Indian Penal Code Section 376
भारत 

13 साल पुराने यौन उत्पीड़न मामले में तरुण तेजपाल दोषी: हाईकोर्ट ने बरी करने का फैसला पलटा, 10 साल की सजा

13 साल पुराने यौन उत्पीड़न मामले में तरुण तेजपाल दोषी: हाईकोर्ट ने बरी करने का फैसला पलटा, 10 साल की सजा बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 2013 के चर्चित यौन उत्पीड़न मामले में 'तहलका' के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया है। उच्च न्यायालय ने 2021 में निचली अदालत द्वारा उन्हें बरी किए जाने के आदेश को खारिज करते हुए 10 साल के कारावास की सजा सुनाई और आत्मसमर्पण के लिए समय दिया।
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