा कि पेपर लीक व्यापक स्तर पर नहीं हुआ है। नीट पेपर लीक मामले में सिस्टमेटिक नाकामी नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोबारा पेपर कराने की मांग को भी खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दोबारा पेपर कराने की मांग को लेकर छात्रों ने याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपना फैसाला सुनाया है।
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