Delhi Liqour Policy Case में सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को बड़ी राहत, मिली अंतरिम जमानत
किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं लगाई है
दिल्ली शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनावों के चलते सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित धनशोधन के एक मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने यह आदेश पारित किया। पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश अधिवक्ता तुषार मेहता, और अरविंद केजरीवाल की ओर से अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें सुनने के बाद कहा था कि वह अंतिम जमानत पर आगे की सुनवाई होने पर कोई आदेश पारित करेगी। राऊज एवेन्यू स्थित काबेरी बाबेजा की विशेष अदालत ने सात मई को ही उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि 20 मई तक बढ़ाने का आदेश पारित किया था।
दिल्ली शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनावों के चलते सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। लोकसभा चुनाव के सभी चरणों के मतदान 1 जून को खत्म हो जाएंगे। इसके बाद केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने के लिए भी किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं लगाई है। गौरतलब है कि दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाले के आरोप में केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है।
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