भजन लाल सरकार का बड़ा फैसला, 48 घंटे न्यायिक हिरासत में रहने पर आरएएस सुरेश कुमार निलंबित
मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए आरएएस अधिकारी सुरेश कुमार को निलंबित कर दिया है।
जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए आरएएस अधिकारी सुरेश कुमार को निलंबित कर दिया है। सुरेश कुमार को रिश्वत के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया था, उसके बाद 48 घंटे से न्यायिक हिरासत में है।
डीओपी के संयुक्त सचिव डॉ. एस.पी. सिंह के अनुसार आरएएस सुरेश कुमार जिला आबकारी अधिकारी, अलवर को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने प्रथम दृष्ट्या लिप्त पाए जाने पर दो मई 2024 को गिरफ्तार किया जाकर 48 घण्टे से अधिक पुलिस / न्यायिक अभिरक्षा में रखा है। राज्य सरकार ने राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम् 1958 के नियम 13(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुरेश कुमार, आर.ए.एस. को उनकी गिरफ्तारी से निलम्बित माने जाने के आदेश जारी किए है। सुरेश कुमार का निलम्बन के दौरान मुख्यालय प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के कार्यालय में रहेगा।
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