युवराज सिंह ने रियल एस्टेट फर्म को कोर्ट में घसीटा, घटिया सामान लगाने का आरोप
2021 में बिल्डर एटोलाइट प्राईवेट लिमिटेड से एक फ्लैट बुक कराया था
याचिका में कहा गया है कि बिल्डर ने युवराज सिंह को नवंबर 2023 में फ्लैट का पजेशन लेटर दिया था। युवराज सिंह जब फ्लैट देखने गए तो उन्होंने पाया कि फ्लैट की क्वालिटी काफी घटिया है।
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने क्रिकेटर युवराज सिंह की एक रियल एस्टेट फर्म के खिलाफ फ्लैट देने में देरी और करार का उल्लंघन करने के आरोपों पर सुनवाई करते हुए रियल इस्टेट कंपनी को नोटिस जारी किया है। युवराज सिंह ने अपनी याचिका में बिल्डर और उनके बीच मामले को निपटाने के लिए मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि युवराज सिंह ने 2021 में बिल्डर एटोलाइट प्राईवेट लिमिटेड से एक फ्लैट बुक कराया था।
14 करोड़ 10 लाख रुपए में फ्लैट खरीदा
फ्लैट दिल्ली के हौज खास में स्थित है। युवराज सिंह ने 2021 में करीब 14 करोड़ 10 लाख रुपए में फ्लैट खरीदा था। याचिका में कहा गया है कि बिल्डर ने युवराज सिंह को नवंबर 2023 में फ्लैट का पजेशन लेटर दिया था। युवराज सिंह जब फ्लैट देखने गए तो उन्होंने पाया कि फ्लैट की क्वालिटी काफी घटिया है। याचिका में कहा गया है कि बिल्डर ने फ्लैट के निर्माण में अच्छी गुणवता की सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया है।
पजेशन देने में भी देरी की
याचिका में कहा गया है कि फ्लैट की फिटिंग, फर्निशिंग, लाईटिंग और फिनिशिंग घटिया क्वालिटी की है। इसके अलावा बिल्डर ने तय समय से देरी से फ्लैट दिया है। युवराज सिंह ने फ्लैट को देने में देरी और उसके निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल पर मुआवजा की मांग की है।
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