पायलट ने फ्लाइट में कृपाण ले जाने की अनुमति के लिए किया बॉम्बे हाईकोर्ट का रूख

पायलट ने फ्लाइट में कृपाण ले जाने की अनुमति के लिए किया बॉम्बे हाईकोर्ट का रूख

संविधान के अनुच्छेद 25 से जुड़ा मामले में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में सिख धर्म में कृपाण रखने की छूट से जुड़ा मामला सामने आया है जिसके तहत इंडिगो फ्लाइट के एक पायलट ने बॉम्बे हाईकोर्ट से फ्लाइट में कृपाण ले जाने की अनुमति मांगी है।

मुम्बई। संविधान के अनुच्छेद 25 से जुड़ा मामले में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में सिख धर्म में कृपाण रखने की छूट से जुड़ा मामला सामने आया है जिसके तहत इंडिगो फ्लाइट के एक पायलट ने बॉम्बे हाईकोर्ट से फ्लाइट में कृपाण ले जाने की अनुमति मांगी है। इस मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस नितिन सामब्रे और जस्टिस अभय मंत्री ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय से नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 
बता दे कि सिख धर्म से जुड़े धार्मिक प्रतीक को हवाई यात्रा के दौरान ले जाने की अनुमति पहले से है लेकिन पायलट से इस प्रकार की मांग पहली सामने आई है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है जिसके तहत सिख धर्म में एक घुमावदार खंजर  जिसे खालसा सिख अपने धार्मिक कपड़े के हिस्से के रूप में रखते हैं।

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