अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने किया ईडी से जवाब-तलब
केजरीवाल की याचिका पर सवाल खड़े किए
दूसरी ओर ईडी का पक्ष रखते हुए अतिरिक्त अधिवक्ताओं ने केजरीवाल को राहत देने की दलीलों का विरोध किया। उन्होंने दलील देते हुए केजरीवाल की याचिका पर सवाल खड़े किए।
नई दिल्ली। उच्च न्यायालय ने कथित शराब नीति स्कैम के मामले में समन को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब तलब किया। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने ईडी को दो सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय इस मामले में अगली सुनवाई 22 को करेगी। सुनवाई के दौरान पीठ ने मुख्यमंत्री केजरीवाल का पक्ष रख रहे अधिवक्ता अभिषेक मनु सिं घवी से पूछा कि पेश (ईडी के समक्ष) क्यों नहीं होते। सिंघवी ने आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसौदिया और संजय सिंह की ईडी की ओर से की गई गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए जवाब दिया कि उन्हें (मुख्यमंत्री केजरीवाल को) को आशंका है कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। उन्होंने अदालत से गुहार लगाते हुए कहा कि उन्हें सुरक्षा दी जाए तो वह पेश होने के लिए तैयार हैं।
दूसरी ओर ईडी का पक्ष रखते हुए अतिरिक्त अधिवक्ताओं ने केजरीवाल को राहत देने की दलीलों का विरोध किया। उन्होंने दलील देते हुए केजरीवाल की याचिका पर सवाल खड़े किए और कहा कि याचिका सुनवाई करने योग्य नहीं है। उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस मामले में ईडी को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल धनशोधन करने के मामले में ईडी के बार-बार समन पर उसके समक्ष पूछताछ के लिए पेश नहीं होने के आरोप मामले में दिल्ली की एक अदालत में पेश हुए थे, जहां उन्हें शर्तों के साथ जमानत मिल गई थी।
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