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सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी FIR नहीं की अपलोड, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व एसीबी डीजी से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी FIR नहीं की अपलोड, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व एसीबी डीजी से मांगा जवाब हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी एफआईआर को अपलोड नहीं करने पर राज्य सरकार व एसीबी के डीजी को नोटिस जारी कर 26 अगस्त तक जवाब देने के लिए कहा है। जस्टिस सतीश कुमार शर्मा ने यह निर्देश गोपाल सिंह सोलंकी की याचिका पर दिया।
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