तोशाखाना भ्रष्टाचार से जुड़े विरोध मामले में कोर्ट ने इमरान खान को किया बरी
उनके सहयोगियों को बरी कर दिया है
उनकी पार्टी के कई सहयोगियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे। अब अदालत ने दर्ज मामले में खान और उनके सहयोगियों को बरी कर दिया है।
इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को राहत मिली है। तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में चुनाव आयोग द्वारा जेल में बंद प्रधानमंत्री को अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ प्रदर्शन करने पर उन पर और उनकी पार्टी के कई सहयोगियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे। अब अदालत ने दर्ज मामले में खान और उनके सहयोगियों को बरी कर दिया है।
किन लोगों को मिली राहत
जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा इस मामले में बरी किये गये अन्य नेताओं में शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, असद कैसर, शहरयार अफरीदी, फैसल जावेद, राजा खुर्रम नवाज और अली नवाज अवान शामिल हैं। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायिक मजिस्ट्रेट यासिर महमूद ने बुधवार को सुनवाई के दौरान फैसला सुनाया, जिसे बरी करने की मांग वाली याचिकाओं पर पिछले सप्ताह सुरक्षित रखा गया था। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के 71 वर्षीय संस्थापक इमरान खान और अन्य राजनेताओं के खिलाफ आबपारा पुलिस स्टेशन में पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) के तोशाखाना भ्रष्टाचार के फैसले के खिलाफ विरोध करने पर मामला दर्ज किया गया था, जिसने उन्हें सीमित समय के लिए पद पर रहने से अयोग्य घोषित कर दिया था।
इमरान खान पर कई मामले हैं दर्ज
पिछले साल 5 अगस्त को खान को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में तीन साल की कैद और 100,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था, जिसे बाद में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने निलंबित कर दिया था। 2022 में प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के बाद से खान भ्रष्टाचार से लेकर आतंकवाद तक के कई आरोपों का सामना कर रहे हैं। पीटीआई संस्थापक पिछले अगस्त से जेल में हैं और इस साल की शुरूआत में राष्ट्रव्यापी चुनाव से पहले कुछ मामलों में उन्हें दोषी ठहराया गया था। वह दर्जनों अन्य मामलों का भी सामना कर रहे हैं। जियो टीवी की रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें सलाखों के पीछे रखने में एकमात्र बाधा इद्दत या गैर-इस्लामिक विवाह का मामला है, जिसकी कार्यवाही चल रही है और न्यायाधीश को उम्मीद है कि इस महीने के भीतर मामला समाप्त हो जाएगा।
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