सुप्रीम कोर्ट ने कन्नड़ न्यूज चैनल के खिलाफ हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक

चैनल के संचालन पर रोक लगा दी थी

सुप्रीम कोर्ट ने कन्नड़ न्यूज चैनल के खिलाफ हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक

कोर्ट ने कहा कि बोलने की आजादी के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। इस मामले में कोर्ट का मानना है कि यह राजनीतिक प्रतिशोध है। 

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कन्नड़ न्यूज चैनल पावर टीवी को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। चैनल ने जेडीएस नेताओं से जुड़े कथित सेक्स स्कैंडल को लेकर विस्तार से रिपोर्टिंग की थी। इसके बाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी कर चैनल के संचालन पर रोक लगा दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। 

चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने यह रोक लगाई है। कोर्ट ने कहा कि हमें बोलने की आजादी के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। इस मामले में कोर्ट का मानना है कि यह राजनीतिक प्रतिशोध है। 

Tags: court

Post Comment

Comment List

Latest News

महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए 11 हजार नामांकन पत्र दाखिल  महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए 11 हजार नामांकन पत्र दाखिल 
राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने बताया कि राज्य विधानसभा के 288 विधानसभा क्षेत्रों के लिए लगभग 11...
हेमसिंह शेखावत ने की यंग ब्रिगेड सेवादल के जिलाध्यक्षों की घोषणा 
शेयर बाजार की तेजी पर लगा ब्रेक, 426.85 अंक गिरा सेंसेक्स  
भजनलाल शर्मा ने मोदी से की मुलाकात, दीपवली की दी शुभकामनाएं
छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने मुखबिरी के आरोप में की एक युवक की हत्या
प्रदेश में एक नंवबर का अवकाश घोषित
उत्कल साहू ने दीपावली की दी शुभकामनाएं, प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रतिबद्ध