COTPA Act 2003
भारत 

स्कूलों के 100 गज दायरे में तंबाकू बिक्री पर होगी कार्रवाई, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर लगेगा जुर्माना

स्कूलों के 100 गज दायरे में तंबाकू बिक्री पर होगी कार्रवाई, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर लगेगा जुर्माना कानपुर में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत कोटपा अधिनियम-2003 के कड़े क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए हैं। स्कूलों के 100 गज के दायरे में तंबाकू बिक्री, नाबालिगों को बिक्री और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना और जेल का प्रावधान है।
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