अनंत सिंह की बढ़ी मुश्किलें: सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज, फिर जाना होगा जेल

अगली सुनवाई पर टिकी नजरें

अनंत सिंह की बढ़ी मुश्किलें: सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज, फिर जाना होगा जेल
दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मोकामा विधायक अनंत सिंह को बड़ा झटका देते हुए पटना हाईकोर्ट के जमानत आदेश पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने बेटी की शादी का हवाला देकर मांगी गई अतिरिक्त समय की अर्जी खारिज करते हुए उन्हें 1 दिसंबर तक आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है।

नई दिल्ली। दुलारचंद यादव हत्याकांड में मोकामा विधायक अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के जमानत आदेश पर रोक लगाते हुए उन्हें एक दिसंबर तक आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। अनंत सिंह ने अपनी बेटी की शादी का हवाला देकर सरेंडर के लिए अतिरिक्त समय मांगा था, लेकिन शीर्ष अदालत ने उनकी मांग खारिज कर दी।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हत्या जैसे गंभीर मामले को महज राजनीतिक विवाद मानकर नहीं देखा जा सकता। अदालत ने कहा कि मामले की जांच अभी जारी है और ट्रायल के दौरान गवाहों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे। साथ ही पुलिस को चार महीने के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश दिया गया है। अदालत के इस फैसले के बाद अनंत सिंह को दोबारा जेल जाना होगा। अब मामले की जांच और आगामी सुनवाई पर सभी की नजरें रहेंगी।

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