राजस्थान हाईकोर्ट ने बाल विवाह रोकने के लिए पंच-सरपंचों को जागरूक करने के दिए निर्देश
राजस्थान में बाल विवाह रोकने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि इसके लिए गांव के सरपंचों और वार्ड पंचों को जागरूक करने की जरूरत है।
जयपुर। राजस्थान में बाल विवाह रोकने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि इसके लिए गांव के सरपंचों और वार्ड पंचों को जागरूक करने की जरूरत है। इसके लिए हाईकोर्ट ने भजनलाल सरकार को निर्देश दिए हैं कि वे पंच और सरपंचों को जागरूक करे।
इसके बाद भी कहीं बाल विवाह का मामला सामने आता हैं तो उसके लिए फिर पंच और सरपंच ही जिम्मेदार होंगे।
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