घरेलू पानी से गाड़ी धोने पर एक हजार रुपए का जुर्माना
लीकेज को ठीक कराने की जिम्मेदारी उपभोक्ता की होगी
जलदाय विभाग के सचिव समित शर्मा ने घरेलू प्रयोजनों के लिए सप्लाई किए जाने वाले पानी के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त आदेश जारी किए हैं।
जयपुर। पीने के पानी का अब दूसरे कामों में उपयोग नहीं किया जा सकेगा। अर्थात वाहनों को धोने, भवन निर्माण आदि में पीने का पानी काम में नहीं लिया जा सकेगा। किसी भी तरह के लीकेज को ठीक कराने की जिम्मेदारी उपभोक्ता की होगी। इसमें अनियमितता पर राजस्थान वाटर सप्लाई एण्ड सीवरेज कॉरपोरेशन ऐक्ट-1979 के तहत पहले उसे नोटिस देकर उपभोक्ता से जुर्माना वसूला जाएगा। यह राशि एक हजार रुपए से शुरू होगी और रोजाना 50 रुपए पेनल्टी लगेगी। जलदाय विभाग के सचिव समित शर्मा ने घरेलू प्रयोजनों के लिए सप्लाई किए जाने वाले पानी के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त आदेश जारी किए हैं।
अधिकारियों को कटौती का अधिकार
जल आपूर्ति में कटौती का अधिकार पीएचईडी और आरडब्ल्यूएसएससी के अधिकारियों को होगा, जो किसी भी परिसर में चैक कर सकेंगे। इसके साथ ही सप्लाई के दौरान बिजली कटौती भी करवा सकेंगे।
पानी चोरी पर दर्ज होगा मुकदमा
जलदाय विभाग पानी की चोरी करने वालों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करवाएगा। इसमें अवैध कनेक्शन, बूस्टर का उपयोग, मैन राइजिंग लाइन से कनेक्शन, अवैध पानी का बेचान की शिकायत मिलने पर विभाग के अधिकारी किसी भी परिसर का मौका मुआयना कर एक्शन ले सकेंगे। ऐसे मामलों में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धाराओं में एफआईआर दर्ज होगी। इसके लिए संबंधित क्षेत्र के एसई सर्वेक्षण कर चिह्नित कर सकेंगे।
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