महिला पहलवान यौन उत्पीड़न मामला: बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत, दिल्ली कोर्ट ने सभी आरोपों से किया बरी
आरोपों के चलते बृजभूषण को नहीं मिला था लोकसभा टिकट
नई दिल्ली। महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़े चर्चित मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को अदालत से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के बाद बृजभूषण शरण सिंह और सह-आरोपी विनोद तोमर को सभी आरोपों से बरी कर दिया। फैसले से पहले अदालत पहुंचे बृजभूषण ने कहा था कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और वे केवल अदालत के निर्णय को ही स्वीकार करेंगे।
फैसला आने के बाद उन्होंने इसे सत्य की जीत बताते हुए कहा कि शुरुआत से ही उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था और अब अदालत के निर्णय ने उनकी बात को सही साबित किया है। उल्लेखनीय है कि आरोप लगने के बाद भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं दिया था। अब अदालत के फैसले के बाद उनकी भविष्य की राजनीतिक भूमिका और कुश्ती प्रशासन में संभावित वापसी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

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