सुप्रीम कोर्ट ने कन्नड़ न्यूज चैनल के खिलाफ हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक

चैनल के संचालन पर रोक लगा दी थी

सुप्रीम कोर्ट ने कन्नड़ न्यूज चैनल के खिलाफ हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक

कोर्ट ने कहा कि बोलने की आजादी के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। इस मामले में कोर्ट का मानना है कि यह राजनीतिक प्रतिशोध है। 

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कन्नड़ न्यूज चैनल पावर टीवी को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। चैनल ने जेडीएस नेताओं से जुड़े कथित सेक्स स्कैंडल को लेकर विस्तार से रिपोर्टिंग की थी। इसके बाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी कर चैनल के संचालन पर रोक लगा दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। 

चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने यह रोक लगाई है। कोर्ट ने कहा कि हमें बोलने की आजादी के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। इस मामले में कोर्ट का मानना है कि यह राजनीतिक प्रतिशोध है। 

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