आपको क्या लगता है आप भगवान हैं : बॉम्बे हाईकोर्ट ने FDA को लगाई फटकार, रेस्तरां दोबारा खोलने की दी अनुमति
आदेशों की अनदेखी करने पर होगी अवमानना की कार्रवाई
मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) परिसर में संचालित पांच रेस्तरां के खाद्य लाइसेंस निलंबित करने के मामले में महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने लाइसेंस निलंबन रद्द करते हुए रेस्तरां दोबारा खोलने की अनुमति दे दी। साथ ही अधिकारियों को चेतावनी दी कि आदेशों की अनदेखी जारी रही, तो अवमानना की कार्रवाई हो सकती है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रविंद्र घुगे और न्यायमूर्ति गौतम अंखड़ की पीठ ने कहा कि स्पष्ट निर्देशों के बावजूद FDA ने व्यावहारिक रुख अपनाने के बजाय संकीर्ण दृष्टिकोण रखा। कोर्ट ने तल्ख अंदाज में पूछा, “क्या आपको लगता है कि आप भगवान हैं?” पीठ ने कहा कि अधिकारियों को बार-बार फटकार लगाते-लगाते अदालत थक चुकी है। MCA ने FDA के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें स्वच्छता संबंधी खामियों और तीसरे पक्ष द्वारा संचालन का हवाला देकर लाइसेंस निलंबित किए गए थे। हालिया निरीक्षण में रेस्तरां खाद्य सुरक्षा मानकों पर करीब 88 प्रतिशत खरे पाए गए।
FDA ने तर्क दिया कि लाइसेंस MCA के नाम पर हैं, जबकि संचालन शिरके इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहा है। कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद विभाग ने MCA को नया नोटिस देने की बात कही। पीठ ने अधिकारियों को चेताया कि गलती स्वीकार करें, अन्यथा “जेल जाने के लिए तैयार रहें।

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