कुदरा थाना मामला: दो दोषियों को तीन-तीन वर्षों का सश्रम कारावास, जानें पूरा मामला

कैमूर: आर्म्स एक्ट में दो को सजा

कुदरा थाना मामला: दो दोषियों को तीन-तीन वर्षों का सश्रम कारावास, जानें पूरा मामला
बिहार के कैमूर की अदालत ने अवैध हथियार रखने के मामले में अनूप तिवारी और अभय सिंह को दोषी पाया। दोनों को तीन-तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।

कैमूर। बिहार में भभुआ जिले के कुदरा थाना कांड में नामजद अभियुक्त अनुप तिवारी और अभय कुमार सिंह को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों को आमर्स एक्ट के तहत दोषी पाया है।

सूत्रों के अनुसार, 31 मार्च, 2019 को खुरामाबाद बॉर्डर के पास सुखचैन होटल के समीप पुलिस ने कार्रवाई करते हुये अभय कुमार सिंह को एक देशी कट्टा और तीन कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान अभय कुमार सिंह ने पुलिस को बताया कि अवैध हथियार उसे अनुप कुमार तिवारी ने छुपाकर रखने के लिये दिया था।

पुलिस ने तत्परता से अनुसंधान कर मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोपों को सिद्ध किया।

मामले में अपर लोक अभियोजन पदाधिकारी सतीश कुमार सिंह ने सरकार की ओर से प्रभावी पैरवी को न्यायालय ने पर्याप्त और विश्वसनीय माना। इसके आधार पर अदालत ने दोनों अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुये तीन-तीन वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

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