मानहानि मामले में राहुल गांधी को राहत, याचिका निष्पादित

गैर जमानती वारंट को एक माह के लिए शर्त के साथ स्थगित कर दिया

मानहानि मामले में राहुल गांधी को राहत, याचिका निष्पादित

मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी के खिलाफ चाईबासा की एमपी, एमएलए कोर्ट द्वारा जारी गैर जमानती वारंट को एक माह के लिए शर्त के साथ स्थगित कर दिया।

रांची। झारखंड में मानहानि मामले में चाईबासा स्थित एमपी, एमएलए की विशेष अदालत द्वारा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ 27 फरवरी 2024 को जारी गैर जमानती वारंट को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई झारखंड उच्च न्यायालय में हुई। मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी के खिलाफ चाईबासा की एमपी, एमएलए कोर्ट द्वारा जारी गैर जमानती वारंट को एक माह के लिए शर्त के साथ स्थगित कर दिया।

इसके साथ ही राहुल को ट्रायल फेस करने के लिए कानून सम्मत उपयुक्त कदम उठाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही न्यायालय ने राहुल गांधी की याचिका को निष्पादित कर दिया। 

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