हिरासत से रिहाई तक... अभिजीत दीपके को मिली जमानत, एक शर्त के साथ!
पहले हिरासत, फिर जमानत
नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को दिल्ली में तिरंगा मार्च के दौरान हिरासत में लिए जाने के बाद जमानत मिल गई है। दिल्ली की विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें 50 हजार रुपए के मुचलके पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। हालांकि, रिहाई के साथ उन्हें शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने से जुड़ी शर्तों का पालन करना होगा।
दीपके को दिल्ली में तिरंगा मार्च निकालने के दौरान पुलिस ने हिरासत में लिया था। इस दौरान नेहा बोरा को देर रात रिहा कर दिया गया, जबकि दीपके को गिरफ्तार कर विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने उनकी रिहाई का आदेश दिया। पार्टी के कानूनी मामलों को देखने वाली रत्ना सिंह ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर दीपके की रिहाई की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दीपके को पीस बॉन्ड भरवाने के बाद रिहा किया जाएगा। दीपके से शांति भंग नहीं करने और व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में बांड भरवाया गया है।

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