जमीनी विवाद में रिश्तेदार की हत्या करने वाले बुजुर्ग को आजीवन कारावास
अभियुक्त 72 साल की उम्र का है
अदालत ने सजा की अवधि को तय करते हुए कहा कि अभियुक्त का अपराध समाज को आतंकित करने वाला है। ऐसे में उसे आजीवन कारावास देना उचित है।
जयपुर। अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-6 महानगर द्वितीय ने जमीनी विवाद के कारण हुई रंजिश के चलते रिश्तेदार की हत्या करने वाले बुजुर्ग अभियुक्त सगीर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने 72 वर्षीय इस अभियुक्त पर 20 हजार पांच सौ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने सजा की अवधि को तय करते हुए कहा कि यह सही है कि अभियुक्त 72 साल की उम्र का है, लेकिन उसका अपराध समाज को आतंकित करने वाला है। ऐसे में उसे आजीवन कारावास देना उचित है।
अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक सत्येंद्र सिंह ने अदालत को बताया कि मृतक के बेटे आमिर ने 11 जनवरी, 2022 को भट्टा बस्ती थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया, उसके पिता अयूब का हमारे रिश्ते में दादा लगने वाले अभियुक्त सगीर के साथ गांव की जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। जिसके चलते सगीर ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उसके पिता को गंभीर रूप से घायल कर दिया। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को हत्या के प्रयास के अपराध में गिरफ्तार किया। वहीं बाद में इलाज के दौरान अयूब की मौत होने पर पुलिस ने हत्या की धारा जोड़ते हुए अभियुक्त के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया। वहीं अभियुक्त की ओर से अपने बचाव में कहा गया कि वह घटना के समय अपने मकान के नीचे बैठा था। इस दौरान शोर शराबा होने पर कई लोग आए और मुझे आकर पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। हत्या में उसकी कोई भूमिका नहीं है।
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