दिशा सालियान मौत मामले में बड़ा मोड़: बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी जांच, पिता के आरोपों पर होगी पड़ताल
ठोस सबूत मिलने तक किसी व्यक्ति को नहीं माना जाएगा आरोपी
मुंबई। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह फैसला दिशा के पिता सतीश सालियान की याचिका पर सुनाया। न्यायमूर्ति सारंग कोटवाल और न्यायमूर्ति रंजीतसिंह राजा भोंसले की पीठ ने सीबीआई को तत्काल एफआईआर दर्ज करने और सतीश सालियान का बयान दर्ज करने का निर्देश दिया। साथ ही मुंबई पुलिस को मामले से जुड़े सभी दस्तावेज और रिकॉर्ड सीबीआई को सौंपने को कहा गया है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि जांच के दौरान ठोस सबूत मिलने तक किसी व्यक्ति को आरोपी नहीं माना जाएगा। यदि जांच में कोई अपराध सामने नहीं आता है तो सीबीआई संबंधित अदालत में समरी रिपोर्ट दाखिल कर सकेगी, जिसे सतीश सालियान चुनौती दे सकेंगे। दिशा की 8 जून 2020 को मलाड की एक इमारत से गिरने से मौत हुई थी। पुलिस ने इसे आत्महत्या माना था। हालांकि, उनके पिता ने हत्या की आशंका जताते हुए गंभीर आरोप लगाए थे।

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