वोटर लिस्ट से नाम कट गया तो भी मौका बाकी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया पूरा रास्ता
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दूर हुआ भ्रम
नई दिल्ली। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पूरा होने के बाद भी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का रास्ता खुला रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने का मतलब यह नहीं है कि मतदाता सूची को नए नाम जोड़ने के लिए बंद कर दिया गया है। अदालत ने केरल, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए समय-सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया लगातार जारी रहती है। वरिष्ठ अधिवक्ता डीएस नायडू ने भी बताया कि एसआईआर के बाद छूटे हुए मतदाता नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। चुनाव में नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख तक यह प्रक्रिया जारी रह सकती है।
यूपी में फॉर्म-7 को लेकर गड़बड़ी
सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने स्वीकार किया कि उत्तर प्रदेश में अधिकारियों ने बड़ी संख्या में फॉर्म-7 स्वीकार करने में गड़बड़ी की थी। आयोग ने सुधारात्मक कदम उठाने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को इन गड़बड़ियों को चुनाव आयोग के सामने उठाने की अनुमति भी दी।

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