पति घर का सारा खर्च वहन करें, तो पत्नी अधिक भरण-पोषण की हकदार नहीं 

पति घर का सारा खर्च वहन करें, तो पत्नी अधिक भरण-पोषण की हकदार नहीं 

न्यायालय ने मौखिक टिप्पणी की कि पति-पत्नी का एक पवित्र रिश्ता है। इसे पैसे से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

जोधपुर। अपर सेशन न्यायाधीश महिला उत्पीड़न प्रकरण जोधपुर महानगर यशवंत भारद्वाज ने अपने एक निर्णय में कहा कि पति अगर घर का सारा खर्च वहन करें तो पत्नी अधिक भरण-पोषण की हकदार नहीं है।

प्रार्थी आकांक्षा की ओर से अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट संख्या एक जोधपुर महानगर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध की गई थी और भरण-पोषण की राशि बढ़ाने की मांग की। प्रत्यर्थी कुलवंतसिंह की ओर से अधिवक्ता रामकिशोर बिश्नोई ने बताया कि पति-पत्नी एक साथ रहते हैं तथा पति घर का सारा खर्च वहन करता है। न्यायालय ने मौखिक टिप्पणी की कि पति-पत्नी का एक पवित्र रिश्ता है। इसे पैसे से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

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